This document outlines the final allocation of personnel within the Water Resources Department (Headquarters) following the Bihar Reorganisation Act, 2000. It directs that individuals serving in activities related to the existing Bihar state prior to November 15, 2000, and who were serving in activities related to the successor Bihar or Jharkhand states from November 15, 2000, will be considered finally allocated to the successor Bihar state. Crucially, individuals who obtained an interim stay order from a court will have their final allocation effective only after the stay is vacated or according to the court’s final decision. Those who obtained a stay order to be freed from allocation will not be considered allocated until the court order expires. Additionally, individuals from the Water Resources Department (Headquarters) whose names are not on the attached allocation list due to ongoing considerations will continue to work on an interim basis until their final allocation.
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संख्या 28/59/2006-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 95 (ब) (बि )/2007
3 C JUN 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11 .2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।
परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।
परन्तु जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे।
संलग्नक: 1. अनुबंध ( 01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से जल संसाधन विभाग (मुख्यालय) के 04 कर्मियों की सूची ।
प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना:-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.
विभाग का नाम- जल संसाधन विभाग, (मुख्यालय)
बिहार अंतिम आवंटन सूची


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संलग्नक से धारिया नं विज्ञार/08
Annoram to ardat 60
Ghat/08
Gatsd 30
Uatsd