This notification introduces amendments to the Indian Forest Service (Cadre Strength Allocation) Rules, 1966. It specifically revises the allocation of various reserves within the cadre strength for different states. The amendments detail the percentage limits for Central Deputation Reserve, State Deputation Reserve, Training Reserve, Leave Reserve, and Junior posts Reserve for each state, ensuring a minimum of one post for each reserve type. The notification also clarifies the commencement date of these rules and lists the original rules and subsequent amendments that have been made to them.
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अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009
सा.का.नि. 190(अ).—भारतीय वत सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बताती है, अर्थात् : –
- (i) इन विनियमों का नाम भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2009 है ।
(ii) इन विनियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । - भारतीय वत सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली,’ 1955 की अनुसूची में,
(i) “आंध्रप्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”(ii) “अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम तथा संघ राज्य क्षेत्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iii) “असम-मेघालय” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(iv) “बिहार” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”(v) “छत्तीसगढ़” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vi) “गुजरात” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(vii) “हरियाणा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”(viii) “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए’कम-से-कम एक पद होगा ।”
(ix) “जम्मू-कश्मीर” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय गतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(x) “झारखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिह पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिह रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्त कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”(xi) “कर्नाटक” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहों राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहों प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहों छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहों
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xii) “केरल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहों राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहों प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहों छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहों
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xiii) “मध्यप्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहों राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहों प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहों छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहों
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xiv) “महाराष्ट्र” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xv) “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
“केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक.नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvi) “नागालैण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xvii) “उड़ीसा” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहींप्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xviii) “पंजाब” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xix) “राजस्थान” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xx) “सिक्किम” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिलियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहींबशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxi) “तमिलनाडु” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxii) “उत्तराखण्ड” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”
(xxiii) “उत्तर प्रदेश” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं
बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम-से-कम एक पद होगा ।”(xxiv) “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ पद रिजर्व तथा उसके संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –
” केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $20 \%$ की दर से अधिक नहीं राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $25 \%$ की दर से अधिक नहीं प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का $3.5 \%$ की दर से अधिक नहीं छुट्टी रिजर्व और कलिष्ठ रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 के $16.5 \%$ की दर से अधिक नहीं बशर्ते कि उपर्युक्त प्रत्येक रिजर्व के लिए कम’से-कम एक पद होगा ।”
[सं. 11033/03/2006-अ.भा.से. II (ग)]
हरीश सी. राय, डेस्क अधिकारी
टिप्पणी 1 : उपर्युक्त विलियम 2 मई, 2006 से प्रवृत्त होंगे, क्योंकि ये सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर ये उसी दिन से कार्यान्वित हो गए हैं ।
टिप्पणी 2 : मूल विलियम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 की. सा.का.नि. संख्या 1672 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं के अंतर्गत संशोधित किए गए, अर्थात् 😐 क.सं. | सा.का.नि. | प्रकाशन की
तारीख | क.सं. | सा.का.नि. | प्रकाशन की तारीख |
| :–: | :–: | :–: | :–: | :–: | :–: |
| 1 | 1673 | 31.10 .66 | 41. | 631 H | 4.11 .80 |
| 2 | 17 | 7.1.67 | 42. | 21 H | 17.1.81 |
| 3 | 653 | 6.5 .67 | 43. | 31 H | 23.1.81 |
| 4 | 654 | 6.5 .67 | 44. | 84(H) | 27.2.81 |
| 5 | 689 | 13.5.67 | 45. | 456(H) | 9.5.81 |
| 6. | 1083 | 8.6.68 | 46. | 360(H) | 23.5.81 |
| 7 | 1887 | 9.8.69 | 47. | 276(H) | 2.6.81 |
| 8 | 80 | 17.1.70 | 48. | 386(H) | 9.6.81 |
| 9 | 485 | 21.3.70 | 49. | 602(H) | 16.11.81 |
| 10 | 545 | 4.4.70 | 50. | 604(H) | 17.11.81 |
| 11 | 1802 | 24.10.70 | 51. | 653(H) | 10.12.81 |
| 12 | 135 | 24.1.75 | 52. | 657(H) | 11.12.81 |
| 13 | 136 | 24.1.71 | 53. | 294(H) | 1.4.82 |
| 14 | 665 | 8.5.71 | 54. | 354(H) | 26.4.82 |
| 15 | 45(H) | 20.1.72 | 55. | 356(H) | 27.4.82 |
| 16 | 47(H) | 20.1.72 | 56. | 778(H) | 31.5.82 |
| 17 | 48(H) | 20.1.72 | 57. | 530(H) | 20.8.82 |
| 18. | 478(H) | 4.12.72 | 58. | 24 H | 12.1.83 |
| 19. | 192(H) | 2.4.73 | 59. | 126(H) | 28.2.85 |
| 20. | 321(H) | 27.6.73 | 60. | 308(H) | 26.3.85 |
| 21. | 391(H) | 10.8.73 | 61. | 327 H | 29.3.85 |
| 22. | 142 | 24.1.71 | 62. | 489H | 12.6.85 |
| 23. | 28(H) | 8.5.71 | 63. | 266 | 12.4.86 |
| 24. | 273(H) | 11.1.72 | 64. | 654 | 30.8.86 |
| 25. | 300(H) | 20.1.72 | 65. | 763. | 20.9.86 |
| 26. | 812 | 29.4.72 | 66. | 798. | 27.9.86 |
| 27. | 2227 | 16.8.75 | 67. | 796 | 27.9.86 |
| 28. | 71 | 17.1.76 | 68. | 835 | 4.10 .86 |
| 29. | 407(H) | 16.6.76 | 69. | 837 | 4.10 .86 |
| 30. | 1064 | 24.7.76 | 70. | 880 | 18.10.86 |
| 31. | 444 (H) | 6.7.76 | 71. | 164 | 14.3.87 |
| 32. | 750 (H) | 3.8.76 | 72. | 407 | 30.5.87 |
| 33. | 93 (H) | 26.2.77 | 73. | 619 | 15.3.87 |
| 34. | 631 (H) | 5.10.77 | 74. | 802 | 31.10.87 |
| 35. | 13 (H) | 6.1.78 | 75. | 826 | 7.11.87 |
| 36. | 360(H) | 13.7.78 | 76. | 835 | 14.10.87 |
| 37. | 436(H) | 29.8.78 | 77. | 836 | 14.11.87 |
| 38. | 486(H) | 25.8.80 | 78. | 432 H | 6.4.88 |
| 39. | 562(H) | 30.9.80 | 79. | 546 H | 4.5.88 |
| 40. | 626 H | 3.11.80 | 80. | 834 H | 3.8.88 | 81. | 3523 | 10.3 .89 | 116 | 5893 | 26.12 .96 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | 5533 | 16.5 .89 | 117 | 5873 | 26.12 .96 | |||||||
| 83. | 455 | 1.7 .89 | 118 | 5853 | 26.12 .96 | |||||||
| 84. | 832 | 11.11 .89 | 119 | 173 | 17.1 .97 | |||||||
| 85. | 916 | 16.12 .89 | 120 | 413 | 20.12 .97 | |||||||
| 86. | 933 | 30.12 .89 | 121 | 7413 | 31.12 .97 | |||||||
| 87. | 590 | 22.9 .90 | 122 | 40 | 29.1 .98 | |||||||
| 88. | 603 | 29.9 .90 | 123 | 6173 | 14.1 .98 | |||||||
| 89. | 728 | 8.12 .90 | 124 | 372 | 10.12 .99 | |||||||
| 90. | 730 | 8.12 .90 | 125 | 374 | 10.12 .99 | |||||||
| 91. | 125(3) | 5.3 .91 | 126 | 8243 | 21.10 .2000 | |||||||
| 92. | 246 | 13.4 .91 | 127 | 8273 | 21.10 .2000 | |||||||
| 93. | 473 | 24.8 .91 | 128 | 8303 | 21.10 .2000 | |||||||
| 94. | 527 | 14.9 .91 | 129 | 141 | 27.4.2002 | |||||||
| 95. | 565 | 5.10 .91 | 130 | 143 | 27.4.2002 | |||||||
| 96. | 584 | 19.10 .91 | 131 | 139 | 27.4.2002 | |||||||
| 97. | 538(3) | 6.8 .93 | 132 | 145 | 27.4.2002 | |||||||
| 98. | 685(3) | 4.11 .93 | 133 | 147 | 27.4.2002 | |||||||
| 99. | 687(3) | 4.11 .93 | 134 | 372 | 21.9.2002 | |||||||
| 100. | 514 | 22.10 .94 | 135 | 173 | 26.4.2003 | |||||||
| 101. | 513 | 22.10 .94 | 136 | 34 (3) | 24.01.2006 | |||||||
| 102. | 3213 | 31.3 .95 | 137 | 287(3) | 16.05.2006 | |||||||
| 103. | 213 | 29.4 .95 | 138 | 289 (3) | 16.05.2006 | |||||||
| 104. | 278 | 10.6 .95 | 139 | 562(3) | 15.09.2006 | |||||||
| 105. | 264 | 6.6 .95 | 140 | 564(3) | 15.09.2006 | |||||||
| 106. | 339 | 22.7 .95 | 141 | 566(3) | 15.09.2006 | |||||||
| 107. | 375 | 12.8 .95 | 142 | 724(3) | 23.11.2006 | |||||||
| 108. | 480 | 18.11 .95 | 143 | 703(3) | 12.08.2007 | |||||||
| 109. | 479 | 18.11 .95 | 144 | 765(3) | 12.12.2007 | |||||||
| 110 | 503 | 2.12 .95 | 145 | 609(3) | 26.08.2008 | |||||||
| 111 | 537 | 9.12 .95 | 146 | 109(3) | 21.02.2008 | |||||||
| 112 | 753 | 5.2 .96 | 147 | 610(3) | 26.08.2008 | |||||||
| 113 | 773 | 5.2 .96 | 148 | 716 (3) | 03.10 .2008 | |||||||
| 114 | 231 | 8.6 .96 | 149 | 748 (3) | 21.10.2008 | |||||||
| 115 | 233 | 8.6 .96 |