This document details the proceedings of a meeting of the State Advisory Committee, Bihar, held in New Delhi on July 9, 2012. Key decisions included the confirmation of previous meeting minutes and discussions on the reallocation of employees. Several cases of individuals seeking re-allocation to Bihar or Jharkhand were reviewed, considering their domicile, options, and relevant government policies. Recommendations were made for re-allocation in cases like that of Shri Ajay Kumar, who was recommended for re-allocation to Jharkhand, and Shri Kartik Kumar, who was recommended for re-allocation to Bihar. The committee also considered cases related to court directives, such as that of Ajay Kumar in CWJC No. 3089/2007 and Krishnadev Prasad in CWJC No. 19995/2010. Decisions were made regarding the re-allocation of employees in departments like the Department of Health and Family Welfare, and recommendations were forwarded for final allocation. The meeting also addressed issues related to the final allocation of employees and the processing of representations against tentative allocations, with specific attention to Class-IV employees and cases involving court orders.
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राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार की नौर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में दिनांक-09.07.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-
समिति की उपर्युक्त बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-
1 श्री मनोज जोशी
संयुक्त सचिव (ए० एवं ए०टी०)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
नई दिल्ली-सह-अध्यक्ष, राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार।
2 श्री रविकान्त
प्रधान सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार-सह-सदस्य सचिव,
राज्य परामर्शदात् समिति, बिहार।
3 श्री के० पी० के० नम्बीशन
उप सचिव, एस० आर० (एस०)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नई दिल्ली।
2 समिति द्वारा दिनांक-06.06.2011 एवं 29.11.2011 की समिति की बैठक से संबंधित कार्यवाही को सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।
3. भारत सरकार के पत्र संख्या-28/18/2011 एस०आर०(एस०) दिनांक25.04.2012 द्वारा श्री अगम प्रसाद, सहायक अभियंता, उर्जा विभाग के गृह जिला की गलत सूचना के आधार पर पुनर्विटन के संबंध में विचार।
(i) उपर्युक्त मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली टिप्पणी कमांक-2 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) गृह (विशेष) विभाग के पत्र संख्या-11030 दिनांक-28.06.11 द्वारा श्री अगम प्रसाद का गृह जिला पटना मानते हुए इनके आवंटन पर पुनर्विचार हेतु की गई अनुशंसा पर समिति द्वारा विचार किया गया।
(iii) इस मामले को समिति की आगामी बैठक में विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया।4 सी0डब्लू0जे०सी० संख्या-3089/2007 अजय कुमार बनाम भारत सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी के अभ्यावेदन पर विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक -3 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कर्मियों को उनके अधिवासिता (Domicile) के राज्य में अथवा उनके द्वारा समर्पित विकल्प के राज्य में आवंटन किये जाने के संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या-27/26/2006 एस0आर0(एस0) दिनांक-24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री अजय कुमार, मोटर यान निरीक्षक के मामला पर विचार किया गया। समिति ने पाया कि श्री कुमार झारखण्ड राज्य के अधिवासी हैं एवं झारखण्ड विकल्पी हैं और अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। विचारोपरान्त समिति द्वारा इनहें झारखण्ड राज्य हेतु पुर्नावंटन की अनुशंसा की गई।
5 श्री कार्तिक कुमार, दिनचर्या लिपिक, सात्त्विक वित्त एवं कार्यकम, कार्यान्वयन विभाग को एस0टी0/एस0सी0 नीति के तहत् राज्य पुर्नावंटन पर विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक -4 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति नीति के तहत् भारत सरकार के पत्र संख्या-27/26/2006 एस0आर0(एस0) दिनांक-24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री कार्तिक कुमार, दिनचार्या लिपिक के मामले पर विचार किया गया।
