The Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has issued new rules for the Indian Police Service (Probationers Final Examination) Rules, 2012, superseding the 1999 rules. These rules, effective upon publication in the Gazette of India, outline the examination structure for probationary IPS officers. The training and examination program is divided into three parts: mandatory indoor subjects, mandatory outdoor subjects, and qualifying subjects. The indoor subjects cover a wide range of topics including policing in modern India, evidence act, penal code, criminal procedure, special laws, crime prevention, investigation techniques, forensics, public order, internal security, leadership, human rights, and IT. The outdoor subjects include physical fitness, drill, weapon training, equestrian skills, first aid, swimming, field craft, and unarmed combat. The qualifying subjects focus on police telecommunication, motor mechanics, Hindi, and regional languages. The rules also detail the conduct of periodic and final examinations, specifying passing marks and procedures for failure, which will be dealt with according to the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954.
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REG.D.NO.D.L.-33004/99
प्रारंभ की रीति के लिए
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 307] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 2012/आबाह 5, 1934
No. 307] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 2012/ASADHA 5, 1934
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 25 जून, 2012
सा.का.नि. 504(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए तथा भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षार्थी अंतिम परीक्षा) नियमावली, 1999 के अधिग्रहण में, ऐसे अधिग्रहण से पहले की गई अथवा किए जाने हेतु विलोपित की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-
- लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा की अंतिम परीक्षा) नियमावली, 2012 कहा जाए ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । -
परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
(क) “अकादमी” का अर्थ है सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी;
(ख) “निदेशक” का अर्थ है अकादमी का निदेशक;
(ग) “अंतिम परीक्षा” का अर्थ है परीक्षण के अंत में अकादमी के निदेशक द्वारा संचालित की गई परीक्षा जिसमें आवधिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक भी सम्मिलित किए जाते हैं;
(घ) “परिवीक्षाधीन व्यक्ति” का अर्थ है परिवीक्षा पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ।
(2) इसमें प्रयुक्त एवं परिभाषित नहीं किए गए शब्दों एवं व्यक्तियों, परन्तु जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) में परिभाषित किए गए हैं, का, अर्थ उस अधिनियम में उन्हें दिया गया संबंधित अर्थ होगा।
- बुनियादी पाठ्यक्रम – (1) परियोज्ञाधीन व्यक्तियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण एवं अध्ययन का पाठ्यक्रम भाग I: अनिवार्य इन्डोर विषय, भाग II: अनिवार्य आउटडोर विषय तथा भाग III अर्हक विषय समाविष्ट करते हुए तीन भागों में निम्नानुसार होगा:
| भाग | अनिवार्य इन्डोर विषय |
|---|---|
| पेपर I: | आधुनिक भारत में पुलिस |
| पेपर II: | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 |
| पेपर III: | भारतीय दंड संहिता, 1860 |
| पेपर IV: | दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 |
| पेपर V: | विशेष कानून |
| पेपर VI: | अपराध निवारण एवं अपराध विज्ञान |
| पेपर VII: | अन्वेषण – I |
| पेपर VIII: | अन्वेषण – II |
| पेपर IX: | फॉरेंसिक औषधि |
| पेपर X: | फॉरेंसिक विज्ञान (सिद्धांत एवं व्यावहारिक) |
| पेपर XI: | सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना |
| पेपर XII: | आंतरिक सुरक्षा |
| पेपर XIII: | पुलिस नेतृत्व एवं प्रबंधन |
| पेपर XIV: | आधार शास्त्र एवं मानव अधिकार |
| पेपर XV: | सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी |
कुल 1200 अंक
| भाग | अनिवार्य आउटडोर विषय |
|---|---|
| 1. | शारीरिक स्वस्थता |
| 2. | हित |
| 3. | हथियार प्रशिक्षण एवं फायरिंग |
| 4. | एक्वीस्ट्रीयन |
| 5. | प्राथमिक चिकित्सा एवं एम्बुलेंस हित |
| 6. | स्विमिंग |
| 7. | फील्ड क्रोफ्ट्स एवं टैक्टिक्स एवं मानचित्र अध्ययन |
| 8. | निरस्त्र काम्बेट |
| 9. | योग |
- 80 अंक
- 100 अंक
- 80 अंक
- 40 अंक
- 20 अंक
- 25 अंक
- 200 अंक
- 30 अंक
- 25 अंक
कुल 600 अंक
भाग III : अर्हक विषय
- पुलिस दूरसंचार एवं नियंत्रण कक्ष प्रचालन
- मोटर तंत्र एवं ड्राईविंग
- देवनागरी लिपि में हिंदी
- क्षेत्रीय भाषाएं
(2) उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विषय के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम का परिनिर्धारण प्रत्येक बुनियादी पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व निदेशक द्वारा किया जाएगा तथा उक्त विस्तृत पाठ्यक्रम की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को उसके अनुमोदनार्थ अग्रेषित की जाएगी। - आवधिक परीक्षाएं एवं अंतिम परीक्षा – (1) अकादमी में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को आवधिक परीक्षाओं एवं अंतिम परीक्षा में उपस्थित होना होगा ।
(2) प्रशिक्षण के कोर्स के दौरान प्रत्येक विषय में संचालित की जाने वाली आवधिक परीक्षाओं की तिथि एवं समय और पाठ्यक्रम का परिनिर्धारण प्रत्येक बुनियादी कोर्स के शुरू होने से पूर्व निदेशक द्वारा किया जाएगा ।
(3) निदेशक आवधिक परीक्षाओं एवं अंतिम परीक्षा का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे ।
(4) जिस तिथि पर तथा जिस स्थानों पर आवधिक परीक्षाएं एवं अंतिम परीक्षा संचालित की जानी है, उन्हें निदेशक द्वारा अग्रिम तौर पर अधिसूचित किया जाएगा । - आवधिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा में अर्हक अंक :- (1) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से प्रत्येक अनिवार्य इन्डोर विषय एवं प्रत्येक अनिवार्य आउटडोर विषय में प्रत्येक आवधिक परीक्षा एवं अंतिम परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।
(2) प्रत्येक परिवीक्षाधीन व्यक्ति से केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक द्वारा यथा निर्धारित किए गए प्रत्येक अर्हक विषय में दक्षता मानक को प्राप्त करना भी अपेक्षित होगा । - परीक्षा उन्नीर्ण करने में असफल होने पर :- जहां कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियम 5 के उप नियम (1) के तहत यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक अंकों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तब उनके मामले को भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 8, 9, 10, एवं 12 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा ।