Orders Regarding Reallocation of Employees Between Madhya Pradesh and Chhattisgarh

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This document details several orders issued by the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, concerning the reallocation of employees between the states of Madhya Pradesh and Chhattisgarh. These reallocations are based on individual representations and recommendations from state advisory committees, often following court directives or to resolve issues related to initial state cadre allocations. The orders cover employees from various departments including Water Resources, Farmer Welfare and Agriculture Development, Revenue, Ayush, and School Education. In each case, the decision to reallocate is made by the central government based on the committee’s recommendations, facilitating the transfer of employees from Chhattisgarh to Madhya Pradesh, or vice-versa in specific instances. The respective state governments are instructed to issue formal orders and verify the authenticity of these directives through the designated website.

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14/50/2011—एस. आर. एस.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली — 110003,
दिनांक, 23 मई 2012

सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव,
    मध्य प्रदेश शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग,
    मंत्रालय, वल्लभ भवन,
    भोपाल, मध्य प्रदेश — 462004

  2. प्रमुख सचिव,
    मध्य प्रदेश शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग,
    मंत्रालय, डी के भवन,
    रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:
– श्री मनोज कुमार कोमरे, अनुरेखक, जल संसाधन विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुनर्प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री मनोज कुमार कोमरे, अनुरेखक ने उनके छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका सं. 9462/11 दायर की है। साथ — साथ उसने राज्य भोपाल गैस लॉक का शिकार होने के कारण राज्य पुनर्प्राप्ति के भारत सरकार को अभ्यावेदन किया।

  1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 23/01/2012 श्री कोमरे के प्रशासी विभाग से प्राप्त मतव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ है और समिति ने उसके राज्य पुनर्प्राप्ति की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है। श्री कोमरे ने अपनी याचिका वापिस लेने के लिये माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। अतः श्री कोमरे का राज्य पुनर्प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है।

  2. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुनर्प्राप्ति के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराया। आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in→Dopt →State Reorganization →Recent Orders→M.P.) पर जाँच लें।

भवदीय,
महज सिंह
(महेन्द्र सिंह शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 24651898

प्रति:
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़।


14 / 125 / 2007—एस. आर. एस. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली — 110003, दिनांक, 25 मई 2012

सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश — 462004
  2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी. के भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:— पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर राज्य पुनर्प्रदयन के सम्बन्ध में विचार।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के निम्नलिखित सात (7) राज्य कर्मचारियों ने उनके विकल्प के विरुद्ध राज्य आवंटन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें दायर की थी और इन की याचिकाओं पर विचार करते हुए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके अभ्यावेदनों पर भारत सरकार को विचार करने के निर्देश दिये।

  1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को प्रशासी विभाग से प्राप्त मतंय के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ है और समिति ने उसके राज्य पुनर्प्रदयन की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। अतः किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के निम्नलिखित छ: (6) कर्मचारियों का राज्य पुनर्प्रदयन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है और श्री ए. के. बोस, फोटोग्राफर का राज्य पुनर्प्रदयन मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य किया जाता है।
क्रमांक कर्मचारी का नाम एवं पदनाम डब्ल्यू.पी.
1. श्री प्रदीप कुमार जैन, आर.ए.ई.ओ. 2975/06
2. श्री श्याम बाबू सक्सैना, आर.ए.ई.ओ. 1488/06
3. श्री प्रकाश चंद बैरागी, आर.ए.ई.ओ. 1122/06
4. श्री अनिल कुमार तिवारी, सर्वेयर 3195/07
5. श्री ए.ए. कुरैशी, आर.ए.ई.ओ. 1425/06
6. श्री एस. के. उपाध्याय, आर.ए.ई.ओ. 1242/06
  1. इस आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार उपरोक्त कर्मचारियों के राज्य पुनर्प्रदयन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये। इससे पहले इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in→Dopt→State Reorganization→Recent Orders→M.P.) पर जाँच लें।

भवदीय, (महेन्द्र सिंह शर्मा) अवर सचिव, दूरभाष: 24651898

प्रति:—

प्रमुख-सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़।

प्रतिलिपि:—

फाईल नं. — 14/07/12, 14/84/07, 14/77/06, 14/13/06vol IV, 14/73/07, एवं 14/76/07

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14/113/2008-एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003,
दिनांक, 25 मई 2012
सेवा में,
25 MAY 2016

  1. प्रमुख सचिव,
    मध्य प्रदेश शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग
    मंत्रालय, वल्लभ भवन,
    भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004
  2. प्रमुख सचिव,
    मध्य प्रदेश शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग,
    मंत्रालय, डी के भवन,
    रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषयः-
श्री शैलेन्द्र वर्मा, सहायक ग्रेड -III, कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, रायपुर,
राजस्व विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,
निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री शैलेन्द्र वर्मा,
सहायक ग्रेड – III ने उनकं छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय
छत्तीसगढ़ राज्य में याचिका सं. 2112/02 दायर की थी । माननीय उच्च न्यायालय ने
28/4/2003 को निर्देश दिये कि राज्य सरकार से मतंव्य मगंवा कर याचिकाकर्ता के
अभ्यावेदन पर विचार करेगी ।

  1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को श्री वर्मा के प्रशासी विभाग
    से प्राप्त मतंव्य के आलोक में उनकें प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने उसे
    01/4/2000 की ग्रेडेसन सूची में वरिष्ठ मानते हुये उसकें राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की
    है । भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है । अतः श्री वर्मा
    का राज्य पुर्नावंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।

  2. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के
    आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । आदेश जारी करने से पहले भारत
    सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in→Dopt
    →State Reorganization →Recent Orders→M.P.) पर जाँच लें ।

0/2
भवदीय,
(महेन्द्र सिंह शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 24651898

प्रतिः-
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़ ।


14/26/2006- एस. आर. एस. खण्ड -V भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली – 110003, दिनांक, 28 मई 2012

सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004
  2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी के भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:- श्री सुरेन्द्र कुमार खरे, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, आयुष विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बन्ध में विचार।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री सुरेन्द्र कुमार खरे, ए.एम. ओ. ने उनके छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य में याचिका सं. 5153/06 दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 15/11/2011 को निर्देश दिये कि राज्य सरकार से मतंव्य मगंवा कर केन्द्र सरकार याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करे।

  1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को श्री खरे के प्रशासी विभाग से प्राप्त मतंव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने दम्पति नीति के अर्न्तगत उसके राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की है। भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। अतः श्री खरे का राज्य पुर्नावंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है।

  2. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in → Dopt → State Reorganization → Recent Orders → M.P.) पर जाँच लें।

भवदीय, Mubhum Sih (महेन्द्र सिंह शर्मा) अवर सचिव दूरभाष : 24651898

प्रति:-
प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रमुख सचिव, आयुष विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़।


14/26/2006-एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003,
दिनांक, 28 मई 2012
सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
    मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004
  2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी के भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय:- डॉ. प्रकाश गर्ग, मेडिकल स्पेशलिस्ट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,
निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है डॉ. प्रकाश गर्ग, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने विकल्प के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के विरूद्ध याचिका सं. 1677/07 माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय बैंच इन्दौर में दायर की थी । माननीय उच्च न्यायालय ने $15 / 11 / 2011$ को निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार से मतंव्य भगवा कर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर केन्द्र सरकार विचार करे ।
2. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को डॉ. प्रकाश गर्ग के प्रशासी विभाग से प्राप्त मतंव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने उसके राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की है । भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है । डॉ. प्रकाश गर्ग का राज्य पुर्नावंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है क्योंकि उससे कनिष्ठ डा. ए. के. जैन को सामान्य वर्ग में मध्य प्रदेश राज्य आवंटित है ।
3. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in $\rightarrow$ Dopt $\rightarrow$ State Reorganization $\rightarrow$ Recent Orders $\rightarrow$ M.P.) पर जॉच लें ।
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प्रति:-
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़


