Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2013 – Manipur

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This notification details amendments to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, specifically concerning pay scales for various positions within the Manipur state government. It revises the pay structure for positions like Chief Secretary, Additional Chief Secretary, Principal Secretary, and various Directors and Commissioners. The amendments include specifying pay scales with fixed amounts and pay bands with grade pay. The notification also references previous amendments to the main rules and provides a note on their publication history.

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अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2013

साआ.नि. 602(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) दवारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कों सरकार, मणिपुर सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्‍वारा निम्‍नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:- (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) (जांच) तृतीय संशोधन नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा। (ii) ये नियम 24.12 .2012 को प्रवृत होंगे। 2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:- “अनुमूची-11-आग क में, राज्‍य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों” में, तालिका में, प्रथम कॉलम में “मणिपुर-बिपुरा” प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्‍थान पर निम्‍नलिखित प्रतिस्‍थापित किया जाएगा, अर्थात्:- “मणिपुर

| सरकार के मुख्‍य सचिव | 80,000/- रुपए (नियत) |
| — | — |
| सरकार के अपर मुख्‍य सचिव | 80,000/- रुपए (नियत) |
| सरकार के प्रधान सचिव | एच.ए.जी.- वेतनमान 67,000/- रुपए (वार्षिक वेतन वृद्धि
@ 3\%) 79,000/- |

सरकार के सचिव वेतन बैंड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए आवासीय आयुक्‍त: वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए
महानिदेशक, राज्य प्रशिक्षण अकादमी वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए
राज्यपाल के सचिव वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए
मुख्यमंत्री के सचिव वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए
सचिव, लोक सेवा आयोग वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए
आयुक्त, विभागीय जांच वेतन बँड 4+ येड वेतन 10,000/- रुपए

(ख) “अनुसूची-II-भाग ख” में वेतन के अतिरिक्त विशेष क्षत्रे वाले पदों सहित राज्‍य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में “मणिपुर-त्रिपुरा” शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- विशेष/अपर/संयुक्‍त/उप सचिव उपायुक्‍त उत्‍पाद शुल्क आयुक्‍त कर आयुक्त सतर्कता निदेशक निदेशक, खाद्‍य एवं नागरिक आपूर्ति पंजीयक, सहकारी समिति निदेशक, बंदोबस्त एवं भू अभिलेख निदेशक, पर्यटन निदेशक, सूचना और लोक संबंध निदेशक, वाणिज्य एवं उद्‍योग निदेशक, परिवहन निदेशक, जनजातीय विकास एवं पिछड़ी श्रेणी निदेशक, नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास निदेशक, युवा मामले एवं खेल निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशक, स्कूल शिक्षा [सं. 11031/03/2013-अ.भा.से.-II(ख)] मनोज कुमार द्‍विवेदी, निदेशक (सेवाएं) पाद टिप्पणी : टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20.3.2008 की सा.का.नि. सं. 213(अ) द्‍वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 665(अ) दिनांक 19.09.2008, 123 (अ) दिनांक 15.04.2009, सा.का.नि. सं. 542(अ) दिनांक 21.07.2009, सा.का.नि. सं. 572(अ) दिनांक 13.08.2009, सा.का.नि. सं. 820 दिनांक 12.11.2009, सा.का.नि. सं. 72 (अ) दिनांक 10.02.2010, सा.का.नि. सं. 102(अ) दिनांक 25.02.2010,सा.का.नि. सं. 191 (अ) दिनांक 12.03.2010 एवं सा.का.नि. सं. 298(अ) दिनांक 08.4.2010, सा.का.नि. सं. 397(अ) दिनांक 11.5.2010, सा.का.नि. सं. 404(अ) दिनांक 13.05.2010, सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 17.05.2010, सा.का.नि. सं. 432(अ) दिनांक 20.05.2010, सा.का.नि. सं. 434(अ) दिनांक 20.5.2010, सा.का.नि. सं. 451(अ) दिनांक 26.05.2010,सा.का.नि. सं. 689(अ) दिनांक 19.08.2010, सा.का.नि. सं. 836(अ) दिनांक 13.10.2010, सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 09.11.2010, और सा.का.नि. सं. 954(अ) दिनांक 06.12.2010,सा.का.नि. सं. 920(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 922(अ) दिनांक 30.12.2011, सा.का.नि. सं. 94(अ) दिनांक 16.2.2012, सा.का.नि. सं.115(अ) दिनांक 28.03.2012, सा.का.नि. सं. 325(अ) दिनांक 26.04.2012, और सा.का.नि. सं. 941(अ) दिनांक 28.12.2012, सा.का.नि. सं. 55(अ) दिनांक 30.01.2013 द्धारा संशोधित किए गए ।