Revision of Scholarship Scheme for Non-Gazetted Departmental Canteen Employees

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This office memorandum details the revision of the scholarship scheme for the children of non-gazetted departmental canteen employees. The scheme, initially launched in 1998 and revised in 2011, aims to encourage higher education for eligible students who have demonstrated merit in previous classes. The document outlines the scholarship amounts for various classes (IX-XII, undergraduate, postgraduate, and diploma courses), eligibility criteria (minimum 60% marks, reservations for SC/ST/disabled students), required documents, and the application process. It also includes a consent form for using Aadhaar number as per the Aadhaar Act, 2016. The last date for receiving applications is October 31st each year.

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सं. 20/1/2011-निदेशक (सी) भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली दिनांक: 24 दिसम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन कोष से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बड्ढों हेतु खानवृत्ति स्कीम का संशोधन। कैंटीन निदेशक के विवेकाधीन कोष में उपलब्ध धनराशि में से गैर-सांविधिक विभागीय कैंटीन कर्मचारियों के बड्ढों हेतु खानवृत्ति दिए जाने के लिए स्कीम को इस विभाग के दिनांक 3.12 .98 के का.जा. सं. 20/1/88-निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से शुरू किया गया था और इसे दिनांक 02.09 .2011 के का.जा. सं. 20.1.2011-निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से संशोधित किया गया था। इस कार्यालय के दिनांक 02.09 .2011 के समसंख्यक का.जा. का अतिलंघन करते हुए संशोधित स्कीम को ऐसे बड्ढों के लिए उड््ध शिक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने पिछली कक्षाओं में मेधावी प्रवर्शन किया है। शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से शुरू की जाने वाली खानवृत्तियों का विवरण और लागू होने वाली शर्तें निष्प्रयत हैं:

2. खानवृत्तियां

खानवृत्तियों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं. खानवृत्ति का नाम/कक्षा खानवृत्तियों की संख्या प्रत्येक खानवृत्ति की राशि
1. कक्षा IX, X अथवा मैट्रीकुलेशन चार (प्रत्येक कक्षा के लिए दो
खानवृत्तियां)
रु. 1000/- प्रतिवर्ष
2. कक्षा XI, XII अथवा इक्टरमीडिएट
अथवा पीयूसी (विज्ञान वर्ष हेतु)
दो (प्रत्येक कक्षा के लिए एक
खानवृत्ति) रु. 1000/- प्रतिवर्ष
3. कक्षा XI, XII अथवा इक्टरमीडिएट
अथवा पीयूसी (गैर-विज्ञान वर्ष
हेतु)
दो (प्रत्येक कक्षा के लिए एक
खानवृत्ति) रु. 1000/- प्रतिवर्ष
4. त्रिवर्षीय खातक (विज्ञान वर्ष हेतु) तीन (प्रत्येक कक्षा के लिए एक
खानवृत्ति)
रु. 2500/- प्रतिवर्ष
5. त्रिवर्षीय खातक (गैर-विज्ञान वर्ष
हेतु)
तीन (प्रत्येक कक्षा के लिए एक
खानवृत्ति) रु. 2500/- प्रतिवर्ष
6. द्विवर्षीय पराखातक (विज्ञान वर्ष
हेतु)
एक खानवृत्ति रु. 5000/- प्रतिवर्ष
7. द्विवर्षीय पराखातक (गैर-विज्ञान
वर्ष हेतु)
एक खानवृत्ति रु. 5000/- प्रतिवर्ष
8. आईटीआई पाठ्यक्रम/अभियांत्रिकी/
वास्तुकला में डिप्लोमा पाठ्यक्रम
एक रु. 5000/- प्रतिवर्ष
9. बी.ई./बी.टेक एक रु. 10,000 /- प्रतिवर्ष
10. वास्तुकला खातक एक रु. 10,000 /- प्रतिवर्ष
11. एमबीबीएस/चिकित्सा एक रु. 10,000 /- प्रतिवर्ष
12. वित्तीय पाठ्यक्रम एक रु. 10,000 /- प्रतिवर्ष
  1. छात्रवृत्तियां (अवार्ड्स) वार्षिक आधार पर दी जाएंगी तथा प्रतियोगियों को उनके अध्ययनों के दौरान नई छात्रवृत्ति (अवार्ड) प्रदान किए जाने हेतु विचार किए जाने के लिए पूर्व अध्ययन वर्ष में प्रतिशत अंकों के संबंध में निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। छात्रवृत्ति (अवार्ड) सर्वाधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले को अथवा दूसरे स्थान पर रहने वाले (यदि एक से अधिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं) के सिद्धांत के सख्त अनुपालन में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

शर्तें:-

(क) छात्रवृत्ति प्रदान किए जान के इच्छुक उम्मीदवार को पूर्व -वर्ष की परीक्षा में समग्र रूप से न्यूनतम 60 % अंक अवश्य प्राप्त किए होना चाहिए। (ख) अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों से संबंधित बड्ढों और दिव्यांग बड्ढों की न्यूनतम मानदण्ड में 10 % अंकों की छूट प्रदान की जाएगी। स्कूल स्तर तथा खातक स्तर (पैरा (2) की क्रम संख्या (1) से (5) के लिए 25 % छात्रवृत्तियां (अवार्ड्स) ऐसे उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की जाएंगी। तथापि, एक अवार्ड स्कीम होने के नाते अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनों से संबंधित सामान्य आदेश सख्ती से लागू नहीं होंगे। न्यूनतम निर्धारित मानकों को पूरा करने के कारण निर्धारित छात्रवृत्तियां प्रदान न किए जा सकने की स्थिति में, छात्रवृत्तियों (अवार्ड्स) को सामान्य श्रेणी के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। (ग) एक छात्रवृत्ति कक्षा IX एवं X हेतु बालिका के लिए आरक्षित की जाएगी। निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत होने पर भी छात्रवृत्ति (अवार्ड) अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों को प्रदान की जाएगी। केवल समग्र अंकों की ही गणना की जाएगी। तथापि, प्रत्येक आवेदक ने सभी विषयों में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त किया हो। (घ) केवल ऐसे कैंटीन कर्मचारियों के बड्ढे आवेदन करने के पात्र होंगे जो केन्द्र सरकार के कार्यालयों/स्थापनों में कार्यरत हैं और जिन्हें केन्द्रीय कर्मचारी घोषित किया गया है। (ङ) दूरसंचार, डाक आदि विभाग के कैंटीन कर्मचारियों को जिनके लिए पहले से ही अलग छात्रवृत्ति स्कीम चल रही है, यह प्रमाणित करना होगा कि उनके बड्ढे उनके विभाग के अंतर्गत पहले से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

  1. छात्रवृत्ति उम्मीदवार के पूर्व वर्षों की परीक्षा में प्रदर्शन पर विचार करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी। पूर्व वर्षों अर्थात् शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन के बीच में बंद करने किन्तु किसी उम्मीदवार के अन्यथा विचार किए जाने हेतु पात्र होने पर पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान अध्ययनों में होने वाले अंतराल हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा। सभी आवेदन संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करने होंगे। आवेदनों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे स्कूल, केन्द्रीय/राज्य शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अंक पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न होनी चाहिए। सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर मूल प्रमाणपत्रों को भी प्रस्तुत करना होगा।
  2. छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:
  • (क) (i) आधार नामांकन पहचान-पत्र, यदि उसने नामांकन कराया है, अथवा
  • (ii) आधार नामांकन हेतु किए गए आवेदन की प्रति;
  • (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा (ii) मतदाता पहचान पत्र अथवा (iii) पैन कार्ड अथवा (iv) पासपोर्ट; अथवा (v) ड्राइविंग लाइसेंस (vi) राशन कार्ड; अथवा (vii) सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
  1. निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय में आवेदनों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख वर्ष 2020 तथा सभी अनुवर्ती वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर होगी। यह अपेक्षित है कि छात्रवृत्ति (अवार्ड) की अंतिम रूप से आगामी वर्ष के जनवरी माह तक निर्धारित किया जाएगा। निर्धारित तारीख के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