14/110/2009-एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003,
दिनांक, 30 मई 2012
सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004
  2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी के एस भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय:- श्री जयकिशोर हिन्द्दोलिया, ग्रन्थपाल, शा. बहु. उ. मा. शा. बिलासपुर के अभ्यावैदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,
निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री जयकिशोर हिन्द्दोलिया, ग्रन्थपाल के छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य पुर्नावंटन के बारे में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों से प्राप्त सहमति के आलोक में भारत सरकार द्वारा पत्रांक 14/110/09एस.आर.एस. दिनांक $28 / 10 / 2009$ में अनापत्ति दी गई थी । इस प्रकरण में राज्य सरकारों के सम्बन्धित विभागों द्वारा दो वर्ष के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः श्री हिन्द्दोलिया ने एस सी/एस टी कर्मचारियों की नीति के अर्न्तगत छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य परिवर्तन के लिए दोबारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।
2. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में $20 / 04 / 2012$ को श्री जयकिशोर हिन्द्डोलिया के प्रशासी विभाग से प्राप्त मतंव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने SC/ST कर्मचारियों की नीति के अर्न्तगत उसके राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की है । भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है । अतः श्री जयकिशोर हिन्द्दोलिया का राज्य पुर्नावंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।
3. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in $\rightarrow$ Dopt $\rightarrow$ State Reorganization $\rightarrow$ Recent Orders $\rightarrow$ M.P.) पर जॉच लें ।
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14/64/2011-एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली – 110003,
दिनांक, 30 मई 2012
सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश – 462004
  2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, डी के भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

विषय:- श्री पुरूषोत्तम कोरी, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुर्नावंटन के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,
निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री पुरूषोत्तम कोरी, उपयंत्री (नाग.), जल संसाधान विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है । राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को उनके प्रशासी विभाग के मतंव्य के आलोक में उसके अभ्यावेदन पर विचार हुआ और समिति ने उसके राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की है । भारत सरकार ने समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है । अतः श्री कोरी का राज्य पुर्नावंटन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है क्योंकि वह अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है और वह मध्य प्रदेश का निवासी है ।
2. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुर्नावंटन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराये । आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in $\rightarrow$ Dopt $\rightarrow$ State Reorganization $\rightarrow$ Recent Orders $\rightarrow$ M.P.) पर जॉच लें ।
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प्रति:-
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
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14/26/2010—एस. आर. एस.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली — 110003,
दिनांक, 30 मई 2012

सेवा में,

  1. प्रमुख सचिव,
    मध्य प्रदेश शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग
    मंत्रालय, वल्लभ भवन,
    भोपाल, मध्य प्रदेश — 462004

  2. प्रमुख सचिव,
    छत्तीसगढ़ शासन,
    सामान्य प्रशासन विभाग,
    मंत्रालय, डी के एस भवन,
    रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय:— श्री कालूराम लड़िया, उप यंत्री, जल संसाधन विभाग के अभ्यावेदन पर राज्य पुनर्प्रदयन के सम्बन्ध में विचार ।

महोदय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि श्री कालूराम लड़िया, उप यंत्री के छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश आवंटन के लिए दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों के प्रशासी विभागों को इस विभाग के पत्रांक संख्या 14/26/10—एस.आर.एस दिनांक 24/05/2010 में दम्पति नीति के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिया था। परंतु श्री लड़िया के राज्य आवंटन के मुद्दे पर लगभग दो साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः उसने दोबारा अपना अभ्यावेदन एस. सी./एस. टी कर्मचारियों की नीति के अन्तर्गत प्रस्तुत किया और मध्य प्रदेश आवंटन का अनुरोध किया ।

  1. राज्य सलाहकार समिति की बैठक में 20/04/2012 को श्री कालूराम लड़िया के प्रशासी विभाग से प्राप्त मतव्य के आलोक में उनके प्रकरण पर विचार हुआ और समिति ने उसके राज्य पुनर्प्रदयन की अनुशंसा की क्योंकि वह मध्य प्रदेश का निवासी है उसने मध्य प्रदेश के विकल्प दिया था । भारत सरकार ने समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है । अतः श्री कालूराम लड़िया का राज्य पुनर्प्रदयन छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश राज्य किया जाता है ।

  2. इस आदेश के अनुपालन में मध्य प्रदेश सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुनर्प्रदयन के आदेश जारी करके इस विभाग को अवगत कराया । आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की सत्यता इस विभाग की वैबसाईट (persmin.nic.in→Dopt →State Reorganization →Recent Orders→M.P.) पर जाँच लें ।

भवदीय,
महन्त्र सिंह
(महेन्द्र सिंह शर्मा)
अवर सचिव
दूरभाष : 24651898

जारी : 14/26/10
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, डी. के. एस. रायपुर, छत्तीसगढ़ ।