Minutes of the Meeting of the State Advisory Committee

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This document details the proceedings of the State Advisory Committee meeting held on November 19, 2010. Key discussions included the reconsideration of an employee’s transfer based on medical grounds for his wife’s cancer treatment, and the final allocation of personnel to various departments in Bihar and Jharkhand following the state reorganization. The committee reviewed numerous individual cases and departmental proposals, making decisions on the placement of staff in different sectors such as transport, health, education, and administration. The minutes also cover the allocation of clerical and technical staff, with a focus on ensuring fairness and adherence to policy while considering individual circumstances and representations. Specific attention was given to cases involving medical hardships and the finalization of the state-wise distribution of employees in line with established guidelines and court directives.

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दिनांक 19.11.2010 को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के 190 नार्थ ब्लॉक, अवस्थित सभा-कक्ष में सम्पन्न राज्य परामर्शदातृ समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

  1. श्री राजीव कपुर, संयुक्त सचिव (ए०टी० एवं ए०) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  2. श्री अफजल अमानुल्लाह, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना।
  3. श्री के०पी०के० नाम्बिसन, उप सचिव, एस०आर० (एस०) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
  4. श्री अंजनी कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली।

कार्यवाही :-
दिनांक 24.06.2010 को सम्पन्न समिति की बैठक में कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्ट किया गया।
2. भारत सरकार के पत्रांक-28/08/2009-एस०आर०(स०) दिनांक-18.082010 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में श्री रा. ्ा धॅधात, श्रम अधीक्षक के पुनार्वांटन पर विचार:-
2.1 श्री राकेश प्रसाद, श्रम अधीक्षक की पत्नी का जिला मेडिकल बोर्ड बोकारो से प्रमाणित मेडिकल प्रमाण-पत्र श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखंड के प्रत्रांक-768 दिनांक 10.06.10, भारत सरकार के पत्रांक-28/18/2009 एस०आर०(एस०) दिनांक-18.08.10 द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे समिति के विचारार्थ रखा गया। मडिकल बोर्ड द्वारा श्री राकेश प्रसाद श्रम अधीक्षक की पत्नी श्रीमती स्मिता को कँसर रोग से ग्रसित बताया गया है।


2.2 श्री राकेश प्रसाद के अंतिम आवंटन की स्थिति संक्षिप्त में निम्नवत है:-
(क) श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, बिहार द्वारा श्रम अधीक्षक के 102 पदों में 68 बिहार एवं 34 झारखंड हेतु स्वीकृत रहने की सूचना दी गयी थी। इस पद के विरूद्ध 65 कर्मियों की सूची अंतिम आवंटन हेतु भेजी गयी। पदों के अनुपात में 43 बिहार एवं 22 झारखंड आवंटन अनुमान्य हुआ। 65 कर्मियों में 7 अनुसूचित जनजाति, 10 अनु० जाति, 7 अ०पि०वर्ग, 8 पिछड़ा एवं 33 सामान्य वर्ग के थे।
(ख) श्री राकोश प्रसाद का नाम श्रम अधीक्षक के 65 कर्मियों की सूची में क्रमांक-59 पर अंकित था। इनका गृह जिला-पटना, कोटि-क्रमांक-147 कोटि सामान्य (01) एवं विकल्प झारखंड अंकित था। सानान्य वर्ग के 33 कर्मियों में आरक्षित वर्ग के कर्मियों को समायोजित करने के पश्चात् 25 को बिहार एवं 8 को झारखंड आवंटन अनुमान्य हुआ। 33 में 20. का विकल्प झारखंड था। झारखंड विकल्पी 20 कर्मियों में 3 का गृह जिला भी झारखंड था। एक कर्मी झारखंड से सेवानिवृत हो गये थे जिनका विकल्प भी झारखंड था। एक कर्मी को सेवानिवति एवं विकल्प के आधार पर, 3 को विकल्प एवं गृह राज्य के आधार पर झारखंड आवंटन के पश्चात् 4 को विकल्प के आधार पर वरीयताक्रम में झारखंड हेतु टेंटेटिव आवंटन किया गया। विकल्प एवं वरीयता के आधार पर झारखंड टेंटेटिव आवंटित अंतिम कर्मी का कोटि क्रमांक-74 था, जबकि श्री राकेश प्रसाद को कोटि क्रमांक-147 था।
(ग) टेंटेटिव आवंटन के विरूद्ध उनका अभ्यावेदन प्रशासी विभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होने उल्लेख किया कि उनकी माँ हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, होइपोथायराडिज्म, सीहान-सिंड्रोम एवं मधु रोग से ग्रसित है, जिनका इलाज अपोलो अस्तपाल ध्रुर्वा, राँची में विशेषज्ञ चिकित्सकों से चल रहा है। इसके अतिक्ति उन्होने झारखंड, राँची का मूल निवासी रहने का दावा किया एवं उल्लेख किया कि जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा झारखंड में हुआ है, चल-अचल सम्पति राँची में है। बिहार लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के समय स्थायी पता राँची लिखा गया था परन्तु पत्राचार का पता पटना का अंकित किया “थ। पत्राधा के पता के आधार पर गृह जिला पटना अंकि.. कर दि.” गया है। विभागीय पत्रांक-1566 दिनांक-23.06.2006, पत्रांक-1717, दिनांक-26.05.2008 एवं पत्रांक-37 दिनांक 02.01.2009 द्वारा गृह जिला पटना रहने की सम्पुष्टि की गयी ।

