This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning the pay scales for various posts within the Indian Forest Service in Gujarat. The changes, effective from the date of publication, update the pay structures for positions such as Principal Chief Conservator of Forests and Deputy Conservator of Forests, among others, as detailed in Schedule II-A and Schedule II-B of the rules. These amendments aim to revise the remuneration and salary bands for these forest service roles in the state.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009
सा.का.नि. 499(अ),—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है : –
- (i) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2009 है।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे । - भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :-
(क) अनुसूची II-क में “भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों में” तालिका के प्रथम कॉलम में आने वाली ‘गुजरात’ प्रविष्टि के लिए तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
गुजरात
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामान्य), गांधीनगर | Rs 80,000/- (नियत) |
| :– | :– |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), गांधीनगर | HAG+: Rs 75500-80000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (डी. एंड एम.), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (निगरानी), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.एम.), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूमि), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 12000/- || मुम्ब्य वन संरक्षक (डब्न्यू पी.), वडोदरा | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| :–: | :–: |
| मुम्ब्य वन संरक्षक (पशासन), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक (सतर्कता एवं संरक्षण), गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, वडोदरा | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, सूरत | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, जूनागढ | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, कच्छ | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, वलसाड | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, वल्यजीव, जूनागढ | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, मैरीन नेशनल पार्क, जामनगर | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| मुम्ब्य वन संरक्षक, एस. एफ., अहमदाबाद | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| वन संरक्षक, डी. एंड एम., पी.सी.सी.एफ कार्यालय, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, वल्यजीव, पी.सी.सी.एफ. कार्यालय, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, एस.एफ., पी.सी.सी.एफ.कार्यालय, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, निगरानी, पी.सी.सी.एफ. कार्यालय, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, लेखा, पी.सी.सी.एफ.कार्यालय, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, एस. एंड एफ.यू., राजपिपला | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), भरूव | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), मेहसाना | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), राजकोट | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (वर्किंग प्लान), सूरत | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (वर्किंग प्लान), वडोदरा | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (वर्किंग प्लान), जूनागढ | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक (वन्यजीव), वडोदरा | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, निगरानी, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, अनुसंधान, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| वन संरक्षक, सतर्कता, गांधीनगर | PB-4+GP-Rs 8900/- |(ख) “अनुसूची-II भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भते वाले पर्दो सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में ‘गुजरात’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :अभ्यारण्य अधीक्षक, सासन
उप वन संरक्षक, डांग्स (दक्षिण)
उप वन संरक्षक, डांग्स (उत्तर)
उप वन संरक्षक, वलसाड (उत्तर)
उप वन संरक्षक, व्यारा
उप वन संरक्षक, राजपिपला (पूर्व)
उप वन संरक्षक, राजपिपला (पश्चिम)
उप वन संरक्षक, गोधरा
उप वन संरक्षक, बरिया
उप वन संरक्षक, सबरकान्था (उत्तर)
उप वन संरक्षक, बनसकान्था
उप वन संरक्षक, भावनगर
उप वन संरक्षक, जूनागढ
उप वन संरक्षक, सुरेन्द्रनगर
उप वन संरक्षक, कच्छ (पूर्व)
उप वन संरक्षक, गिर (पश्चिम)
उप वन संरक्षक, गिर (पूर्व)
उप वन संरक्षक, एस.एफ., नावसरी
उप वन संरक्षक, एस.एफ., सूरत
उप वन संरक्षक, एस.एफ., भरुच
उप वन संरक्षक, एस.एफ., गोधरा
उप वन संरक्षक, एस.एफ., नाडियाद
उप वन संरक्षक, एस.एफ., अहमदाबाद
उप वन संरक्षक, एस.एफ., बनसकान्था
उप वन संरक्षक, एस.एफ., मेहसाना
उप वन संरक्षक, एस.एफ., साबरकान्था
उप वन संरक्षक, एस.एफ., सुरेन्द्रनगर
उप वन संरक्षक, एस.एफ., राजकोट
उप वन संरक्षक, एस.एफ., जामनगरउप वन संरक्षक, एस.एफ., भावनगर
उप वन संरक्षक, वालसाड (दक्षिणी)
उप वन संरक्षक, एस.एफ., कच्छ
उप वन संरक्षक, साबरकान्या (दक्षिण)
उप वन संरक्षक, प्रशासन, गांधीनगर
उप वन संरक्षक, आनन्द
प्रिंसिपल, गुजरात स्टेट रेंजर्स कॉलेज, राजपिपला
उप वन संरक्षक, अनुसंधान, गांधीनगर
[सं. 16016/07/2008-अ.भा.से. (II)-ख]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 21.02 .2008 के सा.का.नि. सं. 109 (अ.) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें दिनांक 27.09 .2008 के सा.का.नि. सं. 691 (अ) द्वारा संशोधन किए गए ।