This document details revised guidelines regarding the encashment of earned leave for officers appointed on a contract basis under the Central Government. Previously capped at 240 days, the limit has been increased to 300 days. The amount of leave that can be encashed depends on the duration of the contract, ranging from no encashment for contracts of 2 years or less, to a maximum of 300 days for contracts exceeding 25 years. These revisions are effective from July 1, 1997, and apply to all cases of contract termination thereafter. The total number of days of earned leave that can be encashed, including those from previous government service, cannot exceed 300 days. The encashment of leave remains subject to the conditions outlined in the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
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सं० 12016/2/99-स्था० | छुट्टी
भारत-सरकर
कर्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
कर्मिक और प्रशिक्षण-विमाग
नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1999
कार्यालय-ज्ञापन
विषय: केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सोंवदा के आधार पर नियुक्त अधिकारियों को संस्थीकृत किए जाने वाले ऑर्जन अवकाश के नकदीकरण की संशोधित सीमा ।
अपोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ऑर्जन अवकाश के नकदीकरण की सीमा संशोधित करके 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सोंवदा के आधार पर नियुक्त अधिकारियों के संबंध में भी ऑर्जन अवकाश के नकदीकरण की सीमा बढ़ाकर संशोधित किए जाने पर विचार किया गया है और अब यह तय किया गया है कि इस विमाग के दिनांक जुलाई 05, 1990 के का०ज्ञा0 सं० 12016/1/90-स्था० | छुट्टी द्वारा यथा संशोधित दिनांक 12.04.1985 के का०ज्ञा0सं० 12016/3/84-स्था० | छुट्टी के पैरा 2 में निहित आदेशों में आंशिक संशोधन किए जाने के फलस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सोंवदा के आधार पर नियुक्त अधिकारी, निम्नलिखित अधिकतम सीमाओं के निर्वाह की शर्त पर, अवकाश के नकदीकरण के हकदार होंगे :-
सोंवदा के आधार पर नियुक्ति की अवधि
सोंवदा की समाप्ति पर, अधिकतम ऑर्जन अवकाश जिसका नकदीकरण करवाने दिया जाएगा ।
2 वर्ष तक
कोई नकदीकरण नहीं ।
2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
50 दिन
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक
100 दिन
10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक
150 दिन
15 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष तक
200 दिन
20 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक
250 दिन
25 वर्ष से अधिक
300 दिन
- ऑर्जित अवकाश के नकदीकरण की बढ़ायी गई उपर्युक्त संशोधित सीमाएँ इस शर्त के अधीन लागू होंगी कि संविदा की समाप्ति पर देय ऑर्जित अवकाश के दिनों की कुल संख्या जिसका नकदीकरण करवाने दिया जाना हो, सरकार के अंतर्गत रहीं पिछली नियुक्तियों के संबंध में देय ऑर्जित अवकाश अथवा पूर्ण वेतन-अवकाश के दिनों की संख्या सहित 300 दिन से अधिक नहीं हो ।
- ये आदेश जुलाई 01, 1997 से प्रवृत्त होंगे और इस तारीख को अथवा इसके बाद संविदा के समाप्त होने वाले मामलों में लागू होंगे । तदनुसार, 240 दिन से अधिक के ऑर्जित अवकाश का नकदीकरण, 01-07-97 के बाद ऑर्जित किए गए ऐसे अवकाश के दिनों की संख्या तक ही सीमित रखा जाए ।
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अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति केन्द्रीय सिविल सेवा (एनटी) नियम, 1972 में निर्धारित शर्तों के अधीन रहेगी ।
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जहां तक इस आदेश के भारतीय लेखा और लेखा-परीक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में लागू होने का संबंध है, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।
डॉ. वेल्सन
(जेए वेल्सन)
भारत सरकार के उप सचिव
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार )