This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007, specifically for the state of Nagaland. It revises the pay scales and designations for various forest service positions, including Principal Chief Conservator of Forests, Additional Principal Chief Conservator of Forests, and Chief Conservator of Forests. The amendments also detail specific pay entitlements for posts under State Governments within the Indian Forest Service, with a particular focus on positions in Nagaland, including roles in territorial divisions and specialized areas like wildlife and silviculture. The notification refers to previous amendments made in 2008.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2009
सा.का.नि. 503(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार नागालैण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय वल सेवा (वेतल) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बताती है अर्थात:-
(i) ये नियम भारतीय वल सेवा (वेतल) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2009 कहे जाएंगे ।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. भारतीय वल सेवा (वेतल) नियमवाली, 2007 में :-
(क) अनुसूची-II ए में, राज्य सरकारों के अंतर्गत भारतीय वल सेवा हेतु टाइम वेतलमान से ऊपर के वेतल वाले पदों में, प्रथम स्तम्भ में आने वाली प्रविष्टि ‘उत्तराखंड’ और दूसरे स्तम्भ में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“नागालैण्ड”
| प्रधान मुख्य वल संरक्षक | रूपए $80,000 /-$ नियत |
|---|---|
| अपर प्रधान मुख्य वल संरक्षक तथा वल्य जीव अभिरक्षक | पी.बी-4 + जी.पी.12000/-रूपए |
| अपर प्रधान मुख्य वल संरक्षक, विकास तथा योजता | पी.बी-4 + जी.पी.12000/-रूपए |
| मुख्य वल संरक्षक, मोनीटरिंग और मूल्यांकत | पी.बी-4 + जी.पी.10,000/-रूपए |
| मुख्य वल संरक्षक, पर्यावरण, जैव विविधता तथा अनुसंधान | पी.बी.-4+जी.पी.-10,000/-रूपए |
| मुख्य वल संरक्षक, मुख्यालय | पी.बी. -4+जी.पी.-10,000/-रूपए || मुख्य वत संरक्षक, टेरिटोरियल | पा.बी. -4+जी.पी. $-10,000 /-$ रूपए |
| :– | :– |
| वत संरक्षक, तांर्थत टैरिटोरियल सर्किल | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
| वत संरक्षक, दक्षिणी टैरिटोरियल सर्किल | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
| वत संरक्षक, अनुसंधान, योजना तथा उपयोग | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
| वत संरक्षक, वत्स्य जीव एवं जैव विविधता | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
| वत संरक्षक, मुख्यालय | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
| वत संरक्षक, प्रचार एवं प्रशिक्षण | पी.बी. $-4+$ जी.पी. $-8,900 /-$ रूपए |
(ख) अनुसूची-।। भाग ख: राज्य सरकार के अधीन भारतीय वत सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान के पदो जिसमें समय वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के पद शामिल है की “तागालैण्ड” प्रविष्टि हेतू निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-
| उप वत संरक्षक, (टैरिटोरियल) दीमापुर, कोहिमा, मोकोचुंग, मोन, परेन, फेक, टूयूनसेंग, वोर्या और जूल्हेबोटो |
|---|
| उप वत संरक्षक कार्य योजना अधिकारी |
| उप वत संरक्षक, सिलविकल्चरिस्ट |
| उप वत संरक्षक, मुख्यालय |
| उप वत संरक्षक/निदेशक (चिड़ियाघर) |
[सं. 16016/09/2008-अ.भा.से. (II)-ख]
हरीश चन्द्र राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के असाधारण। राजपत्र मे, सा.का.नि.सं. 109(ई) तारीख 21.02.2008 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद मे सा.का.नि.सं. 691(ई) तारीख 27.9.2008 द्वारा संशोधित किए गए ।