The Government of India has approved the inter-cadre deputation of Shri Prabhat, IAS (Sikkim:2007) from the Sikkim cadre to the Bihar cadre on a personal basis for a period of three years or until further orders, whichever comes first. This approval is granted under the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.
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(भारत के राजपत्र के भाग – । खंड II में प्रकाशनार्थ)
सं. 13017/33/2019-अ.भा.से.(।)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 17 दिसम्बर, 2019
अधिसूचना
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार श्री प्रभाकर, आई.ए.एस. (सिक्किम:2007) की सिक्किम संवर्ग से बिहार संवर्ग में वैयक्तिक आधार पर अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।
(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली।