This notification details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay levels for various positions within the Tamil Nadu government. It revises the pay structure for positions ranging from Chief Secretary to Commissioners and Directors, outlining specific salary scales (both fixed and with annual increases) for each role. The amendments aim to update the compensation framework for administrative service positions in Tamil Nadu, reflecting changes in pay standards and responsibilities.
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अघिसूचना
नई दिल्ली, 6 जून, 2014 सा.का.नि. 384(अ).-अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, तमिलनाडु सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वात निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
- (1) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2014 कहलाएंगे।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे। - भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में :- “अनुसूची II-भाग क” में, राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों” की तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली ‘तमिलनाडु’ प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “तमिलनाडु
| मुख्य सचिव | 80,000/- रु. (नियत) |
| — | — |
| अपर मुख्य सचिव/सतर्कता आयुक्त | 80,000/- रु. (नियत) |
| अपर मुख्य सचिव/आयुक्त राजस्व प्रशासन | 80,000/- रु. (नियत) |
| विकास आयुक्त | 80,000/- रु. (नियत) |
| सरकार के अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण और वन) | 80,000/- रु. (नियत) |
| सरकार के अपर मुख्य सचिव (गृह) | 80,000/- रु. (नियत) |
| सरकार के अपर मुख्य सचिव (वितृत) | 80,000/- रु. (नियत) |
| सरकार के प्रधान सचिव | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/–
(वार्षिक वेतनबुद्धि $3 \%$ से अधिक
नहीं) $79000 /-$ |
| प्रधान सचिव-सह-आयुक्त | एचएजी वेतनमान- रु. 67000/–
(वार्षिक वेतनबुद्धि $3 \%$ से अधिक
नहीं) $79000 /-$ |
| आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही, चेरी | पीबी-4 + जीपी 10000/-रु. | सचिव/विशेष सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |
|---|---|---|---|---|
| राज्यपाल के सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त सझूर | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, नगर पंचायत | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, दुग्ध उत्पादन | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| पंजीयक, सहकारी समितियां | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| श्रम, आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| ग्रामीण विकास आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| अध्यक्ष, अध्यापक भर्ती बोर्ड | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, तकनीकी शिक्षा | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| नि:शक्तता राज्य आयुक्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, मातृत्व बाल स्वास्थ्य और कल्याण | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| महानिरीक्षक, पंजीयक | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, कृषि | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, रोजगार और प्रशिक्षण | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, पुनर्वास | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, हथकरघा और बच्च | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, मत्स्य पालन | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, नगर एवं देहात योजना | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, सूविज्ञान और खनन | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, पुरातत्व | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| परियोजना निदेशक, आई ए एम डबल्यू ए आर एम | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, खाद्य सुरक्षा | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, विद्यालय शिक्षा | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| अध्यक्ष, एम एस आर बी | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| सीईओ, तमिलनाडु अबसंरचना विकास बोर्ड | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, बागवानी | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, संग्रहालय | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, एचआर एंड सीई | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, भारतीय चिकित्सा | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| सचिव, राज्य योजना आयोग | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| आयुक्त, अभिलेखागार | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | |||
| प्रबंध निदेशक, टी डब्ल्यू ए डी बोर्ड और पदेन विशेष सचिव | पीबी-4 + जीपी 10000/-र0 | [भाग II-खण्ड 3(i)] | भारत का राजपत्र : असाधारण | |
| — | — | |||
(ख) “अनुसूची II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ‘तमिलनाडु’ शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
| सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव | |
|---|---|
| निदेशक, आदी प्रशिक्षण एवं जनजातीय कल्याण | |
| उप/संयुक्त/अपर आयुक्त | |
| निदेशक, लघु बचत और रैफल्स | |
| निदेशक, लेखन-सामग्री और मुद्रण | |
| निदेशक, पिछड़ा वर्ग | |
| कलेक्टर | |
| निदेशक, भू सुधार | |
| सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग | |
| निदेशक, एम बी सी और गैर-अधिसूचित समुदाय | |
| निदेशक, कृषि विपणन | |
| निदेशक, राजकीय एवं लेखा | |
| निदेशक, मांख्यिकी | |
| अपर पंजीयक, सहकारी समितियां | |
| निदेशक, सूचना और जन सम्पर्क | |
| निदेशक, रेशम उत्पादन | |
| निदेशक, सामाजिक कल्याण | |
| उप-कलेक्टर/अपर कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास) | |
| सचिव, टी एन पी एस सी | |
| आयुक्त, अनुशासनिक कार्यवाही (महरी/कोयम्बटूर) | |
| परीक्षा नियंत्रक, टी एन पी एस सी | |
| निदेशक, शहरी भू हृदयपी | |
| मुख्य मंत्री के उप सचिव/संयुक्त सचिव/अपर सचिव | |
| निदेशक, डाटा सेक्टर | |
| निदेशक, पशु पालन | |
| संयुक्त सीईओ (एस बी ई ई पी) | |
| पी.डी. तमिलनाडु स्वास्थ्य समिति | |
| निमामायुक्त (महरी/कोयम्बटूर) | |
| निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण | |
| निदेशक, ई-शासन-सह पर्वत संयुक्त सचिव/अपर सचिव |
[सं.11031/8/2013-अ.भा.से.-II(ख)]
मनोज कुमार द्विवेदी, निदेशक (सेवाएं)
टिप्पणी : मुख्य नियम 20.03.2008 की जी.एस.आर. 213(अ) द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और बाद में जी.एस.आर. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, जी.एस.आर. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, जी.एस.आर. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, जी.एस.आर. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, जी.एस.आर. सं. 72(अ) दिनांक 10.02.2010, जी.एस.आर. सं. 102(अ) दिनांक 25.2.2010, जी.एस.आर. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, जी.एस.आर. सं. 298(अ) दिनांक 08.04.2010, जी.एस.आर. सं. 397(अ) दिनांक 11.05.2010, जी.एस.आर. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, जी.एस.आर. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, जी.एस.आर. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 434(अ) दिनांक 20.05.2010, जी.एस.आर. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, जी.एस.आर. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, जी.एस.आर. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, जी.एस.आर. सं. 899(अ) दिनांक
9345 657)14-309.11.2010, जी.एस.आर. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, जी.एस.आर. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, जी.एस.आर. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, जी.एस.आर. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, जी.एस.आर. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, जी.एस.आर. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, जी.एस.आर. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, जी.एस.आर. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, जी.एस.आर. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013 और जी.एस.आर. सं. 604(अ) दिनांक 06.09.2013 जी.एस.आर.सं. 45(अ) दिनांक 22.01.2014, जी.एस.आर. सं. 47(अ) दिनांक 22.01.2014 जी.एस.आर. सं. और 302 (अ) दिनांक 29.04.2014. द्वारा संशोधित किए गए।