This notification introduces amendments to the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954. Key changes include a new clause (iii) under Rule 3(2) stating that individuals recruited through the Limited Competitive Examination will be on probation for two years. Additionally, a new sub-rule (5) is added to Rule 5, mandating that probationers referred to in the newly inserted clause (iii) of Rule 3(2) must undergo training at institutions like the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, or other state or recognized training institutions, as deemed necessary by the Central Government. The notification also includes a provision for determining the seniority of probationers recruited through the limited competitive examination and clarifies the pay fixation for individuals appointed under Rule 3(2)(iii), ensuring their personal pay is protected. The document also references a long list of previous amendments made to the original rules since their publication in 1954.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2012
सा.का.नि. 98(अ).- केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा नियम, 1951 (1951 का 61) का धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2011 है !
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ! - भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 में,
(क) नियम 3 के उपनियम (2) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(iii) भारतीय पुलिस सेवा (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 2011 के अनुसार सेवा के लिए भर्ती प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा ?”;
(ख) नियम 5 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(5) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में या राज्य प्रशिक्षण संस्था में या देश के किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :परंतु जहां कोई परिपीक्षाधीन व्यक्ति, यथास्थिति, परिपीक्षा अवधि में या परिपीक्षा की विस्तारित अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता है वहीं उसे मूल क़डि़र में उसके अविश्वदी पद पर प्रतिबर्तित कर दिया जाएगा ।”
(ग) नियम 10 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
“(3) केंद्रीय सरकार, सीमित, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती ऐसी सभी परिपीक्षाधीन व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी, जिनका वही आवंटन वर्ष निर्धारित किया गया है जो भारतीय पुलिस सेवा (स्पेशल्टा विनिमय) नियम, 1988 के नियम 3 में उपस्थित है । ऐसी सूची ऐसी योग्यता के दायरे में प्रामाणिक की जाएगी जो प्रत्येक परिपीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा :-
(i) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में ;
(ii) लाल बख़्तर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में और सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में या साथ प्रशिक्षण संस्था में या देश के किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्था में, उसके ऐसी अवधि के अभिलेख के संबंध में, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ; और
(iii) अंतिम परीक्षा में,
अनिवार्य कुल अंकों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
(4) ऐसे परिपीक्षाधीन व्यक्तियों के बीच में स्पेशल्टा, जिनका समान आवंटन वर्ष है, उपनियम (3) के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार अवधारित की जाएगी और ऐसे परिपीक्षाधीन व्यक्तियों को, जिनकी पूर्व प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार नियुक्ति की गई है, उन से ऊपर स्थान दिया जाएगा जिनकी नियुक्ति पश्चात् वर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप की गई है ।
(घ) नियम 13 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(4) नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का वेतन 5400/-रू0 ग्रेड वेतन के साथ वेतन ₹8.3 (19600-39100 रू0) में कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा और उसके द्वारा, उसके पूर्वतम पद पर लिया जाएगा ।”पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड 6, में साठकाठनित संत 152(अ), तारीख 8 सितंबर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् साठकाठनित संत 76, तारीख 20 जनवरी, 1962, साठकाठनित संत 164, तारीख 2 फरवरी, 1963, साठकाठनित संत 1164, तारीख 22 अगस्त, 1964, साठकाठनित संत 67, तारीख 21 जनवरी, 1967, साठकाठनित संत 102, तारीख 28 जनवरी, 1967, साठकाठनित संत 945, तारीख 24 जून, 1967, साठकाठनित संत 1426, तारीख 3 अगस्त, 1968, साठकाठनित संत 1704, तारीख 21 सितंबर, 1967, साठकाठनित संत 1682, तारीख 26 अक्तूबर 1968, साठकाठनित संत 1217, तारीख 24 मई, 1969, साठकाठनित संत 1166, तारीख 23 अगस्त, 1969, साठकाठनित संत 1248, तारीख 7 अक्तूबर, 1972, साठकाठनित संत 387, तारीख 1 अप्रैल, 1972, साठकाठनित संत 471, तारीख 18 मई, 1972, साठकाठनित संत 53, तारीख 16 जनवरी, 1975, साठकाठनित संत 156, तारीख 7 फरवरी, 1976, साठकाठनित संत 1360, तारीख 25 सितंबर, 1976, साठकाठनित संत 904, तारीख 26 जून, 1976, साठकाठनित संत 1019, तारीख 17 जुलाई, 1976, साठकाठनित संत 1305, तारीख 27 दिसंबर, 1980, साठकाठनित संत 454, तारीख 9 मई, 1981, साठकाठनित संत 554, तारीख 30 जुलाई, 1983, साठकाठनित संत 638, तारीख 23 जून, 1989, साठकाठनित संत 54, तारीख 12 जनवरी, 1994 और साठकाठनित संत 355, तारीख 14 सितंबर, 2002 द्वारा संशोधन किया गया ।