दिनांक-30.11.2002 को समिति की बैठक में टेंटेटिव आवंटन के विरूद्ध विहित प्रक्रिया से प्राप्त अभ्यावेदनों को निष्पादित करने हेतु निर्धारित सिद्धांत के अनुसार एक के बदले एक का चयन करते समय सर्वप्रथम चिकित्सीय आधार पर सुयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित किया जाना है।


चिकित्सीय आधार पर स्वंय या परिवार फे निम्नांकित रोगियों को प्राथमिकता दिया जाना है। परिवार की परिभाषा में स्वय, दम्यfis एवं आश्रित संतान को गिना जाना है-
I. कँसर के मरीज-स्वंय या परिवार।
II. कार्डियक बाइपास सर्जरी-स्वंय, जो पिछले दो वर्ष के अन्तर्गत हुआ हो।
III. स्वंय का दृष्टिहीन होना।
IV. गुर्दे का प्रत्यारोपन या गुर्दे के फेलियोर के चलते पूर्णतः डायलिसिस पर निर्भर रहना-स्वंय या परिवार।
V. मानसिक रोग से ग्रस्त, रोगी कम से कम तीन माह के अन्तः रोगी के रूप में भर्ती रहना- स्वंय या परिवार।

श्री प्रसाद के अभ्यावदेन में उल्लेखित उनकी मों का रोग उपर्युक्त श्रेणी में नहीं था और न निर्धारित सिद्धांत के अनुसार उनकी मों परिवार की श्रेणी में ही थी। साथ ही न तो झारखंड से बिहार आने वाले कोई कर्मी उपलब्ध था।
अतएव टेंटेटिव आवंटन के अनुरूप बिहार हेतु उनका अनुशंसित आवंटन सूची दिनांक-30.06.2009 की बैठक में समिति के अनुमोदन के पश्चात् भारत सरकार को भेजा गया। भारत सरकार के आदेश सं०-10(बि०)/मिश्रित /दिनांक-18.12.2009 द्वारा अंतिम आवंटन का अदेश भी निर्गत किया जा चुका है।
2.3 विचारोपरांत समिति ने निर्णय लिया कि चूंकि इनके आवंटन में कोई त्रुटि नहीं है एवं आवंटन के विरूद्ध आपत्ति अभ्यावेदन में आवेदक ने पत्नी के कँसर के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया था। अत: इनके आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।
3. पथ/भवन निर्माण विभाग के विपत्र लिपिक संवर्ग के कर्मियों के अंतिम आवंटन की कार्रवाई संपन्न को जाने के पश्चात् इसी संवर्ग के एक नये कर्मी श्री पंकज कुमार के अंतिम आवंटन के संबंध में विचार।
3.1 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-22.12.2006 द्वारा विपत्र लिपिक श्री पंकज कुमार का प्रपत्र-2 में आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रतिवेदित करते हुए अनुरोध किया है कि इनका आवंटन अब तक किसी राज्य में नहीं हो सका है।


3.2 इस संवर्ग के अंतिम आवंटन की अनुशंसा समिति की बैठक दिनांक-17.03.2005 में तय हुई थी तथा भारत सरकार द्वारा इस संवर्ग का अंतिम आवंटन आदेश पत्रांक-43/2006 दिनांक-18.01.2006 द्वारा निर्गत हो चुका है।
3.3 भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र स०-14/279/2002-एस०आर०(एस०) दिनांक-15.09.2004 द्वारा दोनों राज्य सरकारों को संबोधित एवं संसूचित मार्ग निर्देश संबंध पत्र की कंडिका-1.2 का उद्धरण निम्नवत् है-
” 1.2 No. Allocation
This would include such cases where a person’s name figures neither in the provisional/tentative final allocation lists nor in the final allocation orders issued by the Central Government. However being state service personnel, they are required to be finally allocation to one of the successor states. The state government through their respective department may furnished details of such cases for consideration of the Central Government.”
3.4 उपर्युक्त दिशा-निर्देश के आलोक में प्रशासी विभाग से प्राप्त श्री पंकज कुमार के बारे में दिनांक-18. 04.2007 की राज्य परामर्शदातृ समिति की बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि ‘उक्त संवर्ग के प्रतिवेदित कर्मियों का मामलें भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित प्राक्यान से आच्छादित है। अतः ऐसे मामले राज्य सरकार के सवर्ग नियंत्री विभागों द्वारा प्रावधान के आलोक में निष्पादन योग्य है अर्थात ऐसे मामले समिति के स्तर से निष्पादनीय नहीं हैं एवं प्राप्त मामले प्रशासी विभागों को वापस कर दिए जायें।’
3.5 समिति पत्रांक-254 दि०-02.06.2007 द्वारा समिति के निर्णय के उद्धरण के साथ श्री पंकज कुमार के संबंध में प्राप्त विभागीय सभी कागजात प्रशासी विभाग को वापस कर दिया गया।
3.6 संवर्ग नियंत्री विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार के पत्रांक-8440 दि०-23.10.09 द्वारा यह मामला भारत सरकार के संज्ञान में लाए जाने पर भारत सरकार के पत्रांक-28/17/2009 एस०आर.०(एस०) दि.संक-10.11.2009 एवं स्मार दि०-11.06.2010 द्वार. इस मामले को समिति की आगामी बैठक के एजेण्डा में शामिल करने का निदेश के आलोक में समिति पत्रांक-141 दि०-18.04.2007 की बैठक में विचारित हो चुका है। पुन: भारत सरकार के दि०-03.09. 10 के पत्र द्वारा इस मामले को समिति की आगामी बैठक को एजेण्डा में सम्मिलित किए जाने का निर्देश दिया है।
3.7 उर्पुक्त विपत्र लिपिक संवर्ग का समिति द्वारा किए गये बंटवारा की स्थिति इस प्रकार है:-
I. जुल प्रतिवेदित स्वीकृत बल 23, जिसमें 15 बिहार एवं 08 झारखंड अनुमान्य।


