This notification details amendments to the Indian Administrative Service (Seniority and Number of Posts) Regulations, 1955, specifically concerning the Tripura cadre. It outlines the number of senior duty posts, reservation percentages for central and state deputation, training, and leave reserves, as well as posts filled through promotion and direct recruitment. The notification references the North Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Act, 2012 and the All India Services Act, 1951. It also provides a historical context of previous amendments to the regulations and notes the formation of a separate cadre for Manipur and Tripura following the 1971 Reorganisation Act.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2013
सा.का.नि.603(अ).- पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012 की धारा 61(3) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संघर्ष), नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द सरकार, विपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संघर्ष पद संङया का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियमावली, 2013 कहा जा सकेगा। (2) ये विनियम 24.12 .2007 को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007:-
(क) अनुसूची-II-क में, तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों” में, प्रथम कॉलम में ‘मणिपुर-त्रिपुरा’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:- “त्रिपुरा
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 53 | तैनाती का न्यूनतम कार्यकाल (वर्ष में) |
|---|---|---|
| सरकार के मुख्य सचिव | 1 | – |
| सरकार के प्रधान सचिव | 2 | 2 |
| महानिदेशक, राज्य लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान | 1 | 2 |
| राज्यपाल, त्रिपुरा के प्रधान सचिव | 1 | 2 |
| प्रधान आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा भवन, नई दिल्ली | 1 | 2 |
| सरकार के सचिव | 8 | 2 |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद | 1 | 2 |
| आवासीय आयुक्त, त्रिपुरा | 1 | 2 |
| मुख्यमंत्री के सचिव | 1 | 2 |
| विभागीय जांच आयुक्त | 1 | 2 |
| सचिव लोक सेवा आयोग | 1 | 2 |
| सरकार के अपर सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव | 13 | 2 |
| जिलाधीश एवं समाहर्ता | 4 | 2 |
| उच्च शिक्षा निदेशक | 1 | 2 |
| स्कूल शिक्षा निदेशक | 1 | 2 |
| सतर्कता निदेशक | 1 | 2 |
| सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा निदेशक | 1 | 2 |
| खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निदेशक | 1 | 2 |
| भूमि अभिलेख एवं बल्दोबस्त निदेशक | 1 | 2 |
| सूचना, सांस्कृतिक मामले एवं पर्यटन निदेशक | 1 | 2 |
| सहकारी समितियों के रजिस्ट्रा | 1 | 2 |
| श्रमायुक्त | 1 | 2 |
| युवा मामले एवं खेल निदेशक | 1 | 2 |
| अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, निदेशक | 1 | 2 |
| अनुसूचित जातियों, अ.पि.व. एवं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के निदेशक | 1 | 2 |
| उत्पाद एवं कर निदेशक | 1 | 2 || | उदयोग एवं वाणिज्यक निदेशक | 1 | 2 |
| — | — | — | — |
| सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक | 1 | 2 | |
| हथकरघा, हस्तशिल्प एवं रेशमी कीट पालन. निदेशक | 1 | 2 | |
| निदेशक. योजना एवं समन्वय | 1 | 2 | |
| 1. | कुल वरिष्ठ इयूटी पद | 53 | |
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व(सीडीआर) उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नही | 21 | |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व(एसडीआर) उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नही | 13 | |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व(टीआर) उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नही | 1 | |
| 5. | छुट्टी रिजर्व(एलआर) और कनिष्ठ पद रिजर्व (जेआर) उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नही | 8 | |
| 6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा(भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के तहत पदोन्नति दवारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 के $331 / 3$ प्रतिशत से अधिक नही | 29 | |
| 7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5+6$ ) | 67 | |
| 8. | कुल प्राधिकृत पद संख्या | 96 | |
(सं.11031/04/2013-अ.भा.सं.॥(क)। मनोज कुमार द् विवेदी निदेशक (सेवाएं) पाद टिप्पणी: पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन के पश्चात मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अलग संवर्ग, भारतीय पुलिस सेवा का एक अलग संवर्ग, भारतीय वन सेवा का एक अलग संवर्ग, विधि एवं न्याय (विधिक विभाग) मंत्रालय की दिनांक 24.12 .2012 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है।
टिप्पणी (1): इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व संवर्ग मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 207 थी। टिप्पणी (2): मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 की का. नि. आ. सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात ये संयुक्त मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग के संबंध से निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए:
| क्रम सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक | क.सं. | सा.का.नि. सं. | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 12.01 .1974 | 11. | 609 | 17.07 .1982 |
| 2. | 724 | 13.07 .1974 | 12. | 1242 | 15.12 .1984 |
| 3. | 233 (अ) | 17.03 .1976 | 13. | 294 | 16.04 .1988 |
| 4. | 44 (अ) | 28.01 .1977 | 14. | 5 | 09.12 .1993 |
| 5. | 867 | 09.07 .1977 | 15. | 21 (अ) | 05.01 .2000 |
| 6. | 665 | 27.05 .1978 | 16. | 230 | 12.06 .2000 |
| 7. | 1325 | 11.11 .1978 | 17. | 232 (अ) | 27.03 .2008 |
| 8. | 471 | 31.03 .1979 | 18. | 188 (अ) | 24.03 .2009 |
| 9. | 769 | 26.07 .1980 | 19. | 71 (अ) | 10.02 .2010 |
| 10. | 702 (अ) | 17.12 .1980 |