This notification from the Government of India’s Department of Personnel and Training approves the regularization of the inter-cadre deputation period of Mr. Arun Kumar Sinha, IAS (MN:1999) from September 15, 2011, to April 6, 2012, with the consent of the governments of Manipur and Jharkhand. The approval is granted under Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954.
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(भारत के राजपत्र के भाग । खण्ड ॥ में प्रकाशनार्थ)
सं. 13017/05/2013-अ.भा.से.-।
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
अधिसूचना
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: ३। अक्तूबर, 2017
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मणिपुर और झारखण्ड सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार ने श्री अरुण कुमार सिन्हा, आईएएस (एमएनः1999) की झारखण्ड संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के अनुमोदित कार्यकाल के बाद दिनांक 15.09 .2011 से 06.04 .2012 तक अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में बने रहने की अवधि के नियमित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23094142
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)