Scholarship for Children of Non-Gazetted Canteen Employees – Inviting Applications for 24th Batch

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The Department of Personnel and Training has announced a scholarship scheme for the children of non-gazetted canteen employees. This scheme, originating from Office Memorandum No. 20/1/88-Director (C), provides scholarships based on academic performance. Scholarships are available for students in classes IX-XII, undergraduate courses (Science and Non-Science), and postgraduate courses (Science and Non-Science), as well as for professional degrees like Engineering, Medicine, and Finance. The amount varies from ₹2000 to ₹15,000 per annum depending on the class and course. Eligibility criteria include a minimum of 60% marks in the previous examination, with relaxation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe and differently-abled students. Applications must be submitted by April 30, 2025, through the respective organization heads. The scheme aims to support the educational aspirations of children from canteen employee families within the central government.

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सं. 20/1/2022-निदेशक(कैंटीन) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली, दिनांक : मार्च, 2025

कार्यालय जापन

विषय: निदेशक (कैंटीन) के विवेकाधीन कोष से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करना-शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दौरान, उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए उनके बच्चों को 24वें बैच की छात्रवृति प्रदान करने हेतु कैंटीन कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन कोष में उपलब्ध धनराशि से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीनों के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृति प्रदान करने की योजना इस विभाग के कार्यालय जापन संख्या 20/1/88निदेशक (सी) के तहत शुरू की गई थी। इस योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया है, नवीनतम कार्यालय जापन संख्या 20/1/2011-निदेशक (सी) दिनांक 24.12.2019 है। तदनुसार, छात्रवृति योजना का विवरण नीचे दिया गया है:-

2. छात्रवृति

छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं. छात्रवृत्ति का नाम/अध्ययन की कक्षा छात्रवृत्तियों की संख्या प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि
1. कक्षा IX, X या मैट्रिकुलेशन चार (प्रति कक्षा दो छात्रवृत्तियाँ) रु. 2000/- प्रति वर्ष
2. कक्षा XI, XII या इंटरमीडिएट या पीयूसी (विज्ञान वर्ग के लिए) चार (प्रति कक्षा दो छात्रवृत्ति) रु. 2000/- प्रति वर्ष
3. कक्षा XI, XII या इंटरमीडिएट या पीयूसी (गैर-विज्ञान वर्ग के लिए) चार (प्रति कक्षा दो छात्रवृत्ति) रु. 2000/- प्रति वर्ष
4. तीन वर्ष की अवधि के स्नातक पूर्व अध्ययन (विज्ञान वर्ग के लिए) तीन (प्रति कक्षा एक छात्रवृत्ति) रु. 2500/- प्रति वर्ष
5. तीन वर्ष की अवधि के स्नातक पूर्व अध्ययन (गैर-विज्ञान वर्ग के लिए) तीन (प्रति कक्षा एक छात्रवृत्ति) रु. 2500/- प्रति वर्ष
6. दो वर्ष की अवधि का स्नातकोतर अध्ययन (विज्ञान वर्ग के लिए) एक छात्रवृत्ति रु. 5000/- प्रति वर्ष
7. दो वर्ष की अवधि का स्नातकोतर अध्ययन (गैर-विज्ञान वर्ग के लिए) एक छात्रवृत्ति रु. 5000/- प्रति वर्ष
8. अभियांत्रिकी/वास्तुकला/आईटीआई
कोर्स/डिप्लोमा कोर्स/नर्सिंग कोर्स
एक रु. 5000/- प्रति वर्ष
9. बी.ई./बी.टेक/बैचलर ऑफ
आर्किटेक्चर
एक रु. 15,000/- प्रति वर्ष
10. एमबीबीएस/मेडिकल पाठ्यक्रम एक रु. 15,000/- प्रति वर्ष
11. वित्तीय पाठ्यक्रम एक रु. 15,000/- प्रति वर्ष
  1. पुरस्कार वार्षिक आधार पर दिए जाएंगे और प्रत्येक बच्चे को उसके अध्ययन के दौरान नए पुरस्कार देने के लिए तभी विचार किया जाएगा जब वह अध्ययन के पिछले वर्ष में अंकों के प्रतिशत के संबंध में निर्धारित मानदंडों को पूरा करेगा। पुरस्कार केवल सर्वोच्च या अगले उच्चतम (यदि एक से अधिक छात्रवृत्तियाँ हैं) को छात्रवृत्ति मिलने के सिद्धांत के अनुसार ही दिए जाएँगे।

