Leave Entitlement for Industrial Employees in Non-Railway Departments – Government Decision on Recommendations of the Fifth Central Pay Commission

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This office memorandum details the government’s decision regarding leave entitlement for industrial employees in non-railway departments, based on the recommendations of the Fifth Central Pay Commission. It stipulates that these employees are entitled to 30 days of earned leave (also known as annual leave with pay) for each completed year of service, regardless of the number of years served. The memorandum also clarifies that days of leave falling within the earned leave period will be counted as part of the earned leave. This order applies to industrial employees under the Ministry of Defence and comes into effect from the date of issue.

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संस्था 12012/1/97-स्था.ई छुट्टीई भारत-सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 20 , 1998

कार्यालय ज्ञापन

विभय:
रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में अवकाश की इक्‍दारी के बारे में पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय ।

पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 125.8 में रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में अवकाश की इक्‍दारी के बारे में अनेक सिफारिशों की थीं । संयुक्त परामर्शदायी तंत्र ईजे-सी-एम.ई की राष्ट्रीय परिमल के कर्मचारी पक्ष के साथ सितम्बर 11, 1997 को हुए हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, सरकार ने यह तय किया है कि अब से रेल-मंत्रालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारी अपने द्वारा की गई सेवा के वर्षों की संस्था पर कोई ध्यान दिए जाने के बिना ही, अपनी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के संबंध में 30 दिन की दर से अर्जित अवकाश ईजिसे सवेतन वार्मिक अवकाश कहा जाता हैई पाने के इकदार होंगे । यह अर्जित अवकाश उन्हे इस शर्त पर देय होगा कि अर्जित अवकाश लिए जाने पर उसके बीच में पड़ने वाले अवकाश के दिन भी उक्त अर्जित अवकाश में गिने जाएँगे ।
2. रेल-मंत्रालय से भिन्न अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में लागू अन्य शर्ते पूर्ववत् बनी रहेगी ।
3. ये आदेश, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे ।

4 . ये आदेश इन के जारी किए जाने की तारीफ़ से प्रवृत्त होंगे ।
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सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग