Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 2015 – Maharashtra

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1955, specifically concerning the allocation of cadre posts for the Maharashtra state. It outlines various senior duty posts within the Maharashtra government, including Principal Secretaries, Commissioners, and Directors, along with the authorized strength of each position. The notification also specifies reservation percentages for central deputation, state deputation, training, and leave reserves. It further details the number of posts filled by promotion versus direct recruitment, and provides a historical record of amendments to the rules over time.

SOURCE PDF LINK :

Click to access GSR-101E-16022015-Hindi.pdf

Click to view full document content



img-0.jpeg

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936
No. 97] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

सा.का.नि.101(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

  1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2015 कहा जा सकेगा।
  2. (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में ‘महाराष्ट्र’ शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

“महाराष्ट्र

राक्य सरकार के अधीन वरिष्ठ क्यूटी पद 196
सरकार के मुख्य सचिव 1
सरकार के अपर मुख्य सचिव 6
सरकार के प्रधान सचिव 24
प्रधान सचिव एवं विशेष जांच अधिकारी 1

816 GI/2015 (1)


2 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
प्रधान सचिव एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी 1
प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी 1
प्रधान सचिव सह-आयुक्त 3
मंडल आयुक्त 6
सरकार के सचिव 20
राज्यपाल के सचिव 1
बिक्रीकर आयुक्त 1
बन्दीबस्त आयुक्त एवं निदेशक, भू-अभिलेख 1
शर्करा आयुक्त 1
सहकारिता आयुक्त और पंजीयक, सहकारी समिति 1
विकास आयुक्त, उद्योग 1
आयुक्त, उत्पाद शुल्क 1
मुख्यमंत्री के सचिव 1
आवासीय आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नई दिल्ली 1
परिवहन आयुक्त 1
डेयरी विकास आयुक्त 1
आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन 1
आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम 1
कृषि आयुक्त 1
जनजातीय विकास आयुक्त 1
आयुक्त, रोजगार एवं स्वरोजगार 1
आयुक्त, लघु बचत एवं राज्य लॉटरी 1
आयुक्त, पशुपालन 1
आयुक्त, महिला और बाल कल्याण 1
श्रम आयुक्त 1
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास स्कीम 1
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन 1
सचिव-सह-आयुक्त/अपर आयुक्त 9
आयुक्त, शिक्षा 1
महानिरीक्षक, पंजीयन 1
संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव 15
समाहर्ता (कलेक्टर) 36
मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद 34
विशेष आयुक्त, बिक्री कर 1
संयुक्त आयुक्त, बिक्रीकर 4

निदेशक, समाज कल्याण 1
अपर मंडल आयुक्त 2
निदेशक, बच्च 1
नियंत्रक, राशनिंग 1
अपर आयुक्त जनजातीय विकास 2
आयुक्त, खेल और युवा सेवाएं 1
महानिदेशक, सूचना और सार्वजनिक संबंध 1
आयुक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति 1
1. कुल वरिष्ठ क्यूटी पद 196
2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $40 \%$ । 78
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $25 \%$ । 49
4. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $3.5 \%$ । 6
5. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का अधिकतम $16.5 \%$ 32
6. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद $1,2,3$ और 4 का अधिकतम $331 / 3 \%$ । 109
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें $1+2+3+4+5-6$ ) 252
कुल प्राधिकृत पद संख्या $361^{*}$

[फा. सं. 11031/02/2014-अ.भा.से.-II(क)] जिल्लु बरुआ, संयुक्त सचिव(एस एवं बी-II) टिप्पणी (1) : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व महाराष्ट्र संबर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 350 थी। टिप्पणी (2) : मुख्य नियम तारीख 14.9.1954 की एसआरओ सं. 158 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। महाराष्ट्र के संबंध में मुख्य नियमों की अनुसूची III को निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तारीखों द्वारा संशोधित किया गया है:-

क्रम सं. सा.का.नि. सं. तारीख
1 $186(\mathrm{~m})$ 25.4 .74
2 1300 7.12 .74
3 $466(\mathrm{~m})$ 23.7 .76
4 159 9.2 .80
5 $295(\mathrm{~m})$ 15.4 .81
6 $569(\mathrm{~m})$ 15.7 .85
7 919 5.10 .85
8 659 20.8 .88
9 1004 31.12 .88
10 $341(\mathrm{~m})$ 3.3 .89
11 70 22.2 .82
12 284 12.7 .97
13 46 12.1 .01
14 $277(\mathrm{~m})$ 10.4 .07
15 $188(\mathrm{~m})$ 24.03 .09