Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2010

I

Significant new regulations have been introduced impacting the career trajectory and mandatory training requirements for civil servants. Under these updated provisions, officers serving in the Indian Administrative Service will now be exempt from undergoing mid-career training (Phase-III, Phase-IV, or Phase-V) if they have less than six months of service remaining after the year designated for their training. This modification aims to refine existing administrative procedures and offer clear guidelines regarding the professional development and training obligations for senior personnel as they approach the end of their careers, ensuring efficient allocation of training resources.

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सं. 90] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 2010/फाल्गुन 6, 1931

No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2010/PHALGUNA 6, 1931

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2010

स.का.नि. 102(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

  1. (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2010 कहलाएंगे।
  2. इन्हें शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हुआ समझा जाएगा।

  3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 में, उप-नियम (2)(i) के नीचे निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य, जिसे मध्य-करियर प्रशिक्षण के चरण-III, चरण-IV, अथवा चरण-V का अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थान दिए जाने वाले वर्ष के पश्चात् जिसकी सेवा छ: माह से कम हो, अनिवार्य मध्य-करियर प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा जाएगा।”

[फारसी 2001।11/2008-अ.भारतीय-11.]

यश पाल, डेस्क अधिकारी

टिप्पणी: मुख्य नियम सा.का.नि. सं. 213(अ), दिनांक 20 मार्च, 2007 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए और तदनंतर 760 GI/2009

निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

सा.का.नि. तिथि
23(अ) 10-01-2008
665(अ) 19-09-2008
253(अ) 15-04-2009
542(अ) 21-07-2009
572(अ) 13-08-2009
820(अ) 12-11-2009
72(अ) 10-02-2010

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने सेवा के उन सदस्यों, जिन्हें मध्य-करियर प्रशिक्षण के चरण-III, चरण-IV अथवा चरण-V का अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थान दिए जाने वाले वर्ष के पश्चात् जिनकी सेवा छ: माह से कम है, के संबंध में अनिवार्य मध्य-करियर प्रशिक्षण का अनुभव प्राप्त करने से छूट दिए जाने हेतु अ.भारतीय (वेतन) नियमावली, 2010 के नियम-3, उप-नियम (2)(i) के एक परन्तुक को शामिल किए जाने का निर्णय किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।