Rules for the constitution of the Search Committee for Lokpal and Lokayuktas

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The Central Government has framed the “Search Committee (Selection Procedure for Names of Chairman and Members of Lokpal and Formation of Committee, Terms and Conditions of Members) Rules, 2014” under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013. These rules outline the process for constituting a Search Committee, which will recommend names for the appointment of the Lokpal chairperson and members. The committee will be formed by the Selection Committee and will consist of eight individuals from specified fields and categories. The Secretary of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions will act as the convenor. Members of the Search Committee will have a term of two years and are eligible for re-appointment. The rules also detail procedures for meetings, fees, travel allowances, and the preparation of a panel of names for consideration by the Selection Committee. The panel will remain valid for one year from the date of its submission to the Selection Committee. Any residual matters not covered by these rules will be governed by rules applicable to the Secretary to the Government of India.

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 31 (अ). — केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पटित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खोजबीन समिति के गठन से संबंधित निर्बंधन और शर्तें तथा लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार करने के लिए नामों के पैनल निकालने की रीति का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् : —

  1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खोजबीन समिति (लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन की रीति और सदस्यों की नियुक्ति के गठन, निर्बंधन और शर्तें) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

  1. परिभाषाएँ – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत है ;

(ख) “सदस्य” से चयन समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) “खोजबीन समिति” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट खोजबीन समिति अभिप्रेत है ;

(घ) “चयन समिति” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है ;

  1. खोजबीन समिति का गठन — (1) चयन समिति खोजबीन समिति का गठन करेगी, जो अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों और प्रवर्गों से आठ व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।

(2) चयन समिति एक सदस्य को खोजबीन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(3) सचिव, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, खोजबीन समिति के संयोजक के रूप में कृत्य करेगा ।

  1. खोजबीन समिति की कार्यावधि — खोजबीन समिति का कोई सदस्य, जिसके अंतर्गत इसका अध्यक्ष भी है, अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कार्यावधि के लिए पदधारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

233 GI/2014 (1)


परंतु चयन समिति, जहां उसका यह मत है कि खोजबीन समिति के किसी सदस्य का जारी रहना लोकहित में समीचीन नहीं है, वह उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसकी कार्यावधि की समाप्ति से पहले ऐसे सदस्य को हटा सकेंगी ।
5. सदस्यों का त्यागपत्र – कोई सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष को संबोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेंगा ।
6. भारत से बाहर सदस्यों की अनुपस्थिति – यदि कोई सदस्य छह मास से अधिक की किसी लगातार अवधि के लिए भारत से अनुपस्थित होने का आशय रखता है तो वह अपना त्यागपत्र देगा ।
7. खोजबीन समिति की बैठकें – (1) खोजबीन समिति की बैठकें नई दिल्ली या ऐसे स्थान पर होगी जो खोजबीन समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए ।
(2) बैठक की सूचना ऐसी रीति में जारी की जाएगी जिससे वह अध्यक्ष और सदस्यों तक कम से कम तीन दिन अग्रिम में पहुंच जाए ।
8. बैठकों की प्रक्रिया – (1) खोजबीन समिति का अध्यक्ष खोजबीन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परंतु यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो खोजबीन समिति के सदस्य उपस्थित सदस्यों में से बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी सदस्य का चयन कर सकेंगे ।
(2) खोजबीन समिति के सदस्यों में मतमिन्नता की दशा में, विषय उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा मतदान से विनिश्चित होगा ।
(3) खोजबीन समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और खोजबीन समिति द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य अपना निर्णायक मत देगा ।
9. बैठकों में उपस्थिति के लिए फीस और यात्रा भत्ता – (1) खोजबीन समिति का गैर पदेन सदस्य खोजबीन समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार पांच सौ रूपए बैठक फीस के लिए हकदार होगा ।
(2) खोजबीन समिति का कोई गैर पदेन सदस्य खोजबीन समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
10. खोजबीन समिति द्वारा नामों के पैनल का तैयार किया जाना – (1) खोजबीन समिति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई व्यक्तियों की सूची में से लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा विचार करने के लिए व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी ।
(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, –
(i) उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारो, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों और मंत्रालयों के सचिवों से पात्र उम्मीदवारों का नामनिर्देशन मंगाने के लिए रिक्तियों को परिचालित करेगी
(ii) पात्र उम्मीदवारों से सीधे आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्तियों को विज्ञापित करेगी :

परंतु सीधे आवेदन करने वाले आवेदकों की दशा में, आवेदक किसी ऐसे विख्यात व्यक्ति से, जो सतर्कता से सहबद्ध रहा हो या भ्रष्टाचार निरोधी मुद्दों से संबंधित हो, एक सिफारिश का पत्र प्रस्तुत करेंगे ।
(3) खोजबीन समिति व्यक्तियों को छांटने के प्रयोजन के लिए ऐसे संनियमों को अंगीकार कर सकेंगी जो उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट मानदंड से निम्न नहीं होंगे ।
(4) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन आने वाले व्यक्तियों की दशा में, –
(i) भ्रष्टाचार निरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता या विधि से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो अनिवार्य रूप से भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद के समतुल्य पद धारण कर रहे हों ;
(ii) वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा तथा बैंकिंग और प्रबंधन भी हैं, से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और 25 वर्ष से अन्यून का अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति तथा जिसने किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या समतुल्य प्रास्थिति की सुसंगत निजी संस्था में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण किया हो या पद धारण कर रहा हो, और
जिसने पूर्वोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की हों या ख्याति अर्जित की हो :
परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट निजी संस्था में कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे व्यक्ति पर, विश्वास का या लाभ का कोई पद धारण करने के संबंध में या कोई कारबार करने या कोई व्यवसाय करने के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए रजामंदी की घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए विचार किया जाएगा ।


(5) खोजबीन समिति, पेनलीकरण के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं की प्रक्रिया बना सकेगी या मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकांशत कर सकेगी ।
11. चयन समिति को नाम के पैनल या पैनलों का प्रस्तुत किया जाना- (1) खोजबीन समिति केन्द्रीय सरकार से नियम 10 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्र उम्मीदवारों और अन्य आवेदकों की सूची की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर, चयन समिति के विचार के लिए, यथास्थिति, नाम के पैनल या पैनलों को प्रस्तुत करेगी ।
(2) खोजबीन समिति, चयन समिति के विचार के लिए निम्नलिखित की सिफारिश करेगी,-
(क) लोकपाल के अध्यक्ष की दशा में, कम से कम पांच नामों के पैनल की ; और
(ख) लोकपाल के सदस्यों की दशा में, ऐसे पैनल की जिसमें विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कम से कम तीन गुणा नाम अंतर्निष्ट हों ।
(3) खोजबीन समिति सिफारिश किए जाने के लिए नामों के पैनल का चयन कस्ते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में सम्यक् ध्यान रखेगी ।
12. वह अवधि जिसके लिए पैनल वैध होगा- (1) चयन समिति के विचार के लिए खोजबीन समिति द्वारा विज्ञापित रिक्तियों का तैयार किया गया पैनल चयन समिति को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष या यथास्थिति सदस्य या सदस्यों की नियुक्ति किए जाने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वैध होगा ।
(2) यदि लोकपाल में कोई नई रिक्ति उद्भूत होती है तो उसे नियम 10 के अधीन खोजबीन समिति द्वारा तैयार किए गए पात्र उम्मीदवारों के पैनल में से भरा जाएगा ।
13. अवशिष्ट मामले- चयन समिति के सदस्यों से संबंधित अन्य भत्तों के संबंध में, अवशिष्ट मामले जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, ऐसे नियमों से शासित होंगे जो भारत सरकार के सचिव को लागू होते हैं ।
[फा.सं. 407/02/2014-एवीडी-IV (बी)]
दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव