This notification announces the partial modification of a previous notification dated December 4, 2008, which concerned the appointment of State Civil Service officers to the Indian Administrative Service (IAS) for the review years 1992-93 to 2006. In compliance with orders from the Central Administrative Tribunal (CAT), Chandigarh Bench, specific officers have been appointed to the IAS on probation. These appointments are made under Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, read with Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954. The appointees are assigned to the Punjab cadre of the IAS, effective until further orders, against vacancies determined by the Government of India. The notification also clarifies that previous notifications regarding appointments from the 2004 and 2005 selection lists will be deemed modified to this extent. Additionally, these appointments are subject to the outcome of Writ Petition No. 3916/2010 (DOPT vs. Megh Raj and Others).
SOURCE PDF LINK :
Click to access 14015_35_2010-AIS-I-B-Hindi.pdf
Click to view full document content
(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में प्रकाशनार्थ) संख्या 14015/35/2010-अ.भा.से.(1)-ख भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक : 15 दिसम्बर, 2010
अधिसूचना
श्री ए. एल. गर्ग और बैच द्वारा दायर ओ.ए.सं. 63-सीएच-2009 में माननीय के.प्र.अ., चण्डीगढ खण्डपीठ के दिनांक 17.08.2009 के आदेश के अनुसरण में तथा ओएस.91/सीएच/2010 में माननीय के.प्र.अ., चण्डीगढ खण्डपीठ के दिनांक 03.06.2010 के आदेश के अनुपालन में और भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विलियमावली, 1955 के विलियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) लियमावली, 1954 के लियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा वर्ष 1992-93 से 2006 की पुनरीक्षा चयन सूचियों में शामिल किए गए राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित करने वाली दिनांक 4 दिसम्बर, 2008 की पूर्व की अधिसूचना के आंशिक सुधार में, राष्ट्रपति पंजाब राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2004 और 2005 की पुनरीक्षा चयन सूचियों में उनके नाम शामिल किए जाने के आधार पर राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विलियमावली के विलियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों के लिए परियीक्षा पर अगले आदेश तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) लियमावली, 1954 के लियम 5(1) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब संवर्ग में आवंटित करते हैं।
पुनरीक्षा चयन सूची 2004
| क.सं. | अधिकारी का नाम(सर्वश्री) |
| — | — |
| 1. | वी.के.ओहरी |
| 2. | हरभूपिंदर सिंह |2. माननीय के.प्र.अ., चण्डीगढ, खण्डपीठ के निदेशों के तहत वर्ष 2004 और 2005 की चयन सूची से पहले अधिसूचित नियुक्तियां उपर्युक्त सीमा तक संशोधित मानी जाएगी ।
3. उपर्युक्त नियुक्तियां सीडब्ल्यूपी सं. 3916/2010(डीओपी एण्ड टी बनाम मेघ राज और अन्य) के परिणाम के अध्यधीन हैं ।
अवर सचिव, भारत सरकार
‘सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा) ।