This office memorandum details the provision for encashment of earned leave and half pay leave for industrial employees, aligning it with the rules applicable to non-industrial central government employees. It clarifies that industrial employees are entitled to encash both earned and half pay leave up to a maximum limit of 300 days. The cash equivalent for earned leave remains unchanged, while the cash equivalent for half pay leave will be equivalent to the half pay leave wages plus dearness allowance. It also addresses cases related to employees who have already availed of the benefit and those who retired after November 7, 2006, outlining the conditions for reconsideration of cases.
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सं. 12012/3/2009-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नई दिल्ली, दिनांक : 28-12-2012
कार्यालय ज्ञापन
विषय : औद्योगिक कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्द्व वेतन छुट्टी का नकदीकरण प्रदान करना ।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक कर्मचारियों को सीसीएस(छुट्टी) नियमावली, 1972 के दायरे में आने वाले केन्द्र सरकार के गैर औद्योगिक कर्मचारियों के समान अर्जित छुट्टी और अर्द्व वेतन छुट्टी के नकदीकरण के संशोधित आदेश लागू करने से संबंधित मामला इस विभाग के विचाराधीन रहा है । वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से इस विभाग के दिनांक 25 सितंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14028/3/2008-स्था(छुट्टी) के प्रावधानों को आवश्यक परिवर्तनों सहित रेल मंत्रालय को छोड़कर अन्य मंत्रालयों/विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, औद्योगिक कर्मचारीगण 300 की अधिकतम सीमा के अधीन अर्जित छुट्टी और अर्द्व वेतन छुट्टी दोनों का नकदीकरण कराने के हकदार होंगे । अर्जित छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि अपरिवर्तित रहेगी । तथापि, अर्द्व वेतन छुट्टी के लिए देय नकद समतुल्य राशि, अर्द्व वेतन छुट्टी के लिए देय छुट्टी वेतन जमा छुट्टी वेतन पर अनुमेय महंगाई भर्त्त के बराबर होगी और इसमें देय पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के पेंशन समकक्ष में कोई कटौती नहीं की जाएगी । अर्जित छुट्टी में कमी को पूरी करने के लिए अर्द्व छुट्टी का कोई संराशीकरण नहीं किया जाएगा । इस विभाग के दिनांक 7 अक्तूबर, 1996 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 14028/25/94-स्था(छुट्टी) में इस सीमा तक संशोधन कर दिया गया है ।
- ये आदेश 07.11.2006 अर्थात वह तारीख जिससे उन कर्मचारियों को 300 दिनों की अर्जित छुट्टी के संचयन और नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, से निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होंगे :-
(i). उक्त लाभ, 07.11.2006 से आज तक की अवधि के पिछले मामलों के बारे में, संबंधित मंत्रालय को संबंधित पेंशनभोगी से उस आशय का आवेदन प्राप्त होने पर देय होगा ।
(ii). सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों (07.11.2006 के बाद सेवानिवृत्त), जो सेवानिवृत्ति की तारीख को अपने खाते में जमा 300 दिनों की अर्जित छुट्टी की अधिकतम सीमा का नकदीकरण अर्द्ध वेतन छुट्टी के नकदीकरण के साथ प्राप्त कर चुके हैं, के संबंध में ऐसे मामलों पर पुन: विचार करने की जरूरत नहीं है । तथापि, 07.11.2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले औद्योगिक कर्मचारी माने जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ऐसे मामले, जिनमें 300 दिनों की अधिकतम सीमा पूरी होने में कमी रह गई हो, पुन: शुरू किए जा सकते हैं ।
(विभा गोविल मिश्रा)
निदेशक
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।