Jammu and Kashmir Residents (Central Civil Services Age Relaxation) Amendment Rules, 2005

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This document details an amendment to the Jammu and Kashmir Residents (Central Civil Services and Posts for Recruitment Upper Age Limit Relaxation) Rules, 1997. Specifically, it modifies rule 1, sub-rule (3) by replacing the year ‘2005’ with ‘2007’. This amendment extends the upper age limit relaxation for residents of Jammu and Kashmir applying for central civil services and posts. The notification references the original rules and subsequent modifications made in 1999, 2001, and 2003, providing a complete historical context for the changes.

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REGD. NO. D.L.-33004/99

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] No. 497]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2005 /अग्रहायण 15, 1927

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 6, 2005 /AGRAHAYANA 15, 1927

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 707(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के उपरांत, जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) नियम, 1997 को आगे और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

  1. (1) इन नियमों का नाम जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) संशोधन नियम, 2005 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

  1. जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में ढील) नियम, 1997 में, नियम 1, उप-नियम (3) में “2005” अंकों के स्थान पर, अंक “2007” प्रतिस्थापित किए जाएँ।

[फा. सं. 15012/7/1991-स्था. (च)]

टी. जैकब, संयुक्त सचिव

याद टिप्पणी :— मूल नियम, भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचना सं. 15012/7/1991-स्था.(च) दिनांक 10 अप्रैल, 1997 [सा.का.नि. 208(अ) दिनांक 10 अप्रैल, 1997] द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

(i) सा.का.नि. 826(अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1999

(ii) सा.का.नि. 919(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2001

(iii) सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 10 नवम्बर, 2003