स्थितियाँ

(क) छात्रवृत्ति पाने के इच्छुक बच्चों को पिछले वर्ष की परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 60 % अंक प्राप्त करने चाहिए; निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत के बावजूद, सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। केवल कुल अंकों को ही ध्यान में रखा जाएगा। हालाँकि, प्रत्येक आवेदक को सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने चाहिए; (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के बच्चों और दिव्यांग बच्चों को न्यूनतम मानक में 10 % अंकों की छूट दी जाएगी। विद्य्यालय स्तर और स्नातक पूर्व स्तर के अध्ययन (पैरा (2) के क्रमांक (1) से (5) के लिए पुरस्कारों का 25 % ऐसे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, एक पुरस्कार योजना होने की वजह से अ.जा./अ.ज.जा./शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों से संबंधित सामान्य आदेशों के कोई सख्त अनुप्रयोग नहीं होंगे। न्यूनतम निर्धारित मानदंडों के पूरा नहीं होने के कारण निर्धारित पुरस्कार अप्रयुक्त रहने की स्थिति में, पुरस्कार सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा; (ग) कक्षा IX और X के लिए एक छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। (घ) केवल उन कैंटीन कर्मचारियों के बच्चे आवेदन करने के पात्र होंगे, जो केन्द्र सरकार के कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तथा जिन्हें केन्द्र सरकार का कर्मचारी घोषित किया गया है। (ङ) दूरसंचार, डाक विभाग, आदि के कैंटीन कर्मचारियों, जिनके लिए पहले से ही अलग छात्रवृत्ति योजना चल रही है, को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके बच्चे पहले से ही अपने विभाग की योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। 4. छात्रवृत्ति, परीक्षा के पिछले वर्षों में बच्चोंके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जाएगी। यदि पिछले वर्षों में अर्थात शैक्षणिक वर्ष से पहले, पढ़ाई बंद कर दी गई थी, लेकिन आवेदक अन्यथा विचार के लिए पात्र हो जाता है, तो पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान पढ़ाई में व्यवधान के लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा। सभी आवेदन केवल संलग्न प्रपत्र में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे विद्युालय, केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्युयालय दवारा दी गई अंकतालिका की सत्यापित सत्य प्रतियाँ संलग्न करनी होंगी। सत्यापन के लिए यदि मांगा जाए तो मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएँगे।

  1. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
    (क) (i) आधार नामांकन आईडी, यदि उसने नामांकन कराया है, या
    (ii) आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति;
    (ख) (i) फोटोयुक्त बैंक पासबुक या (ii) मतदाता पहचान पत्र या (iii) पैन कार्ड या (iv) पासपोर्ट; या (v) ड्राइविंग लाइसेंस या (vi) राशन कार्ड; या (vii) सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
  2. निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 होगी। उम्मीद है कि अगले वर्ष जनवरी माह तक पुरस्कारों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  3. आवेदन पत्र, निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय को संबंधित संगठन प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे, जो उन्हें नियंत्रित मंत्रालयों/विभागों के विभाग प्रमुख के माध्यम से भेजेंगे।
  4. छात्रवृत्तियों के पुरस्कार का निर्णय समय-समय पर यथा नियुक्त विधिवत नामित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और पुरस्कारों के अंतिम रूप दिए जाने के बाद इस मामले में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  5. अनुरोध है कि इस योजना का सभी संबंधितों के बीच व्यापक प्रचार किया जाए।
    (सत्येन्द्र सिंह)
    अवर सचिव, भारत सरकार
    दूरभाष सं. : 011-24646961

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) (निदेशक/उप सचिव-प्रभारी अधिकारी) प्रशासनिक प्रभाग/शाखा को पूरे भारत में उनके अधीन सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में आगे प्रचारप्रसार के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु।
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