This document details amendments to the Indian Administrative Service (Seniority) Rules, 1955, specifically concerning the allocation of posts within the Himachal Pradesh cadre. It outlines the number of senior duty posts, and the percentages allocated to various categories like Commissioners, Deputy Commissioners, Sub-Divisional Magistrates, and Tehsildars. The notification adjusts the authorized strength of posts in the Himachal Pradesh Administrative Service, providing a detailed breakdown of positions at different levels of seniority. It also includes a history of previous notifications that have modified these rules over time.
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असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 671] No. 671]
नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 28, 2012/पौष 7, 1934 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 28, 2012/PAUSA 7, 1934
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2012
सा.का.नि. 940(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पंक्ति के लिए अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाती है, अर्थात् :-
- (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2012 होगा ।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
-
भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में “हिमाचल प्रदेश” शीर्षक के नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“हिमाचल प्रदेश | |||
---|---|---|---|
राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 80 | तैनाती की न्यूनतम अवधि | |
मुख्य सचिव | 1 | ||
अपर मुख्य सचिव | 1 | 2 |
4812 GI/12 (I)
प्रधान सचिव | 7 | 2 | |
---|---|---|---|
वित्तीय आयुक्त (अपील) | 1 | 2 | |
वित्तीय आयुक्त सह-प्रधान सचिव (राजस्व) | 1 | 2 | |
प्रधान अवास आयुक्त, नई दिल्ली | 1 | 2 | |
मण्डलायुक्त | 3 | 2 | |
सरकार के सचिव | 10 | 2 | |
सचिव (लोकायुक्त) | 1 | 2 | |
मुख्य निर्वाचन अधिकारी-सह-सचिव (चयन) | 1 | 2 | |
निदेशक, उद्योग | 1 | 2 | |
उत्पाद-शुल्क और कराधान आयुक्त | 1 | 2 | |
पंजीयक, सहकारी समितियां | 1 | 2 | |
निदेशक, पर्यटन और नागर विमानन | 1 | 2 | |
निदेशक, सतर्कता | 1 | 2 | |
सरकार के सचिव, एचपी | 1 | 2 | |
सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव | 12 | 2 | |
सचिव, लोक सेवा आयोग | 1 | 2 | |
निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए | 1 | 2 | |
निदेशक, ग्रामीण विकास और पीआर | 1 | 2 | |
श्रम आयुक्त-सह-निदेशक रोजगार और प्रशि. | 1 | 2 | |
निदेशक, परिवहन | 1 | 2 | |
बंदोबस्त अधिकारी | 2 | 2 | |
उपायुक्त | 12 | 2 | |
आयुक्त, विभागीय पूछताछ | 1 | 2 | |
अपर उपायुक्त | 5 | 2 | |
अपर निदेशक, उद्योग | 1 | 2 | |
निदेशक, भूमि रिकॉर्ड्स | 1 | 2 | |
निदेशक, शहरी विकास | 1 | 2 | |
निदेशक, आईटी | 1 | 2 | |
निदेशक, अनु0ज10, अ0पि0व0 और अल्पसंख्यक मामले, एचपी | 1 | 2 | |
निदेशक, ऊर्जा, एचपी | 1 | 2 | |
निदेशक, महिला और बाल कल्याण विकास, एचपी | 1 | 2 | |
निदेशक, नगर और देश योजना, एचपी | 1 | 2 | |
निदेशक, सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक उपक्रम | 1 | 2 | |
निदेशक, एचआईपीए | 1 | 2 |
1. | कुल वरिष्ठ इयूटी पद | 80 |
---|---|---|
2. | सीडीआर उपर्युक्त मद 1 का 40 प्रतिशत से अधिक नही | 32 |
3. | एसडीआर उपर्युक्त मद 1 का 25 प्रतिशत से अधिक नही | 20 |
4. | टीआर उपर्युक्त मद 1 का 3.5 प्रतिशत से अधिक नही | 02 |
5. | एलआर और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5 प्रतिशत की दर से | 13 |
6. | भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नही | 44 |
7. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद $1+2+3+4+5-6$ ) | 103 |
कुल प्राधिकृत पद संख्या | $147^{ }$ |
[सं. 11031/3/2012-अ:भा.सं.-II(क)] नवनीत मिश्रा, अवर सचिव
टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, हिमाचल प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 129 थी ।
टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22 अक्तूबर 1955 की एस आर ओ सं. 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात्, ये हिमाचल प्रदेश संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि.संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :
क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि. सं. | तारीख |
---|---|---|---|---|---|
1 | 457 (अ) | 22.08 .1975 | 13 | 190 | 26.03 .1988 |
2 | 788 (अ) | 07.09 .1976 | 14 | 732 | 07.10 .1993 |
3 | 940 | 23.07 .1977 | 15 | 597 (अ) | 08.09 .1993 |
4 | 289 (अ) | 05.06 .1980 | 16 | 319 (अ) | 31.03 .1995 |
5 | 951 | 20.09 .1980 | 17 | 234 | 08.06 .1996 |
6 | 528 | 06.06 .1981 | 18 | 739 | 31.12 .1997 |
7 | 944 | 24.10 .1981 | 19 | 206 (अ) | 15.03 .1999 |
8 | 27 | 09.01 .1982 | 20 | 391 (अ) | 23.05 .2007 |
9 | 917 (अ) | 24.12 .1983 | 21 | 438 (अ) | 18.06 .2007 |
10 | 638 | 06.07 .1985 | 22 | 198 (37) | 24.03 .2009 |
11 | 51 | 23.01 .1988 | |||
12 | 873 | 12.11 .1988 |