This document details the approval of the central government for the inter-cadre deputation of Shri Balaji Digambar Manjule, an IAS officer from the Andhra Pradesh cadre to the Maharashtra cadre. The deputation is sanctioned for a period of three years or until further orders, whichever comes first, based on the consent of both the Andhra Pradesh and Maharashtra state governments and utilizing the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.
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(भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)
सं. 13017/02/2018-अ.भा.से.-(I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 16 अक्तूबर, 2018
अधिसूचना
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए तथा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार
एतदद्वारा भी बालाजी दिगंबर मंजुले, आई.ए.एस. (आंध्र प्रदेश:2009) को वैयक्तिक आधार पर
आंध्र प्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षो की अवधि
अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव को
अनुमोदन प्रदान करती है।
(उदय भान सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी,
नई दिल्ली।