Supplementary (Amendment) Rules, 2001 – Regarding Deposit of Fees

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This notification announces the Supplementary (Amendment) Rules, 2001, modifying the existing Supplementary Rule 12. The amendment stipulates that, unless otherwise directed by the President, one-third of any fee exceeding Rs. 1500/- paid to a government employee in a financial year shall be deposited into the Consolidated Fund of India. This is the second revision of the principal rule, issued under the authority granted by Article 148(5) read with the proviso to Article 309 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

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(भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3 के उपखंड (II) में प्रकाशनार्थ)
सं. 16013/1/93-स्थापना(भत्ते)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक मार्च ३०, 2001
अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 148 की धारा (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा से परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति एतदद्वारा, अनुपूरक नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

  1. (1) ये नियम अनुपूरक (संशोधन) नियम 2001 हैं ।
    (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
  2. अनुपूरक नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-“अनुपूरक नियम 12 – जब तक कि राष्ट्रपति विशेष आदेश से अन्यथा निर्देश नहीं देते हैं, वित्तीय वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी को 1500/- रुपए से अधिक भुगतान किए गए किसी शुल्क का एक तिहाई भाग भारत की समेकित निधि में जमा करा दिया जाएगा ।”

टिप्पणी : प्रधान नियम दूसरी बार संशोधित किया जा रहा है ।
(डी.आर.चट्टोपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली ।