This office memorandum addresses the revision of the accumulation and encashment limit for earned leave from 240 to 300 days for central government employees, based on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission. It clarifies how encashment claims for earned leave should be regulated upon the completion of re-employment for re-employed individuals. The memorandum outlines two scenarios: one where the employee has already availed of encashment up to 240 days at the time of retirement, and another where they haven’t. It specifies that the total encashment, including any previously encashed leave, should not exceed 300 days. These instructions are effective from July 1, 1997, and are issued with consultation with the Comptroller and Auditor General of India for individuals in the Indian Audit and Accounts Department.
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सं0 14028/2/98-स्थ10 ईछुट्टीई
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा वेतन-मंत्रालय
ईकार्मिक और प्रशिक्षण-विभागई
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 30 , 1998
कार्यालय-ज्ञापन
विभय: अर्जित अवकाश के संचय और नक्दीकरण की सीमा का 240 से बढ़ाकर 300 दिन तक किया जाना – पुनर्नियोजन की समाप्ति पर अर्जित अवकाश के नक्दीकरण के क्रम में, उसके परिकलन के बारे में स्पष्टीकरण ।
अपोडस्ताक्षरी को पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अर्जित अवकाश के संचय और उसके नक्दीकरण की सीमा बढ़ाए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 07-10-1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14028/07/97-स्थ10 ईछुट्टीई के संदर्भ में यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि बहुत से ऐसे संदर्भ मिलते आ रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि पुनर्नियोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की समाप्ति पर उनके अर्जित अवकाश के नक्दीकरण के दावे किस तरीके से विनियमित किए जाने अपेक्षित हैं ।
- उपर्युक्त मामले पर, इस विभाग में विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि पुनर्नियोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की 01-07-1997 को अथवा उसके बाद समाप्ति पर उनके अर्जित अवकाश का नक्दीकरण निम्नानुसार विनियमित किया जाए:-
ई।ई जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति के समय, 240 दिन के अर्जित अवकाश के नक्दीकरण का लाभ उठा लिया हो वहाँ उक्त कर्मचारी के पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में उसे देय समतुल्य नक्द-धनराशि, उक्त कर्मचारी द्वारा 01-07-1997 से आगे अर्जित किए गए अर्जित अवकाश के नक्दीकरण तक ही सीमित कर दी जाए ।
ई।।ई जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति के समय 240 दिन के अर्जित अवकाश के नक्दीकरण का लाभ नहीं उठाया हो, वहाँ उसके पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में उसे देय समतुल्य नक्द धनराशि, उक्त कर्मचारी द्वारा 01-07-1997 से आगे अर्जित किए गए अर्जित अवकाश और अर्जित अवकाश के अग्रयुक्त भाग के नक्दीकरण अर्थात् 240 दिन और पहले ही नक्दीकृत करवा लिए गए अर्जित अवकाश के बीच के अन्तर तक ही सीमित कर दी जाए ।
उपर्युक्त दोनों मामलों में, सेवा-निवृत्ति के समय पहले ही नक्दीकृत करवा लिया गया और
पुर्जनयोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की समाप्ति पर नक़रीक़त करवाने दिया जाने वाला ऊपर दर्शाया गया अर्जित अवकाश दोनों मिलाकर कृत 300 दिन से अधिक का नहीं हो ।
- ये अनुदेश जुलाई 01, 1997 से प्रवृत्त होंगे ।
- जहाँ तक भारतीय तेल-पर्योक्ता और तेल-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आवेश भारत के नियंत्रक एवं महा तेल-पर्योक्ता के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
[पृष्ठांकन मानक सूची के अनुसार]