This notification introduces amendments to the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954. The key change relates to Rule 5, where a probationer must undergo a training program at the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, or a state training institution, or any other recognized training institute. If a probationer fails to complete this training within the probation period or its extension, they will be repatriated to their original post in the State Civil Service. The document also lists previous amendments to the main rules, citing their notification numbers and dates.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 मई, 2011 सा.का.नि. 380(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। - भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में नियम 5 के उप-नियम (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— ” (2) नियम (3) के उप-नियम (2) में संदर्भित कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में अथवा राज्य प्रशिक्षण संस्थान में अथवा देश में किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में, ऐसा प्रशिक्षण जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, प्राप्त करेगा :
बशर्ते कि जहां कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करता है, उसे राज्य सिविल सेवा में उसके मूल पद पर प्रत्यावर्त कर दिया जाएगा”।
| [फा. सं. 11058/01/2002-अ.भा.से.-III] | |
|---|---|
| दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं) |
याद टिप्पण :-मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1954 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-
| क्र. सं. | सा.का.नि. संख्या | दिनांक |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| (i) | 76 | 20 जनवरी, 1962 |
| (ii) | 164 | 2 फरवरी, 1963 |
| (iii) | 1164 | 22 अगस्त, 1964 |
| (iv) | 67 | 21 जनवरी, 1967 |
| (v) | 102 | 28 जनवरी, 1967 |
| (vi) | 945 | 24 जून, 1967 |
| (vii) | 1426 | 3 अगस्त, 1968 |
| (viii) | 1704 | 21 सितम्बर, 1968 |
| (ix) | 1882 | 26 अक्तूबर, 1968 |
| (x) | 1217 | 24 मई, 1969 || (1) (2) | (3) |
| :–: | :–: | |
| (xi) 1986 | 23 अगस्त, 1969 | |
| (xii) 13/4/71-अ.भा.से. (III) | 11 जनवरी, 1972 | |
| (xiii) 1248 | 7 अक्तूबर, 1972 | |
| (xiv) 387 | 1 अप्रैल, 1972 | |
| (xv) 471 | 18 मई, 1972 | |
| (xvi) 22/2/71-अ.भा.से. (III)-ख | 15 जून, 1974 | |
| (xvii) 53 | 16 जनवरी, 1975 | |
| (xviii) 156 | 7 फरवरी, 1972 | |
| (xix) 1360 | 25 सितम्बर, 1976 | |
| (xx) 904 | 26 जून, 1976 | |
| (xxi) 1019 | 17 जुलाई, 1976 | |
| (xxii) 1305 | 27 दिसम्बर, 1980 | |
| (xxiii) 454 | 9 मई, 1981 | |
| (xxiv) 554 | 30 जुलाई, 1983 | |
| (xxv) 279 | 18 अप्रैल, 1987 | |
| (xxvi) 638(अ) | 23 जून, 1989 | |
| (xxvii) 620 | 30 नवम्बर, 1993 | |
| (xxviii) 583 | 27 नवम्बर, 1983 | |
| (xxix) 54 | जनवरी, 1994 | |
| (xxx) 414 | 3 अप्रैल, 2000 | |
| (xxxi) 355 | 14 सितम्बर, 2002 |