This notification declares the Shri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology as a statutory body under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training. This designation is made effective from May 9, 2014, in accordance with sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985. The notification also details a series of amendments and insertions to previous government gazette notifications dating back to May 2, 1986, specifically adding a new entry, serial number 207, to the list of authorities governed by the Act. The amendments highlight the extensive history of modifications to the original notification, with the last amendment prior to this one being on August 27, 2013. This move signifies a significant administrative step in classifying the institute as a statutory body, impacting its governance and operational framework within the Indian administrative landscape.
SOURCE PDF LINK :
Click to access P-13030_1_2012-AT-09052014-Hindi.pdf
Click to view full document content

कार्यक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 9 मई, 2014
का.आ. 1250(अ). —प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा 9 मई, 2014 को ऐसी तिथि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान थी चिंता तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम पर भारत के भू-भाग के भीतर सांविधिक निकाय होने के कारण लागू होंगे तथा दिनांक 2 मई, 1986 की संख्या सा.का.नि. 730(अ) द्वारा प्रकाशित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-
क्रम संख्या 206 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों की शामिल किया जाएगा, नामतः-
| क्रम सं. | निगम/समिति/अन्य प्राधिकारी का नाम | स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| “207. | श्री चिंता तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय।” |
[फा. सं. पी-13030/1/2012-एटी]
अर्जना वर्मा, संयुक्त सचिव
टिप्पणी.—मुख्य अधिसूचना को दिनांक 2 मई, 1986 की संख्या सा.का.नि. 730(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा तदन्तर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया:—
सा.का.नि. 1172 (अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986
सा.का.नि. 84 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
1959 GI/2014 (1)
साआ.नि. 409 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987 साआ.नि. 542 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995 साआ.नि. 748 (अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1998 साआ.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002 साआ.नि. 499 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2008 का.आ. 1228 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007 का.आ. 1823 (अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007 का.आ. 906 (अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008 का.आ. 2580 (अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008 का.आ. 2824 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 का.आ. 727 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 का.आ. 2411 (अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2010 का.आ. 956 (अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013 का.आ. 2617 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 2013
अर्चना बर्मा, संयुक्त सचिव