A new notification has been issued under the Administrative Tribunals Act, 1985, specifying April 22, 2013, as the date from which provisions of Section 14(3) of the Act will apply to the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority. This notification also amends a previous government notification from May 2, 1986. The amendment inserts a new entry for the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority, identifying it as an autonomous body under the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. A list of previous notifications that have amended the principal notification is also provided.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 844] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2013/चैत्र 22, 1935 |
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No. 844] | NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2013/CHAITRA 22, 1935 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2013
का.आ. 958(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 22 अप्रैल, 2013 को एतदद्वारा उस तारीख के रूप में वित्ति-निर्दिष्ट करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के प्रावधान भारतीय भूमि में स्थित पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नामक स्वायत्ताशासी निकाय पर लागू होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में दिनांक 2 मई, 1986 की सा.का.नि. 730(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 204 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, क्रमश: निम्नलिखित संख्या और प्रविष्टियाँ अंतर्वशित की जाएंगी, अर्थात् :—
1484 GI/2013 (1)
क्र.सं. निगम/सोसायटी/अन्य प्राधिकरण का नाम स्थिति
1.
2.
3.
“205. पौधा किस्म तथा कृषक अधिकार
कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता संरक्षण प्राधिकरण
विभाग) के अधीन स्वायत्तशासी निकाय”
[फा. सं. पी-13030/1/2012-ए.टी]
मनोज जोशी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और बाद में उनमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए :सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986
सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 1998
सा.का.नि. 8(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007
का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008
का.आ. 2824(अ), दिनांक 01 दिसंबर, 2008
का.आ. 727(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010 और
का.आ. 2411(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2010