II. कुल प्रतिवेदित कार्यरत बल 22, जिसमें 15 बिहार एवं 07 झारखंड अनुमान्य।
III कार्यरत 22 कर्मियों का आरक्षण कोटिवार.स्थिति:-
क-अनु० जनजाति कर्मियों की संख्या-शून्य
ख-अनु०जाति कर्मियों की संख्या-शून्य
ग-अ०पि० वर्ग कर्मियों की संख्या-03, बिहार 02 एवं झारखंड 01 अनुमान्य।
घ-पि० वर्ग कर्मियों की संख्या-07, बिहार 05 एवं झारखंड 02 अनुमान्य ।
ड़-सामान्य कर्मियों की संख्या-12, बिहार 08 एवं झारखंड 04 अनुमान्य।
IV. श्री पंकज कुमार का बायोडाटा इस प्रकार है-जन्म तिथि-01.06.1979, गृह जिला-नालंदा, नियुक्ति तिथि-17.05.2000, योगदान-की तिथि-22.05.2000 आरक्षण कोटि-5, कोटि क्रमांक-का कॉलम रिक्त, पदस्थापन-राँची एवं विकल्प-बिहार। मूल विकल्प प्रपत्र समिति कायालय को प्राप्त नहीं है।
V. श्री पंकज कुमार के आवंटन पर विचार किये जाने की स्थिति में इस संवर्ग का कुल कार्यरत बल, स्वीकृत बल के अनुरूप ही 23 हो जाएगा, जिसमें 15 बिहार एवं 08 झारखंड अनुमान्य होगा। बिहार हेतु कोई रिक्ति नहीं हैं। झाखंड राज्य में अबतक विभिन्न आरक्षण कोटि में अनुमान्यतानुसार 07 कर्मी अंतिम रूप से आवंटित है एवं रिक्ति भी झारखंड राज्य में ही है।
3.7 समिति ने सम्यक विचारोपरांत श्री पंकज कुमार का टी०एफ०ए०एल० झारखंड राज्य के लिए करने का निर्णय लिया जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

4 गृह विभाग के वितंतु संगठन के आखी संवर्ग के स्वीकृत पदों/कार्यरत बलों के बिहार एवं झारखंड राज्यों के बीच विभाजन हेतु प्राप्त विभागीय प्रस्ताव पर विचार।
4.1 गृह (आखी) विभाग के पत्रांक-1219 दिनांक-15.02.2010 द्वारा वितंतु संगठन के प्रपत्र-2 में 60 कर्मियों की सूची सहित विकल्प विपत्र एवं प्रपत्र-1 में पदों एवं कार्यरत् बल-र्” मूर्धा।। दख्यादि अन्य दो संवर्गो के साथ प्राप्त : भी।
4.2 समिति की दिनांक-11.03.2010 की बैठक की कार्यवाही सं०-12 द्वारा इन संवर्गो के आवंटन की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया एवं सिद्धांतों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया था।
4.3 साक्षर आखी (ऑप०) संवर्ग के पदों का विभाजन तथा कर्मियों का विभाजन हेतु टी०एफ०ए०एल० दिनांक-24.06.10 की समिति की बैठक में अनुमोदित किया जा चका है तथा साक्षर आखी (तक०) संवर्ग के कर्मियों की संख्या शून्य प्रतिवेदन रहने के कारण इस संवर्ग के पदों की विभाजन की आवशयकता नहीं पड़ी।


