Order regarding allocation of personnel to Jharkhand following Bihar Reorganisation Act, 2000

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This official order from the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions directs that individuals serving in the erstwhile Bihar state prior to November 15, 2000, and continuing in the successor state of Jharkhand or Bihar, will be provisionally allocated to Jharkhand from that date. Individuals who have obtained a stay order from a court will have their final allocation decided by the court’s ruling. Similarly, those granted a stay on being relieved from allocation will not be considered allocated until the court order expires. Personnel from the Health, Medical, Education, and Family Welfare Department, whose names are under consideration, will continue on a provisional basis until their final allocation is determined. The order also includes a list of three personnel from the Health, Medical, Education, and Family Welfare Department allocated to Jharkhand.

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संख्या 28/42/2006-एस0 आर0 (एस0) भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंझलय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 78 (ब)( झा )/2008
30 MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के क्रियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती झारखंड राज्य 15.11.2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे ।
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प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.


विभाग का नाम-स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण
झारखंड अंतिम आवंटन सूची
कमांक नाम जन्म तिथि पदनाम वेतन मान रान्थ आवंटन
1 2 3 4 5 6
1 डा0 गेग्याल 12.3 .53 सहायक उप्प्रापद 10000-15200 झारखंड
चिकित्सा पदाधिकारी
2 अभय सिम्बा 12.1 .54 पी० जी० 6500-10500 झारखंड
चिकित्सा पदाधिकारी
3 राजिव रंजन सिन्हा 30.01 .52 पी० जी० 6500-10500 झारखंड

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