This notification announces revisions to the pay scale for personnel in the Indian Audit and Accounts Department. Specifically, it updates the existing pay scale of ₹26,000 to ₹80,000, effective January 1, 2006, in accordance with the recommendations of the Sixth Pay Commission. The notification details the constitutional provisions enabling these changes and lists the various offices and authorities to whom copies have been distributed. It also clarifies that the retrospective application of this rule will not adversely affect any individual.
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[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली,२५५सूनी, 2010
अधिसूचना
साःका.नि:ः राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक तथा अनुच्छेद 148 के खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक
और महालेखा, परीक्षक से परामर्श के पश्चात् मूल नियमों का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती
हैं, अर्थात् :-
1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (संशोधन) नियम, 2010 है ।
(2) ये 1 जनवरी, 2006 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।
2. मूल नियम के नियम 49 के खंड (iv) में “26,000 रुपए” अंकों और शब्द के स्थान पर, “80,000 रुपए”
अंक और शब्द रखे जाएंगे ।
स्पष्टीकारक ज्ञापन :-
केन्द्रीय सरकार ने 26,000 रुपए (भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय) के विद्यमान वेतनमान, जिसका
पुनरीक्षित वेतनमान 80,000 रुपए हो गया है, से संबंधित छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का
विनिश्चय किया है । इन सिफारिशों को लागू करने की दृष्टि से मूल नियम के नियम 49 को 1 जनवरी, 2006 से
तदनुसार संशोधित किया जाता है ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस नियम को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ने की संभावना नहीं है ।
[ फा.सं.4/1/2009-स्था.(वेतन II)]
(रीता माथुर)
निदेशक
दिव्यण :- मूल नियम राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा
संशोधित किए गए :-
(1) सा.का.नि. 481 तारीख 3 अप्रैल, 1971
(2) सा.का.नि. 61 तारीख 1 जनवरी, 1972
(3) सा.का.नि. 477 तारीख 15 जुलाई, 1989
(4) सा.का.नि. 206 (अ) तारीख 15 मार्च, 1999प्रतिलिपि:- निर्देशक (एन.आई.सी.), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को उपर्युक्त कार्यक्रम को इस विभाग की वेबसाइट पर शीर्ष ‘स्थापना (वेतन)’ उप शीर्ष नियमावली” और “नया क्या है” के अंतर्गत अपलोड करने के लिए।
प्रतिलिपि अग्रेषित :
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा उनके नियंत्रणाधीन सभी राज्य ( 400 अतिरिक्त प्रतियां के साथ)
- लेखा महानियंत्रक/लेखा नयित्रक, वित्त मंत्रालय ।
- संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपरासनी सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग के सचिव।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जे.सी.ए./प्रशासन अनुभाग।
- अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय।
- सभी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र।
- सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
- जे.सी.ए. की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग / प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग / पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
- 50 अतिरिक्त प्रतियां।
[सं० ५/1/2009-स्थाप्रकित्त-प्रि]
दिर्नाक 21 जनवरी, 2010
रीता माधु
(जीता माधुप्र)
निदेशक