4.4 आरक्षी संटर्ग के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर विभागीय प्रस्ताव एवं तंतव्य अस्पष्ट रहने के कारण समिति पत्रांक-111 दिनांक-15.06.10 द्वारा विभाग से पत्राचार किए जाने एवं स्मारों के पश्चात् विभागीय पुलिस महानिदेशक कार्यालय के पत्रांक-1585/आर०ओट सिग्नल दिनांक-23.07.2010 द्वारा अवगत कराया गया कि ‘ वितंतु संगठन के सिपाही संवर्ग क्षेत्रिय सवर्ग के कर्मी हैं, राज्यस्तरीय नहीं। अतएव इन पदों एवं कर्मियों का राज्य आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता है।’
4.5 समिति ने इसे नोट किया तथा इस सूचना पर खेद प्रकट किया कि साक्षर आरक्षी (ऑप०) संवर्ग के दि०-24.06.10 को अनुमोदित टी०एफ०ए०एल० के विरूद्ध अबतक विभाग द्वारा आपत्ति अभ्यावेदन नहीं रेजा गया है। समिति द्वारा वह भी निर्णय लिया गया कि 24.06 . 2011 की अनुमोदित ली.एफ.ए.ए.ए. के उच्चतरित वर्तियों का एफ.ए.ए.ए. अवगत बैठक में रखा जाय।
5. सी०डब्लू०जे०सी० सं०-175/2008-अरबिन्द कुमार पाण्डेय बनाम बिहार राज्य तथा अन्य में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-18.08.2008 के अनुपालन हेतु दायर अवमानना वाद सं०-2855/2009 के आलोक में वादी जो गृह विभाग के वितंतु संगठन मुख्यालय के साक्षर आरक्षी (ऑप०) संवर्ग के कर्मी हैं, के अंतिम आवंटन के संबंध में विचार-
5.1 सी०डब्लू०जे०सी० सं०-175/2008-अरबिन्द कुमार पाण्डेय बनाम बिहार राज्य तथा अन्य में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-18.08.2008 का यह निर्णय संसूचित है कि ‘संबंधित परिवादी, याचिकाकर्त्ता के आवेदन पर नियमों के आलोक में न्यायादेश की प्राप्ति के आठ सप्ताह की अवधि में समुचित निर्णय ले लें।’ इस आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा दांयर एक अवमानना वाद स०-2855/2009 भी पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन है।
5.2 समिति पत्रांक-43 दिनांक-18.03.2008 द्वारा इस संबंध में विस्तृत विभागीय सूचना एवं मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने पर स्मारों के पश्चात् प्रशासी (गृह) विभाग, बिहार के पत्रांक-06/डब्लू०54/2004/गृ०आ०1219 दिनांक-15.02.2010 सा वादी के संवर्ग की राज्य स्तरीय सवर्ग ज्ञाते हुए स्वीकृत पदों एवं कार्यरत बलों के बिहार एवं झारख . राज्य में बंटवारा हेतु कागजात समिति कार्यालय को उपलब्ध कराया गया राज्य बंटवारा की नियत तिथि-15.11.2000 के लगभग दस वर्षों के पश्चात् प्राप्त विभागीय प्रस्ताव के आलोक में समिति की दिनांक-11.03.2010 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं सिद्धांतों के अनुसार आवंटन एवं पद विभाजन की कार्रवाई किया जाए।
5.3 समिति की दिनांक-24.06.2010 की बैठक में वादी के संवर्ग के पदों का विभाजन एवं कर्मियों के आवंटन हेतु टी०एफ०ए०एल० का अनुमोदन करते हुए दिनांक-24.09.2010 तक कर्मियों का


अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु दोनों राज्यों के मुख्य सचिव को संवर्ग के 422 कर्मियों की सूची (टी०एफ०ए०एल०) भेजी गई। समाचार पत्रों के माध्यम से भी सूचना निर्गत किया गया।
5.4 समिति पत्रांक-199 दिनांक-07.10.2010 द्वारा वादी के प्रशासी विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि अभ्यावदेन की निर्धारित समय-सीमा समाप्त हो चुकी है। अतः प्राप्त सभी अभ्यावेदन, जिसमें झारखंड राज्य में पदस्थापित कर्मियों का अभ्यावेदन भी शामिल हो, प्रपत्र-9 में विभागीय मंतव्य के साथ समिति की आगामी बैठक में अंतिम आवंटन की कार्रवाई हेतु अविलंब उपलब्ध कराया जाए। प्रशासी विभाग से अभ्यावेदन प्राप्त होने में समय लगने की संभावना है।
5.5 विशेष परिस्थिति में अवमानना वाद से आच्छादित वादी अरबिन्द कुमार पाण्डेय के अंतिम आवंटन के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया गया:
क- प्रशासी विभाग से संवर्ग के कर्मियों का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर ही इस सवर्ग के कर्मियों की अंतिम आवंटन की कार्रवाई की जाएगी।
ख- वादी का नाम टी०एफ०ए०एल० के बिहार सूची के क्रमांक-260 पर अनारक्षित में विकल्प तथा गृह राज्य के आधार पर वरीयता क्रम में किया गया है, जिसमें वादी का नाम 132 कर्मियों में नीचे से 24वें क्रमांक पर है।
5.6 समिति ने विचारोंपरांत न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री अरबिन्द कुमार पाण्डेय के टी०एफ०ए०एल० के अनुरूप ही इच्छित राज्य बिहार में अंतिम आवंटन की अनुशंसा इस शर्त पर करने का निर्णय लिया कि संवर्ग के अभ्यावेदनों के निष्पादन के क्रम में इनका अंतिम आवंटन प्रभवित होता है तो इनका आवंटन तदनुरूप प्रभावी समझा जाएगा। आर०एफ०ए०एल० परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है।
6. भारत सरकार के पत्रांक-28/16/2003-एस०आर० (एस०) दिनांक-07/08.10.2010 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के नियंत्रणाधीन अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों तथा राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के अंतिम आवंटन हेतु अनुशंसित आवंटन सूची समिति कार्यालय के पत्रांक-335 दिनांक-27.06.2003 एवं 5.3ांक-271 दिनांक-24.05.2004 द्वारा भारत सरकार को भेजी गई है। भारत सरकार के


