A significant decision has been made regarding the state allocation of Nurse Rita Meri Sinha. Following a directive from the Uttarakhand High Court dated July 7, 2011, a consultative committee reviewed her case. The committee, which met on February 9, 2012, took into account her timely submission of state preference in November 2000 and her status as a female employee. In light of these factors, and to ensure fairness in state selection based on employee preferences, the committee recommended her allocation to the state of Uttarakhand. The government has concurred with this recommendation, leading to a revised and final allocation for Ms. Sinha to Uttarakhand. This decision highlights the importance of judicial directives in resolving personnel matters and ensuring equitable treatment for government employees, especially women.
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संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012
सेवा में,
- मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ -
मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून
विषय: रिट याचिका संख्या 179/11 में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07-07-2011 के आदेश के अनुपालन में सूची रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका के प्रत्यावेदन पर विचार । महोदय,
उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07-07-2011 के आदेश द्वारा सूची रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका के प्रत्यावेदन को इस आदेश के साथ निपटान किया गया कि भारत सरकार द्वारा याची के विकल्प पर पुनर्विचार किया जाये तथा नियमानुसार इसका निस्तारण किया जाये ।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 09-02-2012 को आयोजित बैठक में प्रकरण पर विचार किया गया । सूची रीता मैरी सिन्हा के संबंध में संबन्धित विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके द्वारा विकल्प दिनांक 17.11.2000 को प्रस्तुत किया गया था, जो विभाग में सक्षम स्तर को दिनांक 23.12.2000 को प्राप्त हुआ था । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में समिति द्वारा उनके द्वारा समयान्तर्गत दिये गए विकल्प एवं महिला कार्मिकों होने के कारण तथा महिला कर्मियों को उनके विकल्प के आधार पर राज्य चयन की सुविधा के दृष्टिगत, उन्हें उत्तराखंड राज्य आवंटन की संस्तुति की गयी ।
-
भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सूची रीता मैरी सिन्हा, उपचारिका का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।
अवर सचिव, भारत सरकार
प्रतिलिपि:-
- श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
- अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।
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श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।