(iii) समिति ने पाया कि श्री कुमार अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, इनका गृह जिला पटना, एवं बिहार विकल्पी हैं। विचारोपरान्त समिति द्वारा इन्हें बिहार राज्य पुर्नावंटन की अनुशंसा की गई।
6 सी0डब्लू0जे०सी० संख्या-19995/2010 कृष्णदेव प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी के अभ्यावेदन पर समिति के विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक -5 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) याचिकाकर्त्ता श्री कृष्ण देव प्रसाद, टंकक, गृह विभाग से राज्य पुर्नावंटन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर समिति द्वारा CWJC संख्या-19995/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक-19.05.2011 को पारित आदेश के आलोक में विचार किया गया। यह पाया गया की सी0डब्लू0जे०सी० संख्या-5381/07 में दिनांक-18/01/2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में उक्त वाद में याचिकाकर्त्ता श्री सुमन गुप्ता, सहायक (पिछडा वर्ग), जिनकी नियुक्ति सामान्य वर्ग में हुई थी, का पुर्नावंटन उनको सामान्य वर्ग में मानकर स्वीकार किया जा चुका है।
याचिकाकर्त्ता का टंकक वर्ग में कोटि कमांक-32 है। सामान्य वर्ग में कनिष्ठतम टंकक यानि श्री शम्भु प्रसाद सिन्हा (कोटि कमांक-30) को विकल्प के अनुरूप बिहार राज्य आवंटन हुआ है। अतः याचिकाकर्त्ता को सामान्य वर्ग का मानने पर भी राज्य पुर्नावंटन में कोई परिवतर्न नहीं होगा। अतएव समिति ने श्री प्रसाद के झारखण्ड राज्य से बिहार राज्य परिवर्तन के अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुशंसा की।7 श्री कौलेश्वर चौधरी, सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के अभ्यावेदन पर विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-6 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) समिति ने पाया कि श्री कौलेश्वर चौधरी का राज्य आवंटन उनकें द्वारा दिये गये विकल्प के राज्य झारखण्ड में किया गया है। ऐसी स्थिति में समिति द्वारा इनका अभ्योवदन अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी।
8 श्री शिलेन्द्र कुमार, निजी सहायक, सामान्य प्रशसन विभाग के अभ्यावेदन पर विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-7 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) समिति ने पाया कि निजी सहायक संवर्ग में कार्यरत बल-302 था, जिसमें बिहार एवं झारखण्ड के लिए कमश: 202 एवं 100 अनुमान्य हुआ। विभागीय प्रतिवेदन के आधार पर सामान्य श्रेणी में झारखण्ड राज्य में पाँच नाम खारिज होने के पश्चात कार्यरत बल घटकर 297 के अनुसार बिहार एवं झारखण्ड के लिए कमश: 197 एवं 100 के आधार पर श्री शिलेन्द्र कुमार का नया टेन्टेटिव आवंटन किया गया। भारत सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि कार्यरत बल-297 के अनुसार बिहार एवं झारखण्ड के लिए कमश: 198 एवं 99 होना चाहिए। इस आधार पर समीक्षा कर समिति की आगामी बैठक में विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया।
9 भारत सरकार के पत्र संख्या-28/18/2011 एस0आर0(एस0) दिनांक15.06.2012 द्वारा श्री गौरी शंकर प्रसाद, कृषि सेवा कोटि-2(शष्य) कृषि विभाग का एस0टी0/एस0सी0 नीति के तहत् राज्य पुनर्वंटन पर विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-8 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति नीति के तहत् भारत सरकार के पत्र संख्या-27/26/2006 एस0आर0(एस0) दिनांक-24.06.2010 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में श्री गौरी शंकर प्रसाद के मामले पर विचार किया गया। श्री प्रसाद अनुसूचित जाति के सदस्य है। इनका गृह जिला रोहतास (बिहार) है एवं अप्राप्त विकल्पी हैं। विचारेपरान्त श्री प्रसाद को बिहार राज्य पुनर्वंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
