This directive emphasizes that individuals seeking information under the Right to Information Act, 2005, can pay the prescribed fees using cash, demand drafts, bankers’ cheques, or Indian Postal Orders (IPOs). It has come to notice that some public authorities are refusing to accept IPOs. The document clarifies that such refusal is equivalent to rejecting an application and can lead to penalties under Section 20 of the Act by the Central Information Commission. Therefore, all public authorities are instructed to ensure that IPOs are accepted for fee payment. The matter should be brought to the attention of all concerned officials.
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सं.एफ. 10/9/2008 – आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक चिकायत तथा पैशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
नर्य ग्लोब, नई दिल्ली,
दिनांक 26 अप्रैल, 2011
विषय: भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुल्क की अदायगी ।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियम) नियमावली, 2005 में प्रावधान है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाला कोई व्यक्ति सूचना पाने के लिए नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क की अदायगी कर सकता है । इस विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ लोक प्राधिकरण भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं करते हैं ।
- यथोक्तानुसार, नियमों के अंतर्गत शुल्क की अदायगी के तरीकों में एक माध्यम भारतीय पोस्टल ऑर्डर है । आईपीओ के माध्यम से शुल्क स्वीकार किए जाने से इंकार आवेदन को स्वीकार करने से मना करने जैसा लिया जाएगा । इसका परिणाम अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा शासित लगाया जाता हो सकता है । अतः, सभी लोक प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपीओ द्वारा शुल्क की अदायगी से इंकार न हो ।
-
इस का.जा. के संदर्भों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।
(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष: 23092158
प्रतिलिपि :
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
- संघ लोक सेवा आयोग/ लोक सभा सचिवालय/ राज्य सभा सचिवालय/ मंत्रिमण्डल सचिवालय/ केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उप राष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधान मंत्री कार्यालय/ योजना आयोग/ चुनाव आयोग ।
- केन्द्रीय सूचना आयोग ।
- कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पैशन और पैशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
प्रतिलिपि : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।