Exciting news for police service professionals! Significant adjustments to the pay structure for Indian Police Service (IPS) officers have been officially rolled out. These changes, known as the Fourth Amendment Rules, 2009, bring a notable upgrade to the existing pay scales, specifically replacing the former Pay Band-4 with a new Higher Administrative Grade (HAG) scale. This updated structure, which includes a pay range from 67,000 to 79,000 rupees with annual increments, impacts how salaries are determined upon appointment to Supertime Scales or promotion to the HAG level. Additionally, for those reaching the HAG+ scale, a revised pay range from 75,500 to 80,000 rupees has been established. It’s important to note that these revised rules are effective retrospectively from January 1, 2006, ensuring that the benefits of these enhancements are applied from an earlier date without any adverse impact on the officers’ careers.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009
सा.का.नि. 589(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करके भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।
(2) ये 01 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त्त हुए समझे जाएंगे । - भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 में (इसके आगे अपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित), उप-नियम(1) के भाग घ के खण्ड (i) में, “वेतन बैंड-4 : 37400-67000 रूपए; जमा खेड वेतन 12000 रूपए ;” शब्दों और अंकों के लिए “एचएजी वेतनमान: 67000-(3\% दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
- उपर्युक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-
“(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन खेड में, अथवा द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और प्रथम और द्वितीय अधिसमय वेतनमान का तदुरूपी खेड वेतन, जैसी भी स्थिति हो, इस वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा ;
(6क) एचएजी वेतनमान में पदोन्नति होन पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में सेवा के किस सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा :-
द्वितीय अधिसमय वेतनमान के वेतन बैंड-4 के वेतन और खेड वेतन के जोड़ की विधमान राशि में 10 के अगले गुणज में पूर्ण और परिकलित, विधमान वेतन बैंड-4 में वेतन की राशि के $3 \%$ के बराबर एक वेतनवृद्धि और खेड वेतन में 2000 रू० की राशि जोड़ी जाएगी ताकि एचएजी वेतनमान में नये मूल वेतन पर पहुंच जाए जो 67000रूपए न्यूनतम होगा । एचएजी वेतनमान में मूल वेतन वेतनमान के अधिकतम 79000 रूपए से अधिक नहीं होगा ।(6ख) एचएजी + में नियुक्ति पर एचएजी वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा, अर्थात् :-
उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके से एक वेतनवृद्धि जोड़कर, वेतन बैंड में वेतन और विघमान ग्रेड वेतन जोड़ा जाएगा और परिणामी अंक, 75500 रू० के न्यूनतम के अध्यधीन एचएजी + में मूल वेतन होगा । एच ए जी + में मूल वेतन, वेतनमान के अधिकतम 80,000 रूपए से अधिक नहीं होगा ।”
4. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची II में, –
(क) II-क और II-ग में, “वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए” शब्द और अंक जहां कही आते हैं, के लिए “67000 रूपए – ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे ।
(ख) II-घ में, तालिका के, वेतनमान संबंधी कॉलम (2) में, “वेतन बैंड – 4: 3740067000 रूपए; और ग्रेड वेतन 12000 रूपए” शब्दों और अंकों के लिए “67000 रूपए ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि ) – 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे।
[फा. सं. 20011/5/2009-अ.भा.से.-II (ख)]
हरजोद कौर, निर्देशक
दिप्पणी- मूलं नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 108 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नानुसार सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :
| सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---|---|
| $692(अ)$ | $27 / 09 / 2008$ |
| $189(अ)$ | $24 / 03 / 2009$ |
| $231(अ)$ | $01 / 04 / 2009$ |
| $497(अ)$ | $07 / 07 / 2009$ |
व्याख्यात्भक ज्ञापन
केन्द्रीय सरकार ने अपर पुलिस महानिदेशक के उपरि अधिसमय वेतनमान पर लागू वेतन बैंड-4 : 37400-67000 जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए को, 67000 रूपए ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000 के एचएजी वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापितकरने का निर्णय लिया है । भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 को तदुसार 1 जनवरी, 2006 से संशोधित किया जा रहा है ।