10 भारत सरकार के पत्र संख्या-28/18/2011 एस0आर0(एस0) दिनांक15.06.2012 द्वारा श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक, वित्त विभाग एवं श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, तत्कालीन सहायक, वन एवं पर्यावरण विभाग का दोनों उत्तरवर्त्ती राज्यों में हुए अंतिम आवंटन पर पुनरीक्षण हेतु विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-9 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-4101 दिनांक-19.03.2012 एवं पत्रांक-9353 दिनांक-29.06.2012 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में श्री रमेश चन्द्र गुप्ता का सही वरीयता कमांक-3261 एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा का सही वरीयता कमांक-3249 बताया गया है। इस आधार पर समिति द्वारा बिहार राज्य के लिए अंतिम रूप से आवंटित श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (वरीयता कमांक-41) का नाम बिहार सूची से तथा झारखण्ड राज्य के लिए आवंटित श्री सुनील कुमार सिन्हा (वरीयता कमांक-3236) का नाम झारखण्ड सूची से विलोपित करने की अनुशंसा की गयी।11 भारत सरकार के पत्र संख्या-28/18/2011 एस0आर0(एस0) दिनांक25.04.2012 द्वारा दिये गये निर्देश के आतोक में 08 (आठ) चतुर्थवर्गीय कर्मियों के संवर्ग विभाजन पर समिति का विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-10 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) समिति ने पाया कि सूची कमांक-01 श्री दिलीप कुमार पाण्डेय का विकल्प अग्रात्त के आधार पर झारखण्ड राज्य आवंटित किया गया है। इनकी पत्नी के द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है। समिति ने इस पर विचार नही किया। शेष 7 मामले में जहाँ संबंधित कर्मी का राज्य आवंटन इनके विकल्प के विरूद्ध हुआ है, वैसे कर्मियों को इनके अभ्यावेदन में इच्छित राज्य आवंटन किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई। ऐसे मामलों पर भारत सरकार के स्तर से कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। संबंधित कर्मियों की सूची परिशिष्ठ-1 के रूप में संलग्न।
12 एल0पी0ए0 संख्या-1185/2009 उमेश कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.02.2010 को पारित न्यायादेश पर समिति के विचार।
(i) उपर्युक्त वर्णित मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति की बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-11 द्वारा अवगत कराया गया।
(ii) श्री उमेश कुमार का आशु अवर निरीक्षक संवर्ग में झारखण्ड राज्य आवंटन किया गया है। पुलिस महानिदेशक का कार्यालय बिहार, पटना के पत्रांक-1082/पी०-2 दिनांक-24.10.11 में बताया गया है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश/ज्ञापांक-6189/पी०-2 दिनांक-04.10.99 द्वारा 01. 10.1997 के प्रभाव से श्री कुमार को पुलिस अवर निरीक्षक कोटि में प्रत्यावर्तित किया गया है तथा वरीयता के संबंध में बताया गया है कि कँडर आवंटन हेतु भेजे गये पुलिस अवर निरीक्षक की सूची में श्री विरेश कुमार (कमांक-5945) के उपर श्री उमेश कुमार का नाम आना चाहिए। गृह (विशेष) विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये बायोडाटा के अनुसार गृह जिला पटना, बिहार, आरक्षण कोटि-सामान्य एंव विकल्प-बिहार बताया गया है। अनारक्षित वर्ग में विकल्प एवं गृह राज्य के आधार पर श्री राम उदगार चौधरी, वरीयता कमांक-5998 का आवंटन बिहार किया गया है।
(iii) श्री उमेश कुमार ने बिहार राज्य आवंटन के लिए अभ्यावेदन दिया है। समिति द्वारा विचारोपरान्त आशु अवर निरीक्षक संवर्ग में झारखण्ड सूची से श्री उमेश कुमार का नाम विलोपित करने तथा पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में बिहार राज्य आवंटन करने की अनुशंसा की गई।
13 टेन्टेटिव आवंटन पर विचार।
स्वास्थ्य विभाग।
(i) स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न संवर्गो के 08 अप्रतिवेदित कर्मियों के टेन्टेटिव आवंटन पर समिति को बैठक की कार्यावली के टिप्पणी कमांक-12 द्वारा अवगत कराया गया।
समिति द्वारा चिकित्सा समाज सेवा संवर्ग के 01 कर्मी का झारखण्ड राज्य, प्रयोगशाला प्रावैधिकी संवर्ग के तीन कर्मी का बिहार एवं तीन कर्मी का झारखण्ड, तथा एवस-रे प्रावैधिकी (यक्ष्मा) संवर्ग के 01 कर्मी का बिहार राज्य के लिए टेन्टेटिव आवंटन करने की अनुशंसा की गई।14 टेन्टेटिव आवंटन के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों/शून्य अभ्यावेदनों के निष्पादन एवं अंतिम आवंटन पर विचार।
(i) समिति के समक्ष कार्यावली की टिप्पणी कमांक-13 के माध्यम से प्रस्ताव उपस्थापित किया गया।
लघु सिंचाई विभाग।
जलवेत्ता/भू-भौतिकी शास्त्री/भूगर्भशास्त्री संवर्ग के श्री कोशलेन्द कुमार झारखण्ड टेन्टेटिव एवं श्री गोपाल कृष्ण घोष बिहार टेन्टेटिव आवंटित कर्मी का अभ्यावेदन एक के बदले एक सिद्धांत के आधार पर विचार किया गया। श्री कुमार को बिहार एवं श्री घोष को झारखण्ड के लिए तथा शेष 07 कर्मियों को उनके टेन्टेटिव आवंटन के अनुरूप अंतिम आवंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