पत्रांक-28/16/2003 दिनांक-07/08.10.2010 प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इन कर्मियों की अनुशंसा निर्धारित नियम के अनुसार नही की गई है। अतः समिति के पुर्नविचार हेतु अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया गया है।
6.2 उपर्युक्त संस्थानों के कर्मियों के आवंटन की स्थिति संक्षिप्त में निम्नवत् है:-
(क) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के पत्रांक-2205 दिनांक-19.11.2001 द्वारा अपने नियंत्रणाधीन 1859 कर्मियों की सूची एक ही क्रम में आवंटन हेतु भेजी गई थी, जिसमें 1 से 96 तक के कर्मी मुख्यालय एवं इसी स्तर के थे। जबकि 97 से 801 तक अभियंत्रण महाविद्यालयों के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं दर्जनों तरह के अन्य शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मी थे। उसी प्रकार 802 से 1819 तक राजकीय पोलिटेकनिक/खनन संस्थान के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मी थे। क्रमांक-1820 से 1859 तक राजकीय महिला औद्योगिक महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मियों की सूची थी।
(ख) अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेकनिक एवं खनन संस्थानों के शैक्षणिक कर्मियों के विषय का नाम लिखा हुआ था। जबकि प्रयोगशाला सहायक (331 से 356 एवं 1419 से 1455), प्रदर्शक (450 से 477 एवं 1404 से 1409), अनुदेशक/कनीय अनुदेशक (482 से 510 एवं 1060 से 1201), इत्यादि जिन्हे देखने से मालूम होता है कि विषय विशिष्ट के जानकारी वाले व्यक्तियों से ये पद भरे जाते होंगे, लेकिन उनके नामों के समक्ष कोई विषय अंकित नहीं था। 1820 से 1859 तक राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय के कर्मियों की सूची थी, जिसमें 10-12 को छोड़कर सभी महिला कर्मी थी, जिनका अध्यापन विषय अंकित नहीं था।
(ग) निर्धारित सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए जो शैक्षणिक स्टाप थे, उनका बंटवारा उस विषय के स्वीकृत पदों के अनुपात एवं उसके विरूद्ध उपलब्ध कर्मियों के अनुसार किया जाना था, जिसकें लिए महत्वपूर्ण आवशयकता वरीयता क्रम की होती है। क्योंकि जहां विकल्प के अनुसार आवंटन संभव नहीं होता है, वहां कनीयता अथवा वरीयता क्रम से आवंटन करने का सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में इन संस्थानों के काँनयां को निर्धारित सिद्धांत के अनुसार आवंटन में कठिनाई महंक्ष्त किया गया।
(घ) सूची का विशलेषण इस दृष्टिकाण से किया गया कि सामान्यतः उनका एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण/पदस्थापन होता है या नहीं। इन संस्थानों में कार्यरत 1762 कर्मियों में से बिहार में पदस्थापित 976 में केवल 20 ने झारखंड का विकल्प दिया था, उसमें 4 ऐसे हैं जो अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों के थे। उसी प्रकार झारखंड में पदस्थापित 786 कर्मियों में से 64 ने बिहार का विकल्प दिया था, जिसमें 46 अधिग्रहित महाविद्यालय के कर्मी थे। अर्थात् 64 कर्मी वर्तमान पदस्थापन के विपरीत राज्य हेतु विकल्प दिया था। प्रशासी विभाग द्वारा भेजी गई सूची के


साथ एक प्रतिवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालय के कर्मियों का अंतिम रूप से समायोजन अभी अनिर्णीत है। तत्कालिन उनकी अस्थाई रूप से सेवा में लेने/पदस्थापन संबंधी निर्गत आदेश की निर्गम तिथि को योगदान तिथि को मानते हुए सूची में नाम अंकित किया गया। इस प्रकार अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों के कर्मचारियों का राज्य आवंटन का दावा मजबूत नहीं था, क्योंकि उन्हें तत्काल सेवा में रखना मात्र एक औपबंधिक व्यवस्था थी। अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों को छोड़ देने पर पदस्थापन के विरूद्ध देने वाले कर्मियों की संख्या 34 रह जाती है।
(क) उपर्युक्त समस्याओं पर सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार से विमर्श किया गया, जिसमें उन्होने कोटि-क्रमांक देने में असमर्थता व्यक्त की एवं बताया कि अधिग्रहित महाविद्यालयों में 1991 से 1999 के बीच वे विभिन्न तिथियों को सरकारी सेवा में आये हैं, उनका कोई वरीयता क्रम नहीं बना है।
6.3 इस मामले को समिति की बैठक दिनांक-24.08.2002 में उपस्थापित किया गया। समिति ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि इन संस्थानों के कर्मियों का टेंटेटिव आवंटन जो जहाँ है, वहाँ (As is where is) के आधार पर किया जाए। समिति के निर्णय एवं अनुमोदन के पश्चात् आवंटन प्रचारित करते हुए प्रशासी विभाग के माध्यम से अभ्यावेदन आमंत्रित किया गया।
6.4 टेंटेटिव आवंटन के विरूद्ध अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर समिति की बैठक दिनांक-07.06.2003 में विचार करते हुए अनुशंसित अंतिम आवंटन सूची के साथ अभ्यावेदकों को मूल रूप से समिति कार्यालय के पत्रांक-335 दिनांक-27.06.2003 के साथ भारत सरकार को भेजा गया।
6.5 अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षकों की अनुशंसित सूची भेजे जाने के पश्चात् भारत सरकार ने अपने पत्रांक-28/16/2003 एस०आर०(एस०) दिनांक-06.08.03 के द्वारा यह शंका व्यक्त की कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के कर्मियों का टेंटेटिव आवंटन सामान्य स़िम्नांगों ने हटकर किये जाने पर कहीं गूए जटिग ? उत्पन्न हो सकती है।
भारत सरकार के उक्त पत्र को समिति की बैठक दिनांक-16.08.2003 की बैठक में विचारार्थ उपस्थापित किया गया। समिति द्वारा बैठक में इस पर सविस्तार पूर्वक विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ‘इन पदों के क्षेत्रिय स्वभाव को देखते हुए, भारत सरकार आर०एफ०ए०एल० को अनुमोदित करना चोहगी या विकल्प में, पूर्व से अपनाई गई प्रक्रिया में, सुधार संबंधी, कोई अन्य निर्देश जारी करने पर भारत सरकार विचार कर सकती है, जिसके अनुसार समिति द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।’


