Indian Forest Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 2009

I

Exciting news for members of the Indian Forest Service! The central government has recently introduced significant revisions to the pay structure, effective retrospectively from January 1, 2006. These changes specifically target the Higher Administrative Grade (HAG) pay scale, replacing the previous Pay Band-4 with an enhanced structure ranging from Rs. 67,000 to Rs. 79,000, along with a 3% annual increment. Comprehensive guidelines have been laid out for pay fixation upon promotion to selection grade, second time-bound promotion, and appointment to the HAG+ scale, ensuring a streamlined and transparent process. Importantly, these amendments are designed to be beneficial, with a clear certification that no member of the Indian Forest Service will be adversely affected by their retrospective application. These updates reflect a commitment to fair compensation and career progression within this vital public service.

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असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 20, 2009/श्रावण 29, 1931
No. 462] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 20, 2009/SRAVANA 29, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2009

सा.का.नि. 588(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों की सरकारों से परामर्श करके भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।
  2. (2) ये 01 जनवरी, 2006 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
  3. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 में (इसके आगे अपर्युक्त नियमों के रूप में संदर्भित), उप-नियम (1) के भाग घ के खण्ड (i) में, “वेतन बैंड-4 : 37400-67000 रूपए; जमा ग्रेड वेतन 12000 रूपए;” शब्दों और अंकों के लिए “एचएजी वेतनमान: 67000-(3% दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
  4. उपर्युक्त नियमों के नियम 5 में, उप-नियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन योड में, अथवा द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और प्रथम और द्वितीय अधिसमय वेतनमान का तदुरुपी योड वेतन, जैसी भी स्थिति हो, इस वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त दिया जाएगा ;
(6क) एचएजी वेतनमान में पदोन्नति होन पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में सेवा के किस सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा :-
द्वितीय अधिसमय वेतनमान के वेतन बैंड-4 के वेतन और योड वेतन के जोड की विद्यमान राशि में 10 के अगले गुणज में पूर्ण और परिकलित, विद्यमान वेतन बैंड-4 में वेतन की राशि के $3 \%$ के बराबर एक वेतनवृद्धि और योड वेतन में 2000 रू० की राशि जोडी जाएगी ताकि एचएजी वेतनमान में नये मूल वेतन पर पहुंच जाए जो 67000 रूपए न्यूनतम होगा । एचएजी वेतनमान में मूल वेतन वेतनमान के अधिकतम 79000 रूपए से अधिक नहीं होगा ।
(6ख) एचएजी + में नियुक्ति पर एचएजी वेतनमान में सेवा के किसी सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा, अर्थात् :-

उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके से एचएजी वेतनमान के विद्यमान मूल वेतन में $3 \%$ की दर से एक वेतनवृद्धि जोडने के पश्चात्, परिणामी अंक, 75500 रू० के न्यूनतम के अध्यधीन एचएजी + में मूल वेतन होगा । एच ए जी + में मूल वेतन, वेतनमान के अधिकतम 80,000 रूपए से अधिक नहीं होगा ;”
4. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची II में, –
(क) II-क और II-ग में, “वेतन बैंड-4: 37400-67000 रूपए; जमा योड वेतन 12000 रूपए” शब्द और अंक जहां कहीं आते हैं, के लिए “67000 रूपए – ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे ।
(ख) II-घ में, तालिका के, वेतनमान संबंधी कॉलम (2) में, “वेतन बैंड – 4: 3740067000 रूपए; और योड वेतन 12000 रूपए” शब्दों और अंकों के लिए “67000 रूपए- ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि ) – 79000” शब्द और अंक प्रतिस्थापित होंगे।


दिष्यणी.- मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 109 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नानुसार सा.का.नि. संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :

सा.का.नि.सं. तारीख
$610(\mathrm{~m})$ $26 / 08 / 2008$
$691(\mathrm{~m})$ $27 / 09 / 2008$
$194(\mathrm{~m})$ $24 / 03 / 2009$
$499(\mathrm{~m})$ $07 / 07 / 2009$
$501(\mathrm{~m})$ $07 / 07 / 2009$
$503(\mathrm{~m})$ $07 / 07 / 2009$
$505(\mathrm{~m})$ $07 / 07 / 2009$
$507(\mathrm{~m})$ $07 / 07 / 2009$

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के उपरि अधिसमय वेतनमान पर लागू वेतन बैंड-4 : 37400-67000 जमा योड वेतन 12000 रूपए को, 67000 रूपए – ( $3 \%$ की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि)- 79000 के एचएजी वेतनमान द्वारा प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है । भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 को तदुसार 01 जनवरी, 2006 से संशोधित किया जा रहा है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय वन सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।