उपनिदेशक संवर्ग के कर्मियों से अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होने की सूचना प्रशासी विभाग द्वारा दी गई है। अतएव टेन्टेटिव आवंटन के अनुरूप उनके राज्य आवंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
कृषि विभाग (उद्यान निदेशालय)
प्रशासी विभाग द्वारा लिपिक संवर्ग के श्री नागेन्द्र नाथ ठाकुर को अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं दिलीप कुमार को पिछड़ा वर्ग का दावा सम्पुष्ट किये जाने तथा श्रीमती निर्मला झा की सेवा निवृति की सूचना दी गई। ये तीनों कर्मी झारखण्ड टेन्टेटिव आवंटित है। अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के एकल कर्मी एवं सेवा निवृति के कारण इन तीनों कर्मियों के अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त बिहार राज्य आवंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। झारखण्ड के तीन रिक्तियों को पूरा करने के लिए सामान्य कोटि के कनियतम तीन कर्मी यथा-नन्दे प्रसाद, वरीयता कमांक-13, पीताम्बर झा, वरीयता कमांक-16 एवं बिनोद कुमार, वरीयता कमांक-18 का नया टेन्टेटिव आवंटन करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई। शेष बिहार टेन्टेटिव-12 (बारह) कर्मियों एवं झारखण्ड टेन्टेटिव आवंटित-5 (पांच) कर्मियों को उनके टेन्टेटिव आवंटन के अनुरूप राज्य आवंटन की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
स्वास्थ्य चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण।
इस विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) के पांच (5) कर्मियों का टेन्टेटिव आवंटन किया गया था, जिसमें तीन कर्मियों द्वारा टेन्टेटिव आवंटित राज्य हेतु सहमति का अभ्यावेदन दिया है। समिति द्वारा टेन्टेटिव आवंटन के अनुरूप राज्य आवंटन की अनुशंसा की गई।
पथ निर्माण विभाग
सहायक अभियंता (असैनिक) सवर्ग के श्री कृष्ण नन्दन सिंह एवं लक्ष्मण वीर बढ़ेजा का टेन्टेटिव आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन नहीं दिये जाने की सूचना प्रशासी विभाग द्वारा दी गई है। अतएव इन्हें टेन्टेटिव आवंटन के अनुरूप इनके राज्य आवंटन की अनुशंसा की गई।
इसी सवर्ग के श्री शिव शंकर चौधरी एवं संजय कुमार भारती का अधिवासी राज्य की जानकारी के साथ एस0टी0/एस0सी0 नीति के तहत् समिति के आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
(ii) अंतिम आवंटन हेतु अनुशंसित किये गये मामलों की विवरणी परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।
15 सी0डब्लू0जे०सी0 संख्या-8469/2009 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलस्वरूप वादी श्री सत्य प्रकाश, मुन्नु प्रसाद, दोनों बीज तकनीशियन तथा अरविन्द कुमार सिंह, प्रयोगशाला सहायक, कृषि विभाग द्वारा दायर अवमानना वाद संख्या-3713/2009 के संबंध में विचार।
भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा उपर्युक्त मामले से संबंधित वस्तुस्थिति से समिति को अवगत कराते हुए कार्यावली में शामिल किया गया।
इस मुद्दे पर राज्य परामर्शदात् समिति की पिछली बैठक दिनांक-29.11.11 में विचार हुआ था, और समिति ने याचिकाकर्त्ता नं0-1 श्री सत्य प्रकाश, प्रयोगशाला सहायक,(वेतनमान-3200-4900) विकल्प के अनुसार (पिछड़ी जाति) के झारखण्ड राज्य से बिहार राज्य आवंटन करने की अनुशंसा की। भारत सरकार द्वारा इनका अंतिम आवंटन आदेश बिहार राज्य के लिए निर्गत हो चुका है।
याचिकाकर्ता न0-2 श्री मुन्तु प्रसाद और याचिकाकर्ता न0-3 श्री अरविन्द कुमार सिंह के राज्य पुनर्गठन पर निर्णय नहीं लिया जा सका। उसके प्रशासी विभाग से विकल्प के बारे में सूचनाएँ अप्राप्त थीं।
याचिकाकर्ता 2 और 3 के बारे में प्रशासी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि इन कर्मियों से राज्य आवंटन का विकल्प अप्राप्त था। प्रशासक समिति ने श्री मुन्तु प्रसाद, प्रधानेशाला सहायक, (वेतनमान-3200-4900) के पिछड़े वर्ग में राज्य आवंटन का विकल्प अप्राप्त होने के कारण उसे झारखण्ड राज्य में आवंटन की अनुशंसा की। समिति ने याचिकाकर्ता न0-3 श्री अरविन्द कुमार सिंह, प्रधानेशाला सहायक के राज्य आवंटन का निर्णय लम्बित रखने की अनुशंसा की क्योंकि उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई थी, और उसके विरूद्ध श्री अरविन्द कुमार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सीएडब्लू0-20सीए संख्या-15275/06 दायर किया है, जो विचाराधीन है।
