Order Regarding Reorganization of Personnel Between Bihar and Jharkhand States

O

This document addresses a directive from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Government of India, concerning the reallocation of Shri Ajay Kumar, a Motor Vehicle Inspector. Following a court order, the Bihar State Advisory Committee considered Shri Kumar’s representation for reallocation. It was determined that Shri Kumar is a resident of Jharkhand and has opted for the state. Consequently, the committee recommended his reallocation to Jharkhand, which the Government of India has accepted. Therefore, Shri Ajay Kumar is now to be reallocated from Bihar to Jharkhand. The Bihar government is instructed to issue the necessary orders and inform the central government. It is also advised to verify the authenticity of this order on the Department of Personnel and Training website before proceeding.

SOURCE PDF LINK :

Click to access scanvt0008.pdf

Click to view full document content



स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. 28(सी)/26/2011-एस.आर.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 28 दिसंबर, 2012

सेवा में,
मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-8000011

2 8 DEL 202

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-8340011

विषय: श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग द्वारा दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या
3089/2007 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.09.20011 के अनुपालन में अभ्यावेदन पर निर्णय
तथा अवमाननावाद क्रमांक 1664/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2012 का अनुपालन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्देशानुसार मुझे यह कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा
सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3089/2007 में पारित न्यायादेश दिनांक 13.09.2011 के अनुपालन में राज्य
परामर्शदात् समिति, बिहार ने श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग के अभ्यावेदन पर
राज्य पुनर्प्रद्वार के सम्बन्ध दिनांक 09.07.2012 की बैठक में विचार किया। समिति का निर्णय नीचे
दर्शाया गया है:-

“अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मियों को उनके अधिवासिता (Domicile) के राज्य में
अथवा उनके द्वारा समर्पित विकल्प के राज्य में आवंटन किया जाने के संबंध में भारत सरकार के पत्र
संख्या-27/26/2006-एस.आर.(एस.) दिनांक 24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में श्री
अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक के मामले पर विचार किया गया। समिति ने पाया कि श्री कुमार
झारखण्ड राज्य के अधिवासी हैं एवं झारखण्ड राज्य विकल्पी हैं और अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।
विचारोपरान्त समिति द्वारा इन्हें झारखण्ड राज्य पुनर्प्रद्वार की अनुशंसा की गई।”

  1. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, अतः श्री अजय कुमार, मोटर
    यान निरीक्षक का राज्य पुनर्प्रद्वार बिहार राज्य से झारखण्ड राज्य किया जाता है।

  2. इस आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार उक्त कर्मचारी के राज्य पुनर्प्रद्वार के आदेश जारी
    करके भारत सरकार को अवगत कराये। आदेश जारी करने से पहले भारत सरकार के इस आदेश की
    सत्यता इस विभाग की वेबसाईट (persmin.nic.in→DOPT→State Reorganization→Recent
    orders→Jharkhand) पर जाँच लें।

भवदीय,
हस्ता./-
(के.पि.के. नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711प्रतिलिपि प्रेषित:

  1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।
  2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।
  3. राज्य परिवहन आयुक, परिवहन विभाग, विश्वस्वरैया भवन, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।
  4. श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक, परिवहन विभाग, ओम नन्दा अपार्टमेंट, फ्लैट न.-501, राजेंद्र पथ, पटना- 800001।

भवदीय,
अब ८ दा ८ 1336)
(के.पि.के. नंबिशन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-24623711