Revised Guidelines for Granting Leave on Basis of Changed Leave/Medical Certificate

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This office memorandum addresses the difficulties faced by non-gazetted government employees in obtaining medical certificates from Central Government health scheme dispensaries or authorized medical practitioners (AMAs) for availing changed leave. It clarifies that in cases requiring urgent medical assistance like accidents, heart attacks, or miscarriages, the leave sanctioning authority can consider granting leave based on medical certificates issued by registered medical practitioners (RMPs), after assessing the specific circumstances. These orders are effective from the date of issue of this memorandum, with formal amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 to follow. The orders also apply to individuals working in the Indian Audit and Accounts Department in consultation with the Comptroller General of India.

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संख्या-13015/3/2001-स्थापना(छुट्टी)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जून 15, 2001
कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों को परिवर्तित छुट्टी/डॉक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी की स्वीकृति के बारे में पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिश ।

अघोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 24.08 .2000 के कार्यालय-ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवर्तित छुट्टी की स्वीकृति हेतु अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक (ए.एम.ए.) से डॉक्टरी प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करने में हो रही कठिनाइयों पर विचार किए जाने के बारे में कर्मचारी-पक्ष का अनुरोध उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से ही विचाराधीन रहा है । उपर्युक्त मसले पर पुनर्विचार कर लिए जाने पर, उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि किसी दुर्घटना, दिल के दौरे, गर्भस्राव आदि जैसे आपातिक चिकित्सा-सहायता की अपेक्षा वाले मामलों में किसी अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार-स्वास्थ्य-योजना के किसी औषधालय के किसी चिकित्सक/किसी प्राधिकृत चिकित्सक से डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र लेने में होने वाली कठिनाई के मद्देनज़र, छुट्टी मंज़ूर करने वाले प्राधिकारी, मामले विशेष से जुड़ीं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् किसी पंजीकृत चिकित्सक (आर.एम.पी.) द्वारा जारी डॉक्टरी/स्वस्थता-प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी मंज़ूर करने पर विचार कर सकते हैं ।
2. ये आदेश, इस कार्यालय-ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से प्रभावी होंगे । केन्द्रीय सिविल-सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 में औपचारिक संशोधन बाद में किए जाएँगे ।
3. जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।
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सेवा में,
भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।