This document details amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay scales for various positions within the Kerala Police force. It outlines revised pay structures, including fixed amounts and annual increments, for ranks ranging from Director General of Police to Superintendents and Deputy Superintendents. The notification also references previous regulations and amendments dating back to 1955 and lists the gazette notifications that led to these changes. It specifies the effective date of these rules as the date of publication in the official gazette.
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| Deputy Commissioner of Police -Kochi City | 1 | |
|---|---|---|
| Deputy Commissioner of Police, Kozhikode City | 1 | |
| Superintendent of Police, Women Cell | 1 | |
| Commandant, IRB | 1 | |
| Assistant Inspector General of Police, Coastal Police | 1 | |
| Commissioner of Police – Kollam City | 1 | |
| Commissioner of Police -Thrissur City | 1 | |
| Superintendent of Police – Special Branch Crime Investigation Department | 1 | |
| Superintendent of Police – Crime Branch Crime Investigation Department | 3 | |
| Superintendent of Police – Vigilance | 2 | |
| Commandant-AP Bn | 1 | |
| Superintendent of Police, Anti Terrorist Force (ATF) | 1 | |
| 1 | Total Senior Duty Posts | 94 |
| 2 | Central Deputation Reserve not exceeding 40\% of item 1 above | 37 |
| 3 | State Deputation Reserve not exceeding 25\% of item 1 above | 23 |
| 4 | Training Reserve not exceeding 3.5\% of item 1 above | 03 |
| 5 | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5\% of Item 1 above | 15 |
| 6 | Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3\% of Item 1,2,3 \& 4 above | 52 |
| 7 | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6) | 120 |
| Total Authorized Strength | 172″ |
[File No. 11052/04/2015- AIS-II (A)] KAVITHA PADMANABHAN, Dy. Secy. Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Kerala Cadre was 163. Note (2): The principal regulations were published in the Gazette of India vide G.S.R No. 3350 dated $22^{\text {nd }}$ October 1955. These were subsequently amended in respect of the Kerala Cadre by the following GSR No. and date:-
| Sl.No. | GSR No. | Date | Sl.No. | GSR No. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 540 | 27.10 .1975 | 10. | 320 E | 31.03 .1995 |
| 2. | 812 | 12.06 .1976 | 11. | 294 | 24.06 .1995 |
| 3. | 455(E) | 30.07 .1980 | 12. | 740(E) | 31.12 .1997 |
| 4. | 1008(E) | 14.11 .1981 | 13. | 212(E) | 24.04 .1998 |
| 5. | 344(E) | 20.04 .1983 | 14. | 195 | 07.04 .2001 |
| 6. | 646 | 30.06 .1984 | 15. | 902(E) | 30.12 .2008 |
| 7. | 187 | 26.03 .1988 | 16. | 192(E) | 24.03 .2009 |
| 8. | 403 | 13.07 .1991 | 17. | 634(E) | 01.09 .2010 |
| 9. | 90 | 04.03 .1995 |
अघिसूचना
नई दिल्ली, 7 जून, 2016 सा.का.नि. 584(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्धारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में, अनुसूची II में,-
भाग क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों में, संबंधित तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली “केरल” प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“केरल
| पुलिस महानिदेशक सह राज्य पुलिस प्रमुख | रूपए 80,000/-(नियत) |
|---|---|
| निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो | एचएजी+रुपए 75500/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 80,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक आमूचना | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक अपराध | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक व निदेशक ‘केपा’ | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, कारागार | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक अग्रिशमन दल | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक परिवहन आयुक्त | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक सशख पुलिस बटालियन | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, साउथ जोन | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- |
| अपर पुलिस महानिदेशक, नॉर्थ जोन | एचएजी+रुपए 67000/-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ $3 \%$ की दर से) रुपए 79,000/- || पुलिस महानिरीक्षक, आमूचना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| :– | :– |
| पुलिस महानिरीक्षक अपराध I, II और III | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
|---|---|
| पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता (मुख्यालय) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार आयोग | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, सिविल अधिकार संरक्षण | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, आंतरिक सुरक्षा | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 10,000/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक तिरुवनंतपुरम रेंज | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक एर्नाकुलम रेंज | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक त्रिशूर रेंज | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक कथूर रेंज | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक आमूचना | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक सशख पुलिस बटालियन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, तिरुवनंतपुरम शहर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोड्डि शहर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
| उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, कोष्ठीकोड शहर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन रुपए 8,900/- |
(ख) वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता लेने वाले पढों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन लेने वाले पढों से संबंधित भाग ‘ख’ में “केरल” के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
| पुलिस अधीक्षक – कासरगोड |
|---|
| पुलिस अधीक्षक – कथूर |
| पुलिस अधीक्षक – वायनाड |
| पुलिस अधीक्षक – कोष्ठिकोड ग्रामीण |
| पुलिस अधीक्षक – मलप्पुरम |
| पुलिस अधीक्षक – पलक्डड |
| पुलिस अधीक्षक – त्रिशूर ग्रामीण |
| पुलिस अधीक्षक – एर्नाकुलम ग्रामीण || पुलिस अधीक्षक – इद्दुदुकी |
| :–: |
| पुलिस अधीक्षक – कोट्टायम |
| पुलिस अधीक्षक – अलाप्पुक्षा |
| पुलिस अधीक्षक – पधानामधिट्टा |
| पुलिस अधीक्षक – कोल्लम ग्रामीण |
| पुलिस अधीक्षक – तिरुवनंतपुरम |
| पुलिस अधीक्षक – एस.बी., सीआईडी |
| पुलिस अधीक्षक, सीबी, सीआईडी |
| पुलिस अधीक्षक – रेलवे |
| पुलिस अधीक्षक – सतर्कता |
| पुलिस अधीक्षक – मुख्यालय |
| पुलिस अधीक्षक-दूरसंचार |
| पुलिस अधीक्षक सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी |
| पुलिस अधीक्षक सशख पुलिस बटालियन |
| कमांडेंट राज्य रैपिड एक्शन फोर्स |
|---|
| प्राचार्य, पीटीसी |
| सहायक निदेशक-‘केपा’ |
| सहायक निदेशक (प्रशासन) -‘केपा’ |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक -लोक शिकायत और कानूनी मामले |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय |
| अपर पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय |
| राज्यपाल के परिसहाय |
| उप पुलिस उपायुक्त- तिरुवंतपुरम शहर |
| उप पुलिस उपायुक्त -कोड्नि शहर |
| उप उप पुलिस उपायुक्त, कोष्ठीकोड शहर |
| पुलिस अधीक्षक, महिला सेल |
| कमांडेंट आईआरबी |
| सहायक पुलिस महानिरीक्षक, तटीय पुलिस |
| पुलिस आयुक्त – कोल्लम शहर |
| पुलिस आयुक्त – त्रिशुर सिटी |
| पुलिस अधीक्षक – विशेष शाखा अपराध जांच विभाग |
| पुलिस अधीक्षक – अपराध शाखा अपराध जांच विभाग |
| पुलिस अधीक्षक – सतर्कता |
| कमांडेंट एपी बटालियन |
| पुलिस अधीक्षक, एंटी टेररिस्ट फोर्स (एटीएफ) |- टिप्पणीः मुख्य विनियम तारीख 20.03.2007 की सा.का.नि.सं. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित तारीखों की सा.का.नि.सं. के तहत संबोधित किए गएः- |
| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | प्रकाशन की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23(अ) | 10.01 .2008 | 16 | 451(अ) | 26.05 .2010 | 31 | 45(अ) | 22.01 .2014 |
| 2 | 665(अ) | 19.09 .2008 | 17 | 689(अ) | 19.08 .2010 | 32 | 47(अ) | 22.01 .2014 |
| 3 | 123(अ) | 15.04 .2009 | 18 | 836(अ) | 13.10 .2010 | 33 | 302(अ) | 29.04 .2014 |
| 4 | 542(अ) | 21.07 .2009 | 19 | 899(अ) | 09.11 .2010 | 34 | 384(अ) | 06.06 .2014 |
| 5 | 572(अ) | 13.08 .2009 | 20 | 954(अ) | 06.12 .2010 | 35 | 514(अ) | 18.07 .2014 |
| 6 | 820 | 12.11 .2009 | 21 | 920(अ) | 30.12 .2011 | 36 | 928(अ) | 30.12 .2014 |
| 7 | 72(अ) | 10.02 .2010 | 22 | 922(अ) | 30.12 .2011 | 37. | 657(अ) | 25.08 .2015 |
| 8 | 102(अ) | 25.02 .2010 | 23 | 94(अ) | 16.02 .2012 | 38. | 707(अ) | 16.09 .2015 |
| 9 | 191(अ) | 12.03 .2010 | 24 | 115(अ) | 28.03 .2012 | 39. | 1015(अ) | 29.12 .2015 |
| 10 | 298(अ) | 08.04 .2010 | 25 | 325(अ) | 26.04 .2012 | 40. | 1030(अ) | 31.12 .2015 |
| 11 | 397(अ) | 11.05 .2010 | 26 | 941(अ) | 28.12 .2012 | 41. | 91(अ) | 19.01 .2016 |
| 12 | 404(अ) | 13.05 .2010 | 27 | 55(अ) | 31.01 .2013 | 42. | 327(अ) | 18.03 .2016 |
| 13 | 413(अ) | 17.05 .2010 | 28 | 104(अ) | 18.02 .2013 | 43. | 470(अ) | 29.04 .2016 |
| 14 | 432(अ) | 20.05 .2010 | 29 | 602(अ) | 06.09 .2013 | |||
| 15 | 434(अ) | 20.05 .2010 | 30 | 604(अ) | 06.09 .2013 |
NOTIFICATION
New Delhi, the $7^{\text {th }}$ June, 2016
G.S.R. 584 (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of Kerala hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely: –
- (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Fourth Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. - In the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, in schedule II,-
in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Police Service under the State Governments, in the table, for the entry “Kerala” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:-
“KERALA
| Director General of Police cum State Police Chief | Rs.80000/-(fixed) |
|---|---|
| Director, Vigilance \& Anti Corruption Bureau | HAG+ Rs.75500/- (annual increment @ 3\%) 80,000/- |
| Additional Director General of Police Intelligence | HAG Rs. 67000/- (annual increment @ 3\%) 79,000/- |
| Additional Director General of Police Crimes | HAG Rs. 67000/- (annual increment @ 3\%) 79,000/- |
| Additional Director General of Police \& Director KEPA | HAG Rs. 67000/- (annual increment @ 3\%) 79,000/- |