६.६ दिनांक-16.08.2003 की बैठक में लिये गये निर्णय पर भारत सरकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने पर समिति की बैठक दिनांक-10.04.2004 में उन शैक्षणिक संस्थानों के शेष शिक्षककों एव शिक्षकेतर कर्मियों के अभ्यावेदनों पर विचारोपरांत जो जहाँ है, वहाँ (As is where is) के आधार पर अनुशंसित अंतिम आवंटन सूची मूल अभ्यावेदनों के साथ समिति कार्यालय के पत्रांक-271 दिनांक-24.05.2004 द्वारा भारत सरकार को भेजी गयी।
6.7 गृह (विशेष) विभाग, बिहार के पत्रांक-179 दि०-05.01.07 द्वारा की बी०आई०टी०, सिंदरी के तीन शिक्षकों के संयुक्त अभ्यावेदन को अग्रसारित किया गया, जिसमें जो जहाँ है, वहाँ (As is where is) के आधार पर अंतिम आवंटन का विरोध करते हुए उनके विकल्प के राज्य बिहार (गृह राज्य) में आवंटन किया गया है।
समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में अंतिम आवंटन के साथ सूची भारत सरकार को भेजी जा चुकी है उन मामलों में अब प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर समिति कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, परन्तु अभ्यावेदनों को यथावत् भारत सरकार को भेज दिया जा सकता है।
6.8 दोनों राज्यों के प्रशासी विभाग के प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने के कारण इस मामले को स्थगित रखते हुए अगली बैठक में विचार हेतु रखने का निर्णय लिया गया।
7. वर्ग-IV के कर्मियों से ईच्छित राज्य आवंटन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में विचार:-
7.1 भारत सरकार के पत्रांक-28/01/2010 एस०आर० (एस०) दिनांक-06.10.10 द्वारा प्राप्त 42 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की सूची तथा इनके अभ्यावेदन की प्रति इनके पुर्वआवंटन पर विचार हेतु प्राप्त हुआ है।
7.2 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक-02.11.2007 को जारी दिशा-निर्देश के आलोक में विभिन्न विभागों के 42 कर्मियों को उनके अभ्यावेदनों में इच्छित राज्य आवंटन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया।
7.3

आव के अध्ययन के उपरांत पाया गया कि सूची क्रमांक-35 का एक मामला ऐसा हैं, जिसमें संबंधित कर्मी का उनके विकल्प के अनुरूप राज्य आवंटन हुआ है। अब वे अपने आवंटित राज्य में बदलाव चाहते हैं। समिति द्वारा ऐसे मामले में राज्य आवंटन में बदलाव की अनुमति नहीं प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


7.4 सूची के शेष 41 मामलों में जहाँ संबंधित कर्मी का राज्य आवंटन उसके विकल्प के विरुद्ध हुआ है, वैसे कर्मी को उनके अध्यावेदन में इच्छित राज्य आवंटित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी। ऐसे मामलों पर भारत सरकार के स्तर से कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.5 परिशिष्ट-3 के रूप में संलग्न तालिका के क्रम् सं०-35 को छोड़कर शेष 41 कर्मियों का पुर्नराज्य आवंटन अनुमोदित किया गया है।
8. टेंटेटिव आवंटन के विरुद्ध प्राप्त अध्यावेदनों/शून्य अध्यावेदनों के निष्पादन पर विचार
8.1 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनचर्या लिपिक संवर्ग के दो अनिर्णीत कर्मियों के टेंटेटिव अंतिम आवंटन के विरुद्ध प्राप्त अध्यावेदन का निष्पादन करते हुए एक कर्मी को बिहार तथा एक कर्मी को नया टी०एफ०ए०एल० करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.2 गृह विभाग के तीन संवर्ग के चार कर्मियों में 3 को बिहार एवं 1 कर्मी का नया टी०एफ०ए०एल० करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.3 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के 11 संवर्ग के 43 कर्मियों में से 30 कर्मियों को बिहार एवं 13 कर्मियों को झारखंड आवंटन करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.4 जल संसाधन विभाग के 3 संवर्ग के 17 कर्मियों में से 14 कर्मियों को बिहार एवं 3 कर्मियों को झारखंड आवंटन करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.5 विधि विभाग के अंतर्गत मुख्यालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय के 4 संवर्ग के 18 कर्मियों में से 13 को बिहार एवं 5 कर्मियों को झारखंड आवंटन करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.6 माध्यमिक शिक्षा विभाग के 3 . 4 के 3 कर्मियों में से 1 कर्मी को बिहार एन 2 कनि . को झारखंड आवंटन करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.7 श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग के 1 अवशेष कर्मी का बिहार आवंटन करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।
8.8 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (पशुपालन) के पशुधन पर्यवेक्षक संवर्ग के 81 कर्मियों में से 75 कर्मियों को बिहार एवं 5 कर्मियों को झारखंड आवंटन एवं 1 कर्मी का अनिर्णीत रखने का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिसे समिति ने अनुमोदित किया।


