Order Regarding Reorganization of Bihar and Jharkhand State Employees Post Reorganization Act 2000

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This order, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Government of India, details the allocation of employees to the newly formed Jharkhand state. It states that individuals serving in the state of Bihar immediately before November 15, 2000, and involved in activities related to the Bihar Reorganisation Act, 2000, will be deemed to have been finally allocated to the successor state of Jharkhand from that date. However, any employee who obtained an interim stay order from a court regarding their allocation will have their final allocation subject to the court’s decision. Similarly, those who received a stay order to be exempted from allocation will not be considered allocated until the court’s order is no longer in effect. The order also lists the departments and employees allocated to Jharkhand, including those from the Minor Irrigation, Health, Medical Education & Family Welfare, Road Construction, and Agriculture (Horticulture) departments. The full list of 4 departments and 12 employees allocated to Jharkhand is attached. The order also specifies that it can be downloaded from the department’s website.

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फा. सं. 28/5/2012 – एस. आर. एस.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान माकिंट, नई दिल्ली – 110003,
दिनांक, 8 फरवरी 2013

आदेश संख्या 1 (झा)/मिश्रित/2013

बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में
निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के
संबन्ध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन,
उतरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11.2000
से ही अनंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उतरवर्ती झारखण्ड राज्य 15.11.2000 से ही सेवा के
लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो,
उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा
जहाँ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन
न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश
प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा ।

इस आदेश की प्रति इस विभाग की वेबसाइट (persmin.nic.in→ State
Reorgainztion division → Recent Orders) से डाऊनलोड किया जा सकता है ।

(के. पी.के.नम्बीशन )
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषा 011-24623711

संलग्नक:-
1. अनुबन्ध उत्‍तरवर्ती झारखण्ड राज्य में अंतिम रूप से आवंटित 4 विभागों के 12 कर्मचारियों की
सूची ।
प्रतिलिपि:-
1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800023
2. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, रॉची -834001
3. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदात् समिति, सिंचाई आवास, बेली रोड पटना- 800023

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विभाग का नाम: लघु सिंचाई विभाग

क्रमांक नाम जन्म तिथि पदनाम वेतनमान राज्य आवंटन
1 श्री गोपालकृष्ण घोष 07.01.1951 जलवेल्ता 6500-10500 झारखण्ड
2 श्री देवव्रत बनर्जी 09.05.1953 जलवेल्ता 6500-10500 झारखण्ड
3 श्री युगलमूर्ति प्रसाद 01.07.1951 जलवेल्ता 6500-10500 झारखण्ड
4 श्री सिन्हा लक्ष्मण शरण जागेश्वर 24.09.1953 उप निदेशक 10000-15200 झारखण्ड

विभाग का नाम: स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

1 डा. रमेश प्रसाद सिंह 04.07.1952 चिकित्सा पदाधिकारी 6500-10500 झारखण्ड
2 डा. लक्ष्मी नारायण शर्मा 11.07.1951 चिकित्सा पदाधिकारी 6500-10500 झारखण्ड

विभाग का नाम: पथ निर्माण विभाग

1 श्री कृष्ण नन्दन सिंह 03.01.1950 सहायक अभियंता 6500-10500 झारखण्ड

विभाग का नाम: कृषि विभाग (उद्यान निदेशालय)

1 श्री मोहम्मद निजामुद्दीन 04.02.1960 लिपिक 4000-6000 झारखण्ड
2 श्री विश्रांबर प्रसाद 19.01.1953 लिपिक 4000-6000 झारखण्ड
3 श्री किशोर प. सिंह 27.02.1951 लिपिक 4000-6000 झारखण्ड
4 श्री रतन कुमार मिश्र 15.03.1961 लिपिक 4000-6000 झारखण्ड
5 श्री विजय प्रसाद 03.03.1979 लिपिक 4000-6000 झारखण्ड

1 (जग) मिर्रान/2013