This notification introduces the “Fundamental (Second Amendment) Rules, 2017”, which amend Rule 56 of the Fundamental Rules, 1922. A new proviso has been inserted stating that while officers of the Central Health Service, including those in teaching, non-teaching, public health, and general duty medical officer cadres, will hold administrative posts until they reach 62 years of age, they will be moved to non-administrative positions thereafter. The original rules were published on January 1, 1922, and were last amended on January 23, 2017.
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 221] | नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2017/चैत्र 1, 1939 |
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No. 221] | NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2017/CHAITRA 1, 1939 |
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 मार्च, 2017
सा.का.नि. 279(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मूल नियम, 1922 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है। (2) ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- मूल नियम, 1922 के नियम 56 में खण्ड (ख ख) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“परन्तु यह कि किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप संवर्ग अध्यापन, अध्यापनेत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख तक प्रशासनिक पद धारण करेंगे और उसके पश्चात् उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों पर रखा जाएगा।”
[फा. सं. 25012/3/2013-स्था.(क-IV)]
जानेन्द्र देव त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र में तारीख 01 जनवरी, 1922 को प्रकाशित हुए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 69(अ), तारीख 23 जनवरी, 2017, द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।
1643 GI/2017 (1)