Amendments have been approved for certain provisions related to the Central Staffing Scheme, specifically concerning the composition, functions, and references related to the Central Establishment Board as mentioned in paragraphs 20 and 22 of the Office Memorandum. These changes are in reference to the Office Memorandum of the Department of Personnel and Training dated January 5, 1996.
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सं.11/4/2017-एफए (यूएन)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना अधिकारी का कार्यालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2018
कार्यालय जापन
विषयः केन्द्रीय स्थापन बोर्ड से संबंधित केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रावधानों के संशोधन के संबंध में।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के कार्यालय जापन सं. 36/77/94-(ईओ (एसएम-।), की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के संबंध में है।
2. मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1996 के कार्यालय जापन सं. 36/77/94-(ईओ (एसएम-।), जो केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, में उस सीमा तक संशोधन अनुमोदित किया है जिस सीमा तक कार्यालय जापन के पैरा 20 और 22 में उल्लिखित केन्द्रीय स्थापना बोर्ड से संबंधित गठन, कार्य और अन्य संदर्भ निरसित हो जाएंगे।
सेंता में,
- सभो राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव
- भारत सरकार के सभो मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- प्रधानमंत्री कार्यालय (श्रीमती नंदिनी पालीवाल, निदेशक), साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
- मंत्रिमंडलीय सचिवालय (श्रीमती वी. विद्यावती, संयुक्त सचिव), राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
- राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव/सचिव (कार्मिक) के प्रधान स्टॉफ अधिकारी
- स्थापना अधिकारी/निदेशक (एसीसी)/के निजी सचिव/निदेशक (एमएम)/उप सचिव (एसएम)/निदेशक (सीएस-।)/ उप सचिव (सीएस-।//निदेशक (प्रशिक्षण)
- ईओ प्रभाग के सभो अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी
(जे. श्रीनिवासन)
निदेशक (एमएम)