Notification Regarding Indian Administrative Service (Sanctioned Strength) – Manipur

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This document details amendments to the Indian Administrative Service (Sanctioned Strength) Rules, 1955, specifically concerning the allocation of posts for the state of Manipur. It outlines the number of senior duty posts, minimum years of service required for appointments, and reservation percentages for various categories like state deputation, training, and promotion. The notification also references the North Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Act, 2012, and the formation of separate cadres for Manipur and Tripura.

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असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935
No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2013

सा.का.नि. 601(अ).—पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन अधिनियम, 2012 की धारा 61 (3) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पंडित अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है. अर्थात्:-

  1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पांचवें संशोधन विनियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।
  2. (2) ये विनियम 24.12.2012 को प्रवृत होंगे।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “मणिपुर-ब्रिटुरा” शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. अर्थात्:-

“मणिपुर

मणिपुर सरकार के अधीन वरिष्ठड़ ड्यूटी पद 60 तैमाती हेतु ल्यूनतम सेवावधि (वर्षो में)
सरकार के मुख्य सचिव 1
सरकार के अपर मुख्य सचिव 1 2
सरकार के प्रधान सचिव 4 2
सरकार के सचिव 15 2
आवासीय आयुक्‍त 1 2
महानिदेशक, राज्य प्रशिक्षण अकादमी 1 2
राज्यपाल के सचिव 1 2
मुख्यमंत्री के सचिव 1 2
सचिव, लोक सेवा आयोग 1 2
आयुक्‍त, विभागीय जांच 1 2
विशेष/अपर/संयुक्‍त/उप सचिव 9 2
उपायुक्‍त 9 2
उत्‍पाद शुल्क आयुक्‍त 1 2
कर आयुक्‍त 1 2
सतर्कता निदेशक 1 2
निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति 1 2
पंजीयक, सहकारी समिति 1 2
निदेशक, बंदोबस्त एवं म्‍ू अजिलेख 1 2
निदेशक, पर्यटन 1 2
निदेशक, सूचना और लोक संबंध 1 2
निदेशक, वाणिज्य एवं उद्य्योग 1 2
निदेशक, परिवहन 1 2
निदेशक, जनजातीय विकास एवं पिछड़ा वर्ग 1 2
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास 1 2
निदेशक, युवा मामले एवं खेल 1 2
निदेशक, उच्च शिक्षा 1 2
निदेशक, स्कूल शिक्षा 1 2
1. कुल वरिष्ठड़ ड्यूटी पद 60
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्‍त मद 1 का $40 \%$ से अधिक नहीं। 24

3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद। का 25% से अधिक नहीं। 15
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद। का 3.5% से अधिक नहीं। 2
5. अवकाश रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद। का 16.5% से अधिक नहीं। 9
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33.3% से अधिक नहीं। 33
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5-6) 77
कुल प्राधिकृत पद संख्या 110

[सं. 11031/03/2013-अ.भा.से.-11(क)]

मनोज कुमार द्रविवेदी, निदेशक (सेवाएं)

पाद टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन के फलस्वरूप, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अलग संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा के एक अलग संवर्ग तथा भारतीय वन सेवा के एक अलग संवर्ग विधि एवं न्याय (विधिक विभाग) मंत्रालय की दिनांक 24.12.2012 की अधिसूचना के तहत गठित किए गए हैं।

टिप्पणी (1): यह अधिसूचना जारी की जाने से पूर्व संयुक्त मणिपुर, त्रिपुरा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 207 थी।

टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्‌पश्‍चात्, भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के संदर्भ में निम्‍नलिखित सा.का.नि. संख्‍याओं तथा तिथियों द्वारा इन्‍हें संशोधित किया गया था:-

क्रम संख्या सा.का.नि. संख्या तारीख क्रम संख्या सा.का.नि. संख्या तारीख
1. 21 12.01.1974 11. 609 17.07.1982
2. 724 13.07.1974 12. 1242 15.12.1984
3. 233(अ) 17.03.1976 13. 294 16.04.1988
4. 44(अ) 28.01.1977 14. 5 09.12.1993
5. 867 09.07.1977 15. 21 (अ) 05.01.2000
6. 665 27.05.1978 16. 230 12.06.2000
7. 1325 11.11.1978 17. 232 (अ) 27.03.2008
8. 471 31.03.1979 18. 188 (अ) 24.03.2009
9. 769 26.07.1980 19. 71 (अ) 10.02.2010
10. 702(अ) 17.12.1980