Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2015

I

This document details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay scales for various positions within the Maharashtra state administration. It outlines revised pay structures, including fixed amounts and annual increments, for roles ranging from Chief Secretary to Commissioners and Directors. The notification references previous amendments and provides a comprehensive list of positions and their corresponding pay levels. It is an official communication from the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

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बधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015 सा.का.नि.102(ब).—अखिल भारतीय सेवाएं अखिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, महाराह सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

  1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा। (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:- “अनुसूची-II – भाग क” में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों, तालिका में, प्रथम कॉलम में आने वाली “महाराह” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“महाराह

सरकार के मुख्य सचिव 80000/-रु. (नियत)
सरकार के अपर मुख्य सचिव 80000/-रु. (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) -79000/-
प्रधान सचिव एवं विशेष जांच अधिकारी एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) -79000/-
प्रधान सचिव एवं मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) -79000/-
प्रधान सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) -79000/-
प्रधान सचिव सह-आयुक्त एचएजी वेतनमान- 67000/-रु. (3\% की वार्षिक वेतन वृद्धि) -79000/-
मंडल आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
सरकार के सचिव पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
राज्यपाल के सचिव पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
बिक्रीकर आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
बन्दोबस्त आयुक्त एवं निदेशक, भू-अभिलेख पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
शर्करा आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
सहकारिता आयुक्त और पंजीयक, सहकारी समिति पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
विकास आयुक्त, उद्योग पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, उत्पाद शुल्क पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
मुख्यमंत्री के सचिव पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आवासीय आयुक्त, महाराह सदन, नई दिल्ली पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
परिवहन आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
डेयरी विकास आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, खाद्य एवं औषध प्रशासन पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु. || आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम | पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
कृषि आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
जनजातीय विकास आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, रोजगार एवं स्वरोजगार पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, लघु बचत एवं राज्य लॉटरी पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, पशुपालन पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, महिला और बाल कल्याण पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
श्रम आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, एकीकृत बाल विकास स्कीम पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
निदेशक, नगरपालिका प्रशासन पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
सचिव-सह-आयुक्त/अपर आयुक्त पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
आयुक्त, शिक्षा पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.
महानिरीक्षक, पंजीयन पीबी-4+ग्रेड वेतन 10000/-रु.

(ख) “अनुसूची-II – भाग ख” में राज्य सरकारों के अचीन वेतन के अतिरिक्त विशेष धत्ता लेने वाले पदों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन लेने वाले पदों, महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा; नामतः :-

संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
समाहर्ता (कलेक्टर)
मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
विशेष आयुक्त, बिक्री कर
संयुक्त आयुक्त, बिक्री कर
निदेशक, समाज कल्याण
अपर मंडल आयुक्त
निदेशक, वस्त्र
नियंत्रक, राशनिंग
अपर आयुक्त जनजातीय विकास
आयुक्त, खेल और युवा सेवाएं
महानिदेशक, सूचना और सार्वजनिक संबंध
आयुक्त, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति”

[फा. सं. 11031/02/2014-अ.भा.से.-II(ख)] जिल्लू बरुआ, संयुक्त सचिव (एस एवं बी-II) टिप्पणी:-मूल अचिनियम दिनांक 20.03.2007 की सा.का.नि. सं. 213(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे एवं तत्पश्चात् निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं एवं तिथियों के तहत संशोधित किए गए थे सा.का.नि. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123(अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820, दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72(अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ) दिनांक25.2.2010, सा.का.नि. सं. 191(अ) दिनांक 12.03.2010, सा.का.नि. सं. 298(अ) दिनांक 08.04.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ) दिनांक 11.05.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010, सा.का.नि. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, सा.का.नि. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010, सा.का.नि. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ) दिनांक 16.02.2012, सा.का.नि. सं. 115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, सा.का.नि. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ) दिनांक 31.01.2013, सा.का.नि. सं. 104(अ) दिनांक 18.02.2013, सा.का.नि. सं. 602(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 804(अ) दिनांक 06.09.2013, सा.का.नि. सं. 45(अ) दिनांक 22.01.2014, सा.का.नि. सं. 47(अ) दिनांक 22.01.2014, सा.का.नि. सं. 302(अ) दिनांक 29.04.2014, सा.का.नि. सं.384(अ) दिनांक 18.07.2014, सा.का.नि. सं. 720(अ) दिनांक 13.10.2014 एवं सा.का.नि. सं. 939(अ) दिनांक 31.12.2014