This circular clarifies that fees for information requests under the Right to Information Act, 2005, can be paid via demand draft, banker’s cheque, or Indian Postal Order. These payments should be made payable to the Accounts Officer of the Public Authority. The directive emphasizes that rejecting applications based on the payee not being the Accounts Officer directly is unacceptable and can lead to penalties under Section 20 of the Act. All public authorities are instructed to ensure that payments made to their Accounts Officers via demand draft, banker’s cheque, or Indian Postal Order are not refused.
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संख्या : एफ.10/9/2008-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
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नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001.
दिनांक : 5 दिसम्बर, 2008.
कार्यालय आदेश
विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क का भुगतान ।
मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क तथा लागत का नियमन) नियमावली, 2005 में यह प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्त करने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर चैक अथवा इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा शुल्क का भुगतान कर सकता है । नियमानुसार, डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर संबंधित लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होना चाहिए । इस विभाग के नोटिस में यह लाया गया था कि कुछ लोक प्राधिकरण अपने लेखा अधिकारियों के नामे देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर को स्वीकार नहीं करते और यह आग्रह करते हैं कि यह भुगतान, आहरण और संवितरण अधिकारी अथवा अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी आदि के नाम पर आहरित होने चाहिए । इस विभाग ने दिनांक 23 मार्च, 2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या $1 / 2 / 2007$-आई.आर. द्वारा यह अनुदेश जारी किए कि लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । नियमों में प्रावधान तथा इस विभाग के अनुदेशों के बावजूद अभी भी कुछ लोक प्राधिकरण अपने लेखा अधिकारियों के नाम आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर स्वीकार नहीं करते ।
2. इस आधार पर आवेदन स्वीकार न करता कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर लेखा अधिकारी के नाम पर आहरित किए गए हैं, का तात्पर्य आवेदन स्वीकार करने से इन्कार करना है । इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20 के तहत शास्ति लगाई जा सकती है । अतः सभी लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा किए गए शुल्क के भुगतान को अस्वीकार न किया जाए ।
- इस कार्यालय जापन की विषयवस्तु सभी संबंधितों के नोटिस में लाई जाए ।

सेवा में,
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
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संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री का कार्यालय/योजना आयोग/निर्वाचन आयोग ।
- केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग ।
- कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग और पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी तथा अनुभाग ।
प्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव