Order regarding allocation of personnel from Bihar to Jharkhand

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This order details the provisional and final allocation of employees from the existing Bihar cadre to the newly formed state of Jharkhand. Employees who were working in Bihar prior to November 15, 2000, and are now involved in activities related to the successor state (either Bihar or Jharkhand) will be provisionally allocated to the successor state from that date. This allocation will become final unless a court has granted an interim stay or specific directions have been issued by the court regarding their allocation. Employees who have obtained a stay order against being released from allocation will not be considered allocated as long as the stay order is in effect. Furthermore, individuals from the Primary and Adult Education Department whose names are not on the attached allocation list due to pending court cases will continue to work provisionally until their final allocation is decided. The document also includes a list of 8 personnel from the Primary Education Department to be finally allocated to Bihar.

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संख्या 28/7/2008. एस0 आर0 (एस0)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंढालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

लोक नायक भवन, तीसरा तल, खान माकिंट, नई दिल्ली. 110003 दिनांक मई, 2008
आदेश 2 (बि )/2008
29 MAY 2008
बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद द्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 15.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान बिहार राज्य के कियाकलापों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो, एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती बिहार राज्य या झारखण्ड राज्य, के कियाकलापों के सम्बन्ध में यथास्थिति, 15.11 .2000 से ही अनंतिम रुप से सेवा कर रहा हो, को, उत्तरवर्ती बिहार राज्य 15.11 .2000 से सेवा के लिए अन्तिम रुप से आबन्टित समझा जायेगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आबंटन, न्यायालय के स्थगन आदेश के रदद होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा, इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आबंटन न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगा ।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आबंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आबन्टित नहीं समझा जायेगा ।

परन्तु प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम विचाराधीन होने के कारण संलग्न आबंटन सूची में नहीं है, वे अपने अंतिम आबंटन होने तक यथावत अनंतिम रूप से कार्य करते रहेंगे।
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संलग्नक: 1. अनुबंध ( 01 पृष्ठ में ) उत्तरवर्ती बिहार राज्य में अन्तिम रुप से प्राथमिक के 08 कर्मियों की सूची ।

प्रतिलिपि: 1. अध्यक्ष, परामर्शदाढ़ी समिति, सिचाई आवास बेली रोड, पटना,-800023.
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना -800001.
3. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची -834001.


विभाग का नाम :-प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग
बिहार अंतिम आवंटन सूची- शिक्षा सेवा, वे0-6500-10500
कमांक नाम जन्म तिथि पदनाम वेतन मान राज्य आवंटन
2 2 3 4 5 6
1 शोभा पांडे 05-06-59 सह-शिक्षिका, नेतरहाट 8000-13500 बिहार
2 गीता कुमारी प्र0 10-01-59 अनुमण्डल शिक्षा 6500-10500 बिहार
पदाधिकारी 6500-10500 बिहार
3 डा0 रश्मि प्रभा 09-11-65 जिला विद्यालय निरीक्षिका 6500-10500 बिहार
4 निर्मला प्रसाद 17-04-60 सहायक निदेशक, मा0शि0 6500-10500 बिहार
5 कुमारी विमला सिंहा 02-02-55 जिला विद्यालय निरीक्षिका 6500-10500 बिहार
प्राचार्या, रा.क.उ.वि.
6 विलकिस जहॉ 21-08-63 प्राचार्या,रा.क.उ.वि.
शास्त्रीनगर 6500-10500 बिहार
7 रणजीत सिंह 20-02-53 जिला जन शिक्षा
पदाधिकारी 6500-10500 बिहार
8 वशिष्ठ नारायण झा 03-01-56 जिला जन शिक्षा
पदाधिकारी 6500-10500 बिहार

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अभिनव नेता, नेता
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