8.9 अंतिम आवंटन हेतु अनुशंसित किये गये मामलों की विवरणी परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न है।
9. आज की बैठक में जिन संवर्ग के कर्मियों का टेंटेटिव/नया टेंटेटिव आवंटन अनुमोदित किया गया उनकें मामलो में संबंधित कर्मियों से अभ्यावेदन प्राप्त करने हेतु टेंटेटिव/नया टेंटेटिव आवंटन होने की तिथि के०द दिनो-निर्धारित की जाती है।

बैठक सघन्यवाद समाप्त हुई।

अध्यक्ष

राज्य परामर्शदातृ समिति
सिंचाई आवास, बेली रोड
पटना-23

ज्ञापांक-का०को०-38/2001- 153 पटना, दिनांक-
प्रतिलिपि, श्री राजीव कपुर, संयुक्त सचिव (ए०टी० एवं एस० आर०) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-सह-अध्यक्ष, राज्य परामर्शदातृ समिति, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, झारखंड, राँची/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/गृह सचिव, बिहार, पटना एवं श्री के०पी०कॅ० नाम्बिसन, उप सचिव, एस०आर० (एस०) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


विभाग का नाम- प्रधानमंत्री निर्माण विभाग राज्य परामर्शदात् समिति, कार्मिक कोषांग प्रपत्र सं0-2.
झारखंड टेनटेटिव अंतिम आवंटन सूची-वि.व लिपिक राज्य पुनर्गठन हेतु राज्य कर्मियों के अंतिम आवंटन हेतु वरीयताक्रमानुसार सूची-वि.व लिपिक
विभागीय सूची का चयन नाम
1 1A
पिछड़ा वर्ग में विकल्प के विरूद्ध कनीयता
1 क्रम मे -1

नोट- कुल स्वीकृत बल 23 बिहार एवं झारखंड अनुमान्य 15 एवं 8। कुल कार्यरत बल 22+1=23, अबतक आवंटित 22 बिहार 15 एवं झारखंड 7।


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The “y” “s”ntations received from the following (Tann P’ muploye”n sarking, n”vation of allocation according to their options as per the policy on allocation of Class-V employees, as under:-

3.No.
1.
Name of the applicant Shri Subsuth Kumar, Truck Khalasi, Mines \& Geo. Deptt. Home Disti.
Patna
Option
Bihar
State Allocated Jharkhand State Opted Bihar
2. Shri Anil Kumar, Truck Khalasi, Mines \& Geo. Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
3. Mohd. Hassim, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
4. Shri Rajender Arnay, Abhilekhwah, Path Nirman Vibhag Gaya Bihar Jharkhand Bihar
5. Shri Kunwar Prasad, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
6. Smt. Saraswati Devi, Adeshpal, Health \& Fam. Wel. Department Patna Bihar Jharkhand Bihar
7. Shri Shivnath Ram, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
8. Shri Bageshwar Pathak, Adeshpal, Path Nirman Vibhag Muzzafarpur Bihar Jharkhand Bihar
9. Shri Umesh Prasad, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
10. Shri Anand Lal Paswan, Adeshpal, Rural Dev. Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
11. Shri Dayanand Thakur, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
12. Shri Sajjan Paswan, Adeshpal, Industry Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
13. Shri Niranjan Singh, Vedhan Khalasi, Mines \& Geo. Deptt. Patna Bihar Jharkhand Bihar
14. Shri Kuldeep Rai, Adeshpal, Awas Vibhag Patna Bihar Jharkhand Bihar
15. Mohd. Allauddin, Jangeerwahak, Mines \& Geo. Deptt. Samstipur Bihar Jharkhand Bihar
16. Shri Ravinder P 35id, Singh, Adeshpal, Pandhayat Raj Nideshalay Pat- Bihur Jharkhand Bihar
17. Shri Suresh Prasad Singh, Prayogshala Scwak, Path Nirman Vibhag Bihar Bihar Jharkhand Bihar
18. Shri Vijay Kumar Sahni, Rural Dev. Deptt. Darbhanaga Bihar Jharkhand Bihar
19. Shri Lallan Rajak, Adeshpal, Aapda Patna Bihar Jharkhand Bihar
20. Prabandhan Vibhay, Shri Ram Uechit Rajak, Adeshnal. Patna Bihar Jharkhand Bihar