16 आज की बैठक में जिन सम्पूर्णों के कर्मियों का टेन्टेटिव/नया टेन्टेटिव आवंटन अनुमोदित किया गया, उनके मामलों से संबंधित कर्मियों से उनके टेन्टेटिव आवंटन के विरूद्ध अभ्याग्रहण प्राप्त करने की तिथि टेन्टेटिव आवंटन निर्गत होने की तिथि से 30 दिनों के बाद की तिथि निर्धारित की जाती है।
बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।
1911
अध्यक्ष, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार, पटना।
राज्य परामर्शदातृ समिति का कार्यालय
ज्ञपांक—रा0प0स0-01/2004 128
पटना, दिनांक—28/9/2012
प्रतिलिपि श्री मनोज जोशी, संयुक्त सचिव, ए0 टी0 एवम् ए0, कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवम् पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली, -सह- अध्यक्ष-राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवम् राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची/ गृह सचिव, बिहार पटना एवम् श्री के0 पी0 के0 नैन्बीसन, उपसचिव, एस0 आर0(एस), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवम् पेंशन मंत्रालय, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवम् आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
19112
जिशेप्र-सचिव| 9 | Consideration of representations of Class-IV employees. | | | | |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| S.No | Name of the applicant | Home Distt. | Option | State
Allocated | State opted |
| i | Shri Dilip Kumar Pandey, Heavy Vehicle Driver, Mines\& Geo. Deptt. | Saharsa, Bihar | Not received | Jharkhand | Bihar |
| ii | Shri Ram Prakash Choudhary, Adeshpal, D/o Personnel, Sdmn. Ref. \& O. Lang. | Patna | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| iii | Shri Ram Awdesh singh, Adeshpal, Swasthya Abhiyantran vibhag | Sasaram, Bihar | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| iv | Shri Binod Prassd Kamti, Adeshpal, vit (Sansthik Vit) vibhag | Darbhanga, Bihar | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| v | Shri Suraj Choudhary, Adeshpal, Mines \& Geo. Deptt. | Vaishali, Bihar | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| vi | Shri Ramesh Prasad, Prayogshala Sewak, Road Construction Deptt. | Patna | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| vii | Shri Bindeshwari Ram, Prayogshala Sewak, Road Construction Deptt. | Banka,
Bihar | Bihar | Jharkhand | Bihar |
| viii | Shri Ranjit Kumar,
Adespal, Road
Construction Deptt. | Patna | Bihar | Jharkhand | Bihar |# परिशिष्ट-2
उन संवर्गो के अंतिम अनुशंसित आवंटन सूची की विवरणी, जिनमे कार्यरत कर्मियों से टेन्टेटिव आवंटन के विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों/शून्य अभ्यावेदन की सम्पुष्टि की गई है अथवा एक/एकल कर्मी के मामले, अथवा अप्रातिवेदित कर्मियों का टेन्टेटिव आवंटन।
| $\begin{gathered} \text { क } \ \text { मां } \ \text { क } \end{gathered}$ | विभाग का नाम | संवर्ग/पद | कर्मियों की कुल सं0 | बिहार आवंटित | झारखण्ड आवंटित | $\begin{gathered} \text { टी0ए } \ \text { फ0ए0 } \ \text { एल0 } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { लज्जित/ } \ \text { अनिर्णित } \end{gathered}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लघु सिंचाई विभाग | भूर्गभशास्त्री/भू-भौतिकी शास्त्री/जतवेत्ता | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| उप निदेशक | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | कृषि विभाग | लिपिक | 23 | 15 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | गृह विभाग | अवर निरीक्षक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | पथ निर्माण विभाग | सहायक अभियंता (असैनिक) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | चिकित्सा पदाधिकारी (मूल कोटि) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| चिकित्सा समाज सेवक | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| प्रयोगशाला प्रावैधिकी | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| एक्स-रे-प्रावैधिकी (दक्ष्मा) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |