This document details amendments to the Central Civil Services (Leave) Rules, specifically modifying the qualifying service requirement for four-year block leave from ‘three years’ to ‘four years’. It also lists previous notifications that have modified the original rules since 1922, providing a historical context for these changes. The notifications span various ministries including Finance, Home Affairs, and Personnel, Public Grievances and Pensions, and cover a range of dates from 1965 to 2009.
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असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 290] | नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्वेस्ट 5, 1932 |
|---|---|
| No. 290] | NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 मई, 2010
सा.का.नि. 448(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल नियमों में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—
- (1) इन नियमों का नाम मूल (संशोधन) नियम, 2010 है ।
- (2) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
- मूल नियमों में नियम 56 में, खंड (घ) के चौथे परन्तुक में “तीन वर्ष” शब्दों के स्थान पर “चार वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँ ।
[फा. सं. 26012/12/2010-स्थापना (क-IV)]
सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव
टिप्पणी: प्रधान नियम अर्थात मूल नियम 01 जनवरी, 1922 से लागू हुए और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-
वित्त मंत्रालय
- दिनांक 21-7-1965 की अधिसूचना संख्या 12(2)-ई.वी. (C)-63
- दिनांक 23-7-1966 की अधिसूचना संख्या 7(10)-ई.वी. /63
- दिनांक 8-7-1968 की अधिसूचना संख्या 7(6)-ई.वी. /68
- दिनांक 17-5-1969 की अधिसूचना संख्या 7 (2)-ई.वी./67-I
- दिनांक 26-5-1969 की अधिसूचना संख्या 7(2)-ई.वी./69-I
- दिनांक 26-5-1969 की अधिसूचना संख्या 7(14)-ई.वी./67-I
- दिनांक 7-2-1975 की अधिसूचना संख्या 7(7)-ई.वी. (क)/74
- दिनांक 20-8-1977 की अधिसूचना संख्या 7(8)-ई.वी. (क)/77
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
- दिनांक 30-11-1979 का अधिसूचना संख्या 19017/7/79-स्थापना(क)
- दिनांक 11-9-1981 की अधिसूचना संख्या 25013/4/80-स्थापना(क)
- दिनांक 12-6-1982 की अधिसूचना संख्या 15013/4/80- स्थापना.(क)
- दिनांक 11-10-1983 की अधिसूचना संख्या 26012/14/83-स्थापना(क)
- दिनांक 25-2-1984 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्थापना(क)
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
- दिनांक 2-7-1985 की अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्थापना(क)
- दिनांक . 7-10-1988 की अधिसूचना संख्या 25013/10/87-स्थापना(क)
- दिनांक 11-5-1989 की अधिसूचना संख्या 25013/11/87-स्थापना(क).
- दिनांक 30-8-1993 अधिसूचना संख्या 25012/2/86-स्थापना(क).
- दिनांक 9-2-1998 की अधिसूचना संख्या 28020/1/96-स्थापना(ग).
- दिनांक 13-5-1998 की अधिसूचना संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क)
[सा.का.नि.. संख्या 248(अ)दिनांक . 13-5-1998]
- दिनांक 27-5-1998 की अधिसूचता संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क) [सा.का.नि.. संख्या 276(अ)दिनांक 27-5-1998]
- दिनांक 12-11-1998 की शुद्धि पत्र संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क) (i)
- दिनांक 12.11-1998 की शुद्धि पत्र संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क) (ii) दिनांक 12.11-1998
- दिनांक 8-12-1998 की अधिसूचता संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क) [सा.का.नि.. संख्या 724(अ)दिनांक 8-12-1998]
- दिनांक 25-1-1999 की अधिसूचता संख्या 25012/2/97- स्थापना.(क). [सा.का.नि.. संख्या 49(अ)दिनांक 25-1-1999].
- अधिसूचता संख्या 24012/4/2001- स्थापना.(क) दिनांक 04-07-2001 [सा.का.नि.. संख्या 506(अ)दिनांक 4-7-2001]
- दिनांक 27-02-2002 की अधिसूचता संख्या 25012/6/2001- स्थापना.(क) [सा.का.नि.संख्या 117(अ)दिनांक . 27-2-2002]
- दिनांक 27-9-2005 की अधिसूचता संख्या 26012/3/2005- स्थापना.(क) [सा.का.नि.संख्या 613(अ)दिनांक 27-9-2005]
- दिनांक 29-5-2006 की अधिसूचता संख्या 26012/3/2005- स्थापना.(क) [सा.का.नि. संख्या 322(अ)दिनांक 29-5-2006]
- दिनांक 4-1-2007 की अधिसूचता संख्या 25012/5/2007- स्थापना.(क) (सा.का.नि.. संख्या-9(अ)
- दिनांक 17-10-2007 की अधिसूचता संख्या . 25012/5/2007- स्थापना(क) (सा.का.नि.संख्या 668(अ)].
- दिनांक 26.3.2009 की अधिसूचता संख्या 26012/5/2009- स्थापना,(क) [सा.का.नि.संख्या 203 (अ)].