$y$ 21. Shri Raju No. 1, Farash, Mantrimandal Sachivlaya, Samai ya Vibhag. Patna Bihar Jharkhand | Bihar
22. Shri Bhushan Prasad Sah, Adeshpal, Finance Deptt. Chhapra Bihar Jharkhand | Bihar
23. Shri Rama Shankar Sharma, Vedhan Khalasi, Mines \& (ieo Deptt. Patna Bihar Jharkhand | Bihar
24. Shri Vijay Kumar Singh, Anuchar, Home Depatt (Police Wireless) Patna Bihar Jharkhand | Bihar
25. Shri Bacheswar Rai, Adeshpal, Path Nirman Vibhag Bihar Jharkhand | Bihar
26. Shri Jagdish Prasad Yadav, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Patna Bihar Jharkhand | Bihar
27. Shri Kamdev Singh, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Patna Bihar Jharkhand | Bihar
28. Shri Haricharan Prasad, Anuchar, Home Depatt. (Police Wireless) Saran Bihar Jharkhand | Bihar
29. Shri Umesh Kumar, Adeshpal, Yojna avam Vikas Vibhag Patna Bihar Jharkhand | Bihar
30. Shri Sudinrai, Anuchar, Home Depatt. (Police Wireless) Vaishali Bihar Jharkhand | Bihar
31. Shri Ramkumar Bhagat, Adeshpal. Path Nirman Vibhag Vaishali Bihar Jharkhand | Bihar
32. Shri PutaI Paswan, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Patna Bihar Jharkhand | Bihar
33. Shri Ramesh Prsad, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Gaya Bihar Jharkhand | Bihar
34. Shri Arun Kumar Singh, Adeshpal, Aapda Trabhasi? – “Bhag Patna Bihar Jharkhand | Bihar
35. Shri A. Kum Singh, Adeshpal, Indush – “ptt. Enupur Bihar Bihar | Jhs. hand
36. Shri Dahaur Sahani, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Muzzafarpur Bihar Jharkhand | Bihar
37. Shri Sakal Dev Mandal, Adeshpal, Sansthik Vit avam Karyakram Karyanvan Vibhag Bihar Jharkhand | Bihar
38. Shri Subhash Ram Gaur, Adeshpal, Rajaswa \& Bhumi Sudhar Vibhag Siwan Bihar Jharkhand | Bihar
39. Shri Chandershekhar Jha, Adeshpal, Path Nirman Vibhag Vaishali Bihar Jharkhand | Bihar
40. Shri Suresh Prasad Singh, Prayogshala Sewak, Path Bihar Bihar Jharkhand | Bihar

1. Shri Raj Kumar, Prayogshala Sewak, Path Bihar Jharkhand Bihar
Nirman Vibhag
12. Shri Raju Paswari, Bihar Bihar Jharkhand Bihar

परिशिष्ट-4-

कमांक विभाग का नाम संवर्ग/पद कर्मियों की
कूल संख्या
बिहार
आवंटित
झारखंड
आवंटित
टी. एफ.
ए. एल.
लंबित/
अनिर्णीत
1. कार्मिक एवं
प्रशासनिक सुधार
विभाग
(i) दिनचर्या लिपिक 2 1 0 1
2. गृह विभाग (i) आखी निरीक्षक
(एफ)
1 0 0 1
(ii) संयुक्त अधिनायक
(गृह रक्षा वाहिनी
मुख्यालय)
2 2 0 0 0
(iii) प्रधान टंकक
(कारा मुख्यालय)
1 1 0 0
3 स्वास्थ, चिकित्सा
शिक्षा एवम् प०क०
विभाग
(i)बिहार स्वास्थ सेवा 8 3 5
(ii) सहायक प्राध्यापक
(टी.बी. एवम् चेस्ट)
1 0 1
(iii) ट्युटर (पैथोलॉजी) 2 1 1
(iv) ट्युटर
(बायोर्कमेरट्टी)
2 1 1
(v) पी०एच०एन० 6 4 2
(vi) एल०एच०पी० 10 9 1
(vii) परिचारिका श्रेणी
6 6 0
(viii) एक्स-रे
टेक्नेशियन
4 4 0
(ix) स्वच्छता निरीक्षक 2 1 1
(x) लिपिक (यक्ष्मा) 1 0 1
(xi) मलेरिया निरीक्षक 1 1 0
4. जल संसाधन
विभाग
(i) कनीय अभियंता
(असैद्य)
14 12 2
(ii) कनीय अभियंता
(यांत्रिक)
1 1 0
(iii) उप कनीय
अभियंता
2 1 1
5. विधि विभाग (i) टंकक (मुख्यालय) 2 2 0
(ii) आशुलिपिक
(महाधिवक्ता कार्यालय)
6 4 2
(iii) टंकक
(महाधिवक्ता कार्यालय)
6 4 2
(ii) दिनचर्या लिपिक
(महाधिवक्ता कार्यालय)
4 3 1
6. माध्यमिक शिक्षा
विभाग
(i) अव्व शिक्षा सेवा
(द्वृदय संदर्ग)
1 0 1
(ii) निम्न अव्व शिक्षा
सेवा (संगीत)
1 1 0
(iii) +2 व्याख्याता
(इतिहास)
1 0 1
7. श्रम नियोजन एवं
प्रशिक्षण विभाग
(i) श्रम प्रवर्तन
पदाधिकारी
1 1 0

8. पशुपालन एवं
मत्स्य विभाग
(पशुपालन)
(i) पशुधन पर्यवेक्षक 81 75 5 1
कुल 169 138 28 2 1