  2. आवेदनों की संबंधित संगठन अध्यक्ष के माध्यम से निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय अग्रेषित किया जाना चाहिए जो उत्तर को नियंत्रक मंत्रालय/विभाग में विभागाध्यक्ष के माध्यम से आगे भिजवाएगा।

  3. छात्रवृत्तियां प्रदान करने का निर्णय समय-समय पर यथानियुक्त भलीभांति गठित समिति द्वारा किया जाएगा। समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा तथा छात्रवृत्तियां प्रदान कर दिए जाने के पश्चात् इस मामले में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  4. यह अनुरोध है कि इस स्कीम का सभी संबंधित लोगों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

(कुलभूषण मल्होत्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-24646961

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)। प्रशासनिक प्रभाग/स्वयं के प्रभारी निदेशक/उप सचिव की संपूर्ण भारत में उनके अधीन सभी संबंधित स्थानों को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु।
संशोधित आवेदन-पत्र

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 के का.प्रा. सं. 20/1/2011-निदेशक (कैंटीन) के माध्यम से अधिसूचित स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन

क) आवेदक का ब्यौरा (कैंटान कर्मचारी) नाम पदनाम दुसमात्र सं. पूरा कार्यालयी पता दुसमात्र सं. आवासीय पता डब्लू.ज.जा./अ.ज.जा. है (यदि हां, तो ई-प्रमाण-पत्र संलग्न करें) बैंक का नाम शाखा का नाम बैंक खाता सं. बैंक आईएफएससी कोड बैंक एमआईसीआर कोड आधार सं. फोन सं.

ख) कैंटीन कर्मचारी के पुत्र/पुत्री का ब्यौरा जिनके लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है। नाम पुत्र/पुत्री जन्मतिथि क्या दिव्यांग है (यदि हां, तो दिव्यांग की प्रकृति और प्रतिशतता का उल्लेख करते हुए चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न करें) वर्तमान पाठ्यक्रम का नाम और अवधि अध्ययन वर्ग (विज्ञान/गैर-विज्ञान) बोर्ड/विश्वविद्यालय के साथ स्कूल/कॉलेज/संस्थान का नाम जिसके द्वारा उसे मान्यता दी गई है/संबद्ध है स्कूल/कॉलेज में वर्तमान कक्षा/वर्ष क्या अध्ययन के पूर्व चरण और वर्तमान शैक्षणिक पाठ्यक्रम के बीच कोई अंतराल है। (यदि हां, तो कारणों का उल्लेख करें) ग) कक्षा/पाठ्यक्रम के पूर्व वर्ष में प्राप्तकों (विषयवार) का ब्यौरा (अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए) परीक्षा का नाम उत्तीर्ण वर्ष अधिकतम अंक प्राप्तांक अंकों का प्रतिशत घ) बश्चे द्वारा पहले ही प्राप्त अथवा आवेदन की गई अन्य छात्रवृत्तियों का ब्यौरा

घोषणा: मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण हैं। तारीख: स्थान: (आवेदक के हस्ताक्षर) (कैंटीन कर्मचारी) प्रमाणित किया जाता है कि कॉलम ‘क’ के अंतर्गत प्रविष्टियां कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर (सुहृर सहित) *आधार संख्या के साथ संलग्न बैंक खाता

  1. मैं निदेशक (कैंटीन के कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को अपनी आधार संख्या का प्रयोग करने और इसे भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ अपने जनांकीय सूचना के प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु; नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) के साथ बैंक खाते से जुड़े आधार के प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु; सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भुगतान सेतु से जुड़े आधार के माध्यम से भुगतान हेतु तथा खाचढ़त्ति के भुगतान हेतु निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय के भुगतानकर्ता बैंक के साथ साक्षा करने की एतद्वारा सहमति देता हूं।
  2. मैं यह समझता हूं कि मेरी आधार संख्या को निदेशक (कैंटीन) द्वारा उपर्युक्त विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग और साक्षा किया जाएगा। मैं यह भी समझता हूं कि मेरी आधार संख्या को निदेशक (कैंटीन) के कार्यालय द्वारा प्रकाशित, प्रदर्शित अथवा प्रेषित नहीं की जाएगी।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता का नाम
दिनांक \qquad स्थान \qquad