Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2009

I

This notification introduces the Indian Forest Service (Pay) Third Amendment Rules, 2009. These rules amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning the pay scales for posts under state governments for the Indian Forest Service. The amendments update the pay structure for various positions within the forest service in Manipur and Tripura, including revised pay scales for roles such as Principal Chief Conservator of Forests, Additional Principal Chief Conservator of Forests, and Conservator of Forests. The notification details the specific pay revisions for different categories of forest officers within these states. It also notes that these rules came into effect from the date of their publication in the official gazette.

SOURCE PDF LINK :

Click to access 16016_10_2008-AIS-II(B)-H-1.pdf

Click to view full document content


अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009
सा.का.नि. 507(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) को धारा 3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुरत्रिपुरा सरकारों के परामर्श से भारतीय वल सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-
(i) ये नियम भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियमावली, 2009 कहे जाएंगे ।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
(क) अनुसूची-II ए में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वन सेवा हेतु समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में, प्रथम स्तम्भ में आने वाली प्रविष्टि “मणिपुर-त्रिपुरा” और दूसरे स्तम्भ में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“मणिपुर”

प्रधान मुख्य वन संरक्षक रूपए $80,000 /-$ नियत
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू
एल)
पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-12000 /-$ रूपए
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कान्स
एंड एफडीए)
पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-12000 /-$ रूपए
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय और जैव
विविधता)
पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए
मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक-I) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए || मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशक-।।) | पी.बी. -4 +जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए
:–: :–:
मुख्य वन संरक्षक (विकास) पी.बी. -4 +जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए
मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और योजना) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए
मुख्य वन संरक्षक (पर्यावरण, इको टूरिज्म एंड एफ सी एक्ट) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $10,000 /-$ रूपए
वन संरक्षक (प्रशासन और योजना) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (विस्तार सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (कार्य योजना, अनुसंधान और प्रशिक्षण) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (उत्त्तरी सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (पूर्वी सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (पश्चिमी सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (दक्षिणी सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (केन्द्रीय सर्किल) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए
वन संरक्षक (वन्य जीवन) पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8900 /-$ रूपए

त्रिपुरा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक रूपए $80,000 /-$ नियत
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सी.डब्ल्यू एल.डब्ल्यू (वन्य जीवन एवं इको-
टूरिज्म)
पी.बी. $-4+$ जी.पी-12,000/-रूपए
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (परियोजना प्रतिपादन, मालीटरिंग, और मूल्यांकन) पी.बी. $-4+$ जी.पी-12,000/-रूपए
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन और लोक संपर्क) पी.बी. $-4+$ जी.पी-12,000/-रूपए
मुख्य वन संरक्षक (योजना और विकास) पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए
मुख्य वन संरक्षक ( डब्ल्यू पी और सर्वे ) पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए
मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान और प्रशिक्षण) पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए
मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए || मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा और नोडल
अफसर-एफसीए) | पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए
:– :–
मुख्य वन संरक्षक (भाईटी और सांख्यिकी) पी.बी. $-4+$ जी.पी-10,000/-रूपए
वन संरक्षक (वन्य जीवन और ईको-दूरिज्म) पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए
वन संरक्षक ( मानीटरिंग और मूल्यांकन ) पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए
वन संरक्षक (स्थापना और एचआरडी) पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए
वन संरक्षक (परियोजना प्रतिपादन और
ईएपी)
पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए
वन संरक्षक (प्रादेशिक समन्वय) पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए
वन संरक्षक (आरटीआई और सर्तकता) पी.बी. $-4+$ जी.पी-8,900/-रूपए

(ख) अनुसूची-।। भाग ख में समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अंतर्गत- भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पदों में “मणिपुर-त्रिपुरा” प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

मणिपुर

उप वन संरक्षक (मंडल), केन्द्रीय, दक्षिणी, उत्तरी, पचिमी, पूर्वी, तेंगनोपाल, जिरीवैम, थौंबल, विष्णुपुर, सेनापति
उप वन संरक्षक (अनुसंधान, सिल्वी और प्रशिक्षण),
उप वन संरक्षक (पार्क और सैक्चयूअरी)
उप वन संरक्षक (प्रशासन और योजना)
उप वन संरक्षक (भूमि संरक्षण)
उप वन संरक्षक (कार्य योजना)
निदेशक, मणिपुर जूलोजिकल गार्डन

त्रिपुरा

उप वन संरक्षक (मुख्यालय)
उप वन संरक्षक (ईएपी)
उप वन संरक्षक (नेशनल पार्क के निदेशक)| उप वन संरक्षक (वन उपयोगिता) |
| :– |
| उप वन संरक्षक (कार्य योजना प्रभाग) |
| उप वन संरक्षक (अनुसंधान प्रभाग) |
| उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण प्रभाग) |
| उप वन संरक्षक (योजना और विकास) |
| उप वन संरक्षक (सुरक्षा और एफसीए) |
| उप वन संरक्षक (आईटी और सांख्यिकी) |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, उत्तर जिला) |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी; ढलाई जिला) |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, पचिम जिला) |
| उप वन संरक्षक (जिला वन अधिकारी, दक्षिण जिला) |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, ढलाई जिला) |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, उत्तर जिला) |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, पचिम जिला) |
| उप वन संरक्षक (अपर जिला वन अधिकारी, दक्षिण जिला) |
| उप वन संरक्षक (एनटीएफपीआई/सी) मेडिसीनल प्लांट्स) |

[सं. 16016/10/2008-अ.भा.से. (II)-ख]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण राजपत्र में, सा.का.नि.सं. 109(अ) तारीख 21.02.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में सा.का.नि.सं. 691(अ) तारीख 27.9.2008 द्वारा संशोधित किए गए ।