This notification from the Department of Personnel and Training clarifies the procedure for collecting additional charges for information requested under the Right to Information (RTI) Act. The Central Information Commission has observed that some Public Information Officers are informing applicants about these charges only towards the end of the 30-day statutory period for providing information. This practice is detrimental as it leaves insufficient time for the applicant to deposit the fees and receive the information. The notification emphasizes that the calculation and intimation of photocopy charges should be done promptly upon receipt of an RTI application. If the information is not voluminous or scattered across many files, the calculation should be quick. Public Information Officers are directed to decide on the information to be disclosed and calculate the fees immediately, then inform the applicant without delay, ensuring they have adequate time to pay and receive the information within the stipulated 30 days. This instruction is to be brought to the notice of all concerned authorities.
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फा.सं.-12/31/2013-आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिलांक 11 फरवरी, 2013
कार्यालय ज्ञापन
विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अतिरिक्त शुल्क अदायगी के विषय में समय पर सूचित करना ।
केन्द्रीय सूचना आयोग के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि कुछ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम की उप धारा 7(1) के अधीन सूचना देने के लिए नियत 30 दिन की अवधि के अंतिम दिनों में सूचना मांगने वालों को आरटीआई अधिनियम की उप धारा 7(3) के अधीन अतिरिक्त शुल्क के विषय में सूचित करते हैं ।
2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने एक आदेश में उललेख किया है कि हालाँकि सूचना मांगने वालों को कब फोटोकॉपी शुल्क के विषय में सूचित किया जाए, इस विषय में कोई पक्का नियम नहीं हो सकता, फिर भी नियत समय-सीमा में यह निहित है कि फोटोकॉपी शुल्क की मांग आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद की जानी चाहिए ताकि सूचना मांगने वाले के पास शुल्क जमा करने एवं नियत 30 दिन में सूचना प्राप्त करने का समय हो । यदि मांगी गई जानकारी भारी भरकम न हो या बहुत सी फाइलों में फैली हुई न हो तो फोटोकॉपी शुल्क की गणना करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता चाहिए । जैसे ही आरटी आई आवेदन प्राप्त हो, सूचना रखने वाले को निर्णय लेना चाहिए कि कितनी सूचना प्रकट करती है एवं फोटोकॉपी शुल्क की गणना कर लेनी चाहिए ताकि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले को, ऐसे शुल्क की मांग करते हुए, तत्काल लिख सके ।
3. इसे अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- संघ लोक सेवा आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग
- केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग
- कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली
- भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग एवं कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